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नाबालिग से रेप, फिर उसी से की शादी, पर अदालत ने 20 साल जेल की सजा सुनाई - rape with minor

अदालत ने एक युवक को उसकी 'पत्नी' के रेप के जुर्म में 20 साल जेल की सजा सुनाई है. लेकिन रेप तब किया गया था, जब वह नाबालिग थी. युवती ने कहा कि वह अपने पति से प्यार करती है, इसलिए उसे सजा न दी जाए. अदालत ने उसकी दलील ठुकरा दी. युवती ने कहा कि वह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी. क्या है पूरा मामला, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

angul court
अंगुल कोर्ट
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Published : Nov 2, 2022, 6:42 PM IST

अंगुल (ओडिशा) : जिला अदालत ने 29 साल के एक व्यक्ति को 20 साल जेल की सजा सुनाई है. उसे रेप के मामले में सजा सुनाई गई है. पर, जिस लड़की के साथ उसने रेप किया था, वह अब उसकी पत्नी है. रेप की शिकायत उस वक्त की गई थी, जब लड़की नाबालिग थी. इसलिए उसे पोक्सो एक्ट के तहत सजा मिली है.

जनवरी 2021 में मामले की शिकायत लड़की के परिवार वालों ने की थी. पुलिस के अनुसार बनारपल एरिया की रहने वाली एक लड़की ने आरोप लगाया कि शादी का झांसा देकर एक युवक ने उससे संबंध बनाए. दोनों 2016 से ही संपर्क में थे. लड़की के अनुसार बाद में युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया. उसके इनकार करने के बाद परिवार वालों ने रेप का मामला दर्ज कराया.

पुलिस ने इस मामले के आधार पर लड़के को गिरफ्तार कर लिया. अदालत ने उसे जेल भेज दिया. करीब सात महीने तक जेल में रहने के बाद युवक को जमानत मिली. तब तक लड़की बालिग हो चुकी थी. उसके बाद दोनों ने शादी कर ली.

हालांकि, अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के अपराध पीड़ित के मन पर गहरा घाव छोड़ते हैं, लिहाजा युवक को रियायत नहीं दी जा सकती है. अदालत ने युवक को 20 साल जेल और 10 हजार का जुर्माना लगाया है.

युवक के वकील रबिद्रनाथ पटनायक ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे.

लड़की ने कहा, 'हम दोनों कुछ सालों से प्यार में हैं. मैं उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरा परिवार नहीं माना. पारिवारिक दबाव पर, मैंने अपने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया. जिसके लिए वह जेल गया. अब मैं अपने पति को अपने घर में वापस चाहती हूं. मेरे पति निर्दोष हैं.'

अंगुल (ओडिशा) : जिला अदालत ने 29 साल के एक व्यक्ति को 20 साल जेल की सजा सुनाई है. उसे रेप के मामले में सजा सुनाई गई है. पर, जिस लड़की के साथ उसने रेप किया था, वह अब उसकी पत्नी है. रेप की शिकायत उस वक्त की गई थी, जब लड़की नाबालिग थी. इसलिए उसे पोक्सो एक्ट के तहत सजा मिली है.

जनवरी 2021 में मामले की शिकायत लड़की के परिवार वालों ने की थी. पुलिस के अनुसार बनारपल एरिया की रहने वाली एक लड़की ने आरोप लगाया कि शादी का झांसा देकर एक युवक ने उससे संबंध बनाए. दोनों 2016 से ही संपर्क में थे. लड़की के अनुसार बाद में युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया. उसके इनकार करने के बाद परिवार वालों ने रेप का मामला दर्ज कराया.

पुलिस ने इस मामले के आधार पर लड़के को गिरफ्तार कर लिया. अदालत ने उसे जेल भेज दिया. करीब सात महीने तक जेल में रहने के बाद युवक को जमानत मिली. तब तक लड़की बालिग हो चुकी थी. उसके बाद दोनों ने शादी कर ली.

हालांकि, अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के अपराध पीड़ित के मन पर गहरा घाव छोड़ते हैं, लिहाजा युवक को रियायत नहीं दी जा सकती है. अदालत ने युवक को 20 साल जेल और 10 हजार का जुर्माना लगाया है.

युवक के वकील रबिद्रनाथ पटनायक ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे.

लड़की ने कहा, 'हम दोनों कुछ सालों से प्यार में हैं. मैं उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरा परिवार नहीं माना. पारिवारिक दबाव पर, मैंने अपने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया. जिसके लिए वह जेल गया. अब मैं अपने पति को अपने घर में वापस चाहती हूं. मेरे पति निर्दोष हैं.'

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