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किरीट सोमैया की पत्नी ने शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ की मानहानि की शिकायत

भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने बुधवार को मुंबई की एक अदालत में शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है.

SOMAIYA
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Published : May 18, 2022, 2:54 PM IST

मुंबई: महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले में नाम आने के बाद भी भाजपा नेता किरीट सौमैया की पत्नी ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है. सेवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर अपनी शिकायत में मेधा सोमैया ने कहा कि राउत द्वारा पिछले महीने लगाए गए आरोप निराधार और पूरी तरह से मानहानिकारक हैं.

पूर्व भाजपा सांसद की पत्नी ने कहा कि वे इस साल 15 से 16 अप्रैल के बीच उन खबरों को देखकर हैरान थीं, जिनमें राउत ने उन पर और उनके पति पर कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव में 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था. आरोपियों द्वारा मीडिया को दिए गए बयान नितांत मानहानिकारक हैं. उन्होंने शिकायत में कहा कि आम जनता की नजर में मेरे चरित्र को खराब करने के लिए बयान दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें- राजीव गांधी का हत्यारा होगा रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश

मेधा सोमैया ने अदालत से राउत को एक प्रक्रिया या नोटिस जारी करने और उनके खिलाफ मानहानि के आरोपों पर कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया. जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत परिभाषित किया गया है.

मुंबई: महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले में नाम आने के बाद भी भाजपा नेता किरीट सौमैया की पत्नी ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है. सेवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर अपनी शिकायत में मेधा सोमैया ने कहा कि राउत द्वारा पिछले महीने लगाए गए आरोप निराधार और पूरी तरह से मानहानिकारक हैं.

पूर्व भाजपा सांसद की पत्नी ने कहा कि वे इस साल 15 से 16 अप्रैल के बीच उन खबरों को देखकर हैरान थीं, जिनमें राउत ने उन पर और उनके पति पर कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव में 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था. आरोपियों द्वारा मीडिया को दिए गए बयान नितांत मानहानिकारक हैं. उन्होंने शिकायत में कहा कि आम जनता की नजर में मेरे चरित्र को खराब करने के लिए बयान दिए गए हैं.

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मेधा सोमैया ने अदालत से राउत को एक प्रक्रिया या नोटिस जारी करने और उनके खिलाफ मानहानि के आरोपों पर कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया. जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत परिभाषित किया गया है.

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