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Maharashtra Political Crisis: शिंदे गुट को SC से बड़ी राहत, चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार

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Published : Feb 22, 2023, 9:05 AM IST

Updated : Feb 22, 2023, 4:10 PM IST

महाराष्ट्र की सियासत में लगातार में रस्साकशी जारी है. जहां सूबे के मुखिया एकनाथ शिंदे का शिवसेना के चुनाव चिह्न और लोकसभा में कार्यालय पर कब्जा हो गया है. वहीं, उद्धव ठाकरे गुट ने इस पर नाराजगी जताई है.

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Etv Bharat उद्धव गुट की याचिका पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना के धड़े की याचिका पर सुनवाई शरू हो चुकी है. याचिका में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता देने और उसे 'धनुष बाण' चुनाव चिह्न आवंटित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है. ठाकरे खेमे की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे हैं. उन्होंने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी एवं न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष मंगलवार को इस मामले का जिक्र किया था.

सिब्बल ने अनुरोध किया, 'ईसी (निर्वाचन आयोग) के आदेश पर यदि रोक नहीं लगाई जाती है, तो वे चिह्न और बैंक खाते अपने कब्जे में ले लेंगे. कृपया इसे संविधान पीठ के समक्ष कल के लिए सूचीबद्ध कीजिए.' शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे मामले की फाइल पढ़ने की जरूरत है और उसने मामले की सुनवाई को बुधवार अपराह्न साढ़े तीन बजे के लिए स्थगित कर दिया. ठाकरे खेमे की याचिका में कहा गया कि उठाये गये बिंदुओं का उन मुद्दों से सीधा संबंध है जिन पर संविधान पीठ विचार कर रही है.

याचिका में दलील दी गयी कि निर्वाचन आयोग ने यह कहकर गलती की है कि शिवसेना में विभाजन हो गया था. इसमें कहा गया कि जब किसी राजनीतिक दल में विभाजन का कोई साक्ष्य नहीं है तो निर्वाचन आयोग का निष्कर्ष इस आधार पर पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है. याचिका में कहा गया कि पार्टी के प्राथमिक सदस्यों और अन्य पक्षकारों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभा में ठाकरे खेमे को जबरदस्त बहुमत प्राप्त है.

पढ़ें: Maharashtra MP Sanjay Raut ने सीएम के बेटे से 'धमकी' मिलने का आरोप लगाया, शिंदे गुट ने घटिया हथकंडा बताया

ठाकरे गुट ने याचिका में कहा कि आयोग ने पूर्वाग्रह के साथ और अनुचित तरीके से कार्रवाई की है. निर्वाचन आयोग ने शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शुक्रवार को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी और उसे दिवंगत बालासाहेब ठाकरे द्वारा स्थापित अविभाजित शिवसेना का 'धनुष बाण' चुनाव चिह्न आवंटित करने का आदेश दिया था.

पीटीआई-भाषा

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना के धड़े की याचिका पर सुनवाई शरू हो चुकी है. याचिका में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता देने और उसे 'धनुष बाण' चुनाव चिह्न आवंटित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है. ठाकरे खेमे की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे हैं. उन्होंने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी एवं न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष मंगलवार को इस मामले का जिक्र किया था.

सिब्बल ने अनुरोध किया, 'ईसी (निर्वाचन आयोग) के आदेश पर यदि रोक नहीं लगाई जाती है, तो वे चिह्न और बैंक खाते अपने कब्जे में ले लेंगे. कृपया इसे संविधान पीठ के समक्ष कल के लिए सूचीबद्ध कीजिए.' शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे मामले की फाइल पढ़ने की जरूरत है और उसने मामले की सुनवाई को बुधवार अपराह्न साढ़े तीन बजे के लिए स्थगित कर दिया. ठाकरे खेमे की याचिका में कहा गया कि उठाये गये बिंदुओं का उन मुद्दों से सीधा संबंध है जिन पर संविधान पीठ विचार कर रही है.

याचिका में दलील दी गयी कि निर्वाचन आयोग ने यह कहकर गलती की है कि शिवसेना में विभाजन हो गया था. इसमें कहा गया कि जब किसी राजनीतिक दल में विभाजन का कोई साक्ष्य नहीं है तो निर्वाचन आयोग का निष्कर्ष इस आधार पर पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है. याचिका में कहा गया कि पार्टी के प्राथमिक सदस्यों और अन्य पक्षकारों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभा में ठाकरे खेमे को जबरदस्त बहुमत प्राप्त है.

पढ़ें: Maharashtra MP Sanjay Raut ने सीएम के बेटे से 'धमकी' मिलने का आरोप लगाया, शिंदे गुट ने घटिया हथकंडा बताया

ठाकरे गुट ने याचिका में कहा कि आयोग ने पूर्वाग्रह के साथ और अनुचित तरीके से कार्रवाई की है. निर्वाचन आयोग ने शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शुक्रवार को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी और उसे दिवंगत बालासाहेब ठाकरे द्वारा स्थापित अविभाजित शिवसेना का 'धनुष बाण' चुनाव चिह्न आवंटित करने का आदेश दिया था.

पीटीआई-भाषा

Last Updated : Feb 22, 2023, 4:10 PM IST
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