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इस केस में अतीक और उसके भाई को पेशी के लिए लाया गया प्रयागराज, जानिए और कौन हैं आरोपी?

माफिया अतीक अहमद और उनके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को जेल से प्रयागराज लाया गया है. उमेश पाल को अगवा कर गवाही से रोकने के मारपीट करने और धमकाने के मामले में अतीक अहमद के भाई को कोर्ट में पेश किया जाएगा. इस मामले में कुल 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था.

Mafia Ateeq Ahmed
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Published : Mar 27, 2023, 5:46 PM IST

प्रयागराजः उमेश पाल को अगवा कर गवाही से रोकने के लिए धमकाने, मारने-पीटने के केस में मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा. प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में 28 मार्च को जब इस केस का फैसला सुनाया जाएगा, उस वक्त कोर्ट में अतीक अहमद और उसका छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के साथ ही 11 आरोपियों में से 10 आरोपी मौजूद रहेंगे. सभी आरोपियों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट के आदेश पर पुलिस गुजरात की साबरमती जेल से अतीक अहमद और बरेली जेल से अशरफ को ले आई है.

बता दें कि बसपा विधायक राजू पाल की जनवरी 2005 में हत्या कर दी गयी थी. इसके बाद इस केस में गवाही से रोकने के लिए उमेश पाल का अतीक अहमद ने अपहरण करवा लिया था. अतीक अहमद के ऊपर आरोप है कि उसने 2006 में अगवा करवाने के बाद उमेश पाल को बंद करवाकर धमकाया और पिटाई करवाई थी. इसके साथ ही गवाही देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गयी थी. उस वक्त प्रदेश में सपा की सरकार होने की वजह से उमेश पाल की तहरीर पर केस दर्ज नहीं किया गया था.

2007 में यूपी में बसपा की सरकार बनने के बाद उमेश पाल ने धूमनगंज थाने में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के साथ 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. मुकदमे में अतीक अहमद के साथ उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के खिलाफ केस दर्ज किया गया. इस केस में नामजद आरोपी अतीक अहमद (पूर्व सांसद साबरमती जेल), खालिद अजीम उर्फ अशरफ (बरेली जेल में बंद), फरहान (नैनी जेल में बंद), दिनेश पासी (जमानत पर), अधिवक्ता खान शौलत हनीफ (जमानत पर), जावेद उर्फ बज्जू (जमानत पर), आबिद प्रधान (जमानत पर), इशरार (जमानत पर), आशिक उर्फ मल्ली (जमानत पर), एजाज अख्तर (जमानत पर) और अंसार (मृतक) हैं.

11 आरोपियों पर दर्ज हैं कई संगीन धाराओं में केस
राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल को धमकाए जाने के मामले में 2007 में मुकदमा दर्ज हुआ था. उस केस में माफिया अतीक अहमद समेत सभी आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया था. मुकदमे में आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 148,149, 364 A, 341, 342, 504, 506 120बी व 7 सीएलए एक्ट के तहत घूमनगंज थाने में केस दर्ज हुआ था. 16 साल की लंबी कानूनी सुनवाई के बाद अब 23 मार्च को फैसला रिजर्व कर लिया गया था.

कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 28 मार्च की तारीख तय की थी. उसी के तहत जेल में बंद अतीक अहमद और उसके छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है. मंगलवार को कोर्ट में फैसला सुनाते समय अतीक अहमद और अशरफ को पेश किया जाएगा.

इसे भी पढ़ें-गुजरात से लाए जा रहे अतीक अहमद और भाई अशरफ के लिए नैनी जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक तैयार

प्रयागराजः उमेश पाल को अगवा कर गवाही से रोकने के लिए धमकाने, मारने-पीटने के केस में मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा. प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में 28 मार्च को जब इस केस का फैसला सुनाया जाएगा, उस वक्त कोर्ट में अतीक अहमद और उसका छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के साथ ही 11 आरोपियों में से 10 आरोपी मौजूद रहेंगे. सभी आरोपियों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट के आदेश पर पुलिस गुजरात की साबरमती जेल से अतीक अहमद और बरेली जेल से अशरफ को ले आई है.

बता दें कि बसपा विधायक राजू पाल की जनवरी 2005 में हत्या कर दी गयी थी. इसके बाद इस केस में गवाही से रोकने के लिए उमेश पाल का अतीक अहमद ने अपहरण करवा लिया था. अतीक अहमद के ऊपर आरोप है कि उसने 2006 में अगवा करवाने के बाद उमेश पाल को बंद करवाकर धमकाया और पिटाई करवाई थी. इसके साथ ही गवाही देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गयी थी. उस वक्त प्रदेश में सपा की सरकार होने की वजह से उमेश पाल की तहरीर पर केस दर्ज नहीं किया गया था.

2007 में यूपी में बसपा की सरकार बनने के बाद उमेश पाल ने धूमनगंज थाने में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के साथ 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. मुकदमे में अतीक अहमद के साथ उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के खिलाफ केस दर्ज किया गया. इस केस में नामजद आरोपी अतीक अहमद (पूर्व सांसद साबरमती जेल), खालिद अजीम उर्फ अशरफ (बरेली जेल में बंद), फरहान (नैनी जेल में बंद), दिनेश पासी (जमानत पर), अधिवक्ता खान शौलत हनीफ (जमानत पर), जावेद उर्फ बज्जू (जमानत पर), आबिद प्रधान (जमानत पर), इशरार (जमानत पर), आशिक उर्फ मल्ली (जमानत पर), एजाज अख्तर (जमानत पर) और अंसार (मृतक) हैं.

11 आरोपियों पर दर्ज हैं कई संगीन धाराओं में केस
राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल को धमकाए जाने के मामले में 2007 में मुकदमा दर्ज हुआ था. उस केस में माफिया अतीक अहमद समेत सभी आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया था. मुकदमे में आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 148,149, 364 A, 341, 342, 504, 506 120बी व 7 सीएलए एक्ट के तहत घूमनगंज थाने में केस दर्ज हुआ था. 16 साल की लंबी कानूनी सुनवाई के बाद अब 23 मार्च को फैसला रिजर्व कर लिया गया था.

कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 28 मार्च की तारीख तय की थी. उसी के तहत जेल में बंद अतीक अहमद और उसके छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है. मंगलवार को कोर्ट में फैसला सुनाते समय अतीक अहमद और अशरफ को पेश किया जाएगा.

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