चंपावत : कोरोना हमें ये दिन दिखाएगा? किसने सोचा था कि लोग लाशों को जलाने की जगह को लेकर आपस में लड़ेंगे. लेकिन लोहाघाट क्षेत्र में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब थाना प्रभारी मनीष खत्री और व्यापार मंडल के अध्यक्ष आपस में भिड़ गए.
व्यापार मंडल के अध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने कोरोना से मृत महिला के शव का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया. पुलिस ने लोहाघाट व्यापार मंडल अध्यक्ष पर कोरोना नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया है.
यह है पूरा मामला
शनिवार को थाना लोहाघाट क्षेत्र अंतर्गत मिर्तोली बाराकोट निवासी बसन्ती देवी, पत्नी कल्याण सिंह की कोरोना से निधन हो गया था. विगत दिनों कोरोना संक्रमण के कारण उनके पति लक्ष्मण राम का भी निधन हो गया था. मिर्तोली गांव व आस-पास के इलाके में पिछले कुछ दिनों में 30-35 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. इस वजह से क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.
महिला की मौत होने पर उसके बेटे के अलावा अन्य कोई भी महिला के अन्तिम संस्कार के लिए मौजूद नहीं था. इस पर महिला के पुत्र ने पुलिस से मदद मांगी, सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने ग्राम मिर्तोली में जाकर महिला के शव को कब्जे में लिया और अंतिम संस्कार के लिए रामेश्वर घाट ले जाना चाहा.
स्थानीय लोगों ने प्रशासन को अंतिम संस्कार करने से रोका
लोहाघाट, पिथौरागढ़ राजमार्ग बंद होने के चलते महिला के शव को अस्थाई रूप से बनाए गए अन्तिम संस्कार स्थल ले जाने की तैयारी की गई. लेकिन भैरव दत्त राय, अध्यक्ष व्यापार मंडल लोहाघाट निवासी चौड़ी रायनगर के नेतृत्व में क्षेत्र के 20-25 व्यक्तियों द्वारा एकत्रित होकर कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए संक्रमित महिला के शव को प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थल पर अंतिम संस्कार करने से रोका गया.
पुलिस द्वारा बार-बार कोरोना नियमों का पालन करने हेतु समझाने के बावजूद भी उनके द्वारा इसका विरोध किया गया तथा प्रशासन को महिला के शव का अंतिम संस्कार करने से रोका गया. आखिरकार पुलिस प्रशासन द्वारा महिला के शव का रिश्सेश्वर घाट पर अंतिम संस्कार किया गया.
पुलिस ने व्यापार अध्यक्ष मंडल के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज
मामले को लेकर थाना लोहाघाट पुलिस द्वारा अध्यक्ष व्यापार मंडल भैरव दत्त राय के विरुद्ध कोरोना नियमों का उल्लंघन करने, राजकार्य में बाधा डालने के आरोप में धारा 188/268/269, 51बी आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा तीन महामारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है. पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा उत्तराखंड सरकार द्वारा पारित कोरोना नियमों का उल्लंघन किया जाएगा या राजकीय कार्यों में बाधा डाला जाएगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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