इडुक्की (केरल) : छह साल के बच्चे की हत्या करने और उसकी नाबालिग बहन से रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपी सुनील कुमार को मौत की सजा सुनाई है. घटना इडुक्की जिले के अनाचल के पास अमक्कंडल में हुई थी. यह सजा इडुक्की फास्ट ट्रैक पॉक्सो अदालत ने सुनाई. इस मामले में कोर्ट ने बच्चों की मां की बहन के पति को दोषी ठहराया था. कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2021 को किए गए अपराध पर अपना फैसला सुनाया.
कोर्ट ने बालक की हत्या के आरोप में सुनील को मौत की सजा सुनाई. वहीं लड़के की 14 वर्षीय बहन का यौन उत्पीड़न करने के लिए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उसके बाद उसकी सजा पर अमल होगा. वहीं अन्य मामलों में आजीवन कारावास की सजा हुई है. अन्य मामलों में आजीवन कारावास की सजा हुई है जो 92 साल तक चल सकती है. इडुक्की फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज टीजी वर्गीस ने यह भी आदेश दिया है कि अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो उन्हें 11 साल और जेल में रहना होगा.
मामले में 73 गवाहों से पूछताछ की गई. इस महीने की 20 तारीख को कोर्ट ने आरोपी को इस मामले में दोषी पाया. इडुक्की वेल्लाथुवल पुलिस द्वारा जांच किए गए मामले में डेढ़ साल बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया. मामले में दोषी पाए गए व्यक्ति पर आरोप है कि उसने तीन अक्तूबर 2021 की रात को पीड़ित की मां और दादी पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था. आरोपी ने वारदात के दिन घर में सो रही छह साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या करने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल किया था. वहीं बच्चे की दादी और मां पर भी हमला किया गया. इसके बाद बच्चे की 14 वर्षीय बहन के साथ बलात्कार किया था.
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