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महाराष्ट्र: फोन पर तीन तलाक देने पर व्यक्ति पर मामला दर्ज

महिला ने आरोप लगाया है कि, उसके पति ने फोन पर उसे तीन तलाक दिया. पुलिस ने मुस्लिम महिला एक्ट (विवाह अधिकार संरक्षण) के तहत केस दर्ज कर लिया है.

TRIPLE TALAQ
फोन पर तीन तलाक
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Published : Nov 23, 2020, 2:21 PM IST

पुणे: महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक महिला ने कथित तौर पर फोन पर तलाक दिए जाने के मामले में अपने 32 वर्षीय पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी.

पुलिस ने बताया कि महिला पहले नौकरी करने दुबई गई थी और हाल ही में अहमदनगर आई थी. अधिकारी ने बताया कि, मुंबई में रहने वाले महिला के पति ने 20 नवंबर को उसे फोन किया और बताया कि वह उसके साथ संबंध नहीं रखना नहीं चाहता और उसके साथ रहना भी नहीं चाहता.

महिला ने पति के खिलाफ दर्ज की शिकायत
अधिकारी ने कहा कि, व्यक्ति ने कथित तौर पर उसे फोन पर तलाक दे दिया. पीड़ित महिला ने अहमदनगर के भिंगर कैंप पुलिस थाने में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद शनिवार को आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया. आरोपी के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकारों के संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसके अनुसार तात्कालिक 'तीन तलाक' पर प्रतिबंध है.

पढ़ें: कंगना नहीं जाएंगी पुलिस स्टेशन, हाईकोर्ट में लगा सकती हैं मदद की गुहार : सूत्र

पुलिस ने कहा कि महिला (31) ने ब्यूटी पार्लर संबंधित कोई कोर्स किया था और वह मुंबई में काम करती थी. बाद में महिला दुबई चली गई थी और हाल ही में अहमदनगर लौटी थी, जहां उसका फ्लैट है. दंपति की तीन साल की एक बेटी भी है.

पुणे: महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक महिला ने कथित तौर पर फोन पर तलाक दिए जाने के मामले में अपने 32 वर्षीय पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी.

पुलिस ने बताया कि महिला पहले नौकरी करने दुबई गई थी और हाल ही में अहमदनगर आई थी. अधिकारी ने बताया कि, मुंबई में रहने वाले महिला के पति ने 20 नवंबर को उसे फोन किया और बताया कि वह उसके साथ संबंध नहीं रखना नहीं चाहता और उसके साथ रहना भी नहीं चाहता.

महिला ने पति के खिलाफ दर्ज की शिकायत
अधिकारी ने कहा कि, व्यक्ति ने कथित तौर पर उसे फोन पर तलाक दे दिया. पीड़ित महिला ने अहमदनगर के भिंगर कैंप पुलिस थाने में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद शनिवार को आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया. आरोपी के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकारों के संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसके अनुसार तात्कालिक 'तीन तलाक' पर प्रतिबंध है.

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पुलिस ने कहा कि महिला (31) ने ब्यूटी पार्लर संबंधित कोई कोर्स किया था और वह मुंबई में काम करती थी. बाद में महिला दुबई चली गई थी और हाल ही में अहमदनगर लौटी थी, जहां उसका फ्लैट है. दंपति की तीन साल की एक बेटी भी है.

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