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तमिलनाडु बारिश : HC की राज्य सरकार को फटकार , 'कभी पानी के लिए रोते हैं तो कभी पानी में ही मरते हैं' - madras high court

मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा है कि कभी पानी के लिए रोते हैं कभी पानी में ही मरते हैं. उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर शुक्रवार या शनिवार तक स्थिति नहीं सुधरी, तो स्वत: संज्ञान जनहित याचिका दायर की जाएगी.

तमिलनाडु बारिश
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Published : Nov 9, 2021, 3:32 PM IST

Updated : Nov 9, 2021, 3:43 PM IST

चेन्नई : तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से पांच लोगों की मौत हो गई जबकि बड़ी तादाद में लोग बेघर हुए हैं. इस बीच मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा है कि कभी पानी के लिए रोते हैं कभी पानी में ही मरते हैं.

तमिलनाडु सरकार से पूछा है कि उसने बाढ़ रोकने के लिए 2015 के बाद से क्या किया है? अदालत ने कहा है कि बारिश के दौरान शहर में बाढ़ को रोकने के पर्याप्त उपाय करने में सरकार विफल रही है.

अदालत ने राज्य में बारिश की वजह से हुए जल जमाव पर काबू नहीं पाए जाने पर स्वत: संज्ञान लिया और कार्रवाई करने की चेतावनी दी है.

बारिश की वजह से चेन्नई शहर में कम से 75 पेड़ उखड़ गए हैं. इस दौरान 16 मवेशियों की भी मौत हो गई. चेन्नई में अब तक 1,107 लोगों को 48 राहत शिविरों में रखा गया है.

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उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर शुक्रवार या शनिवार तक स्थिति नहीं सुधरी, तो स्वत: संज्ञान जनहित याचिका दायर की जाएगी. अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें तमिलनाडु सरकार को पर्याप्त चौड़ी सड़कें करने के निर्देश देने की अपील की गई थी.

Last Updated : Nov 9, 2021, 3:43 PM IST

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