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शोपियां मुठभेड़ की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश

जम्मू कश्मीर के शोपियां में पिछले महीने एक मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए थे. प्रशासन ने मुठभेड़ की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराने का आदेश दिया.

शोपियां मुठभेड़ की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश
शोपियां मुठभेड़ की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश
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Published : Jun 3, 2021, 3:51 AM IST

श्रीनगर : जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में प्रशासन ने बुधवार को पिछले महीने आतंकवादियों एवं सुरक्षाबलों के बीच हुई मुठभेड़ की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच का आदेश दिया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

इस मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गये थे.

एक आदेश में जांच अधिकारी शोपियां के अतिरिक्त जिलाधिकारी ने लोगों से 5-6 मई को शोपियां के कानिगाम में चलाये गये आतंकवाद-निरोधक अभियान के बारे में जानकारी साझा करने को कहा है.

आदेश में कहा गया है, 'आम लोगों को यह अधिसूचित किया जाता है कि सरकार के स्थायी आदेश के अनुसार हर आतंकवाद -निरोधक अभियान की मजिस्ट्रेट जांच कराने की जरूरत होती है.'

पढ़ें- बडगाम पुलिस ने आतंकी की मदद करने वाले को किया गिरफ्तार, आपत्तिजनक सामग्री बरामद

उसमें कहा गया है, 'शोपियां जिले के शोपियां तहसील बारबग (इमामसाहिब) के कानिगम में पांच मई, 2021 को ऐसी घटना हुई थी. यदि कोई व्यक्ति इस घटना के बारे में जानकारी साझा करना चाहता है तो वह 10 जून, 2021 या उससे पहले कार्यालय समय के दौरान इस कार्यालय में आ सकता है.'

(पीटीआई-भाषा)

श्रीनगर : जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में प्रशासन ने बुधवार को पिछले महीने आतंकवादियों एवं सुरक्षाबलों के बीच हुई मुठभेड़ की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच का आदेश दिया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

इस मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गये थे.

एक आदेश में जांच अधिकारी शोपियां के अतिरिक्त जिलाधिकारी ने लोगों से 5-6 मई को शोपियां के कानिगाम में चलाये गये आतंकवाद-निरोधक अभियान के बारे में जानकारी साझा करने को कहा है.

आदेश में कहा गया है, 'आम लोगों को यह अधिसूचित किया जाता है कि सरकार के स्थायी आदेश के अनुसार हर आतंकवाद -निरोधक अभियान की मजिस्ट्रेट जांच कराने की जरूरत होती है.'

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उसमें कहा गया है, 'शोपियां जिले के शोपियां तहसील बारबग (इमामसाहिब) के कानिगम में पांच मई, 2021 को ऐसी घटना हुई थी. यदि कोई व्यक्ति इस घटना के बारे में जानकारी साझा करना चाहता है तो वह 10 जून, 2021 या उससे पहले कार्यालय समय के दौरान इस कार्यालय में आ सकता है.'

(पीटीआई-भाषा)

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