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केरल में अपनी बेटी की हत्या के दोषी व्यक्ति को उम्रकैद की सजा - आजीवन कारावास

Vaiga murder case: केरल की कोच्चि के एक विशेष कोर्ट ने बेटी की हत्या करने के दोषी करार दिए व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई है. आरोपी ने सजा सुनाने के साथ ही उस पर जुर्माना लगाया है. Victims father Sanu Mohan,Kerala Kochi,life imprisonment

Kerala man found guilty of murdering daughter
केरल में अपनी बेटी की हत्या के दोषी व्यक्ति को उम्रकैद की सजा
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By IANS

Published : Dec 27, 2023, 7:52 PM IST

कोच्चि : केरल के कोच्चि में एक विशेष अदालत ने दो साल पहले अपनी बेटी की हत्या करने के दोषी व्यक्ति को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अपनी 10 वर्षीय बेटी वैगा की मार्च 2021 में हत्या करने के दोषी सानू मोहन को आजीवन कारावास की सजा दी गई. एर्नाकुलम की विशेष अदालत के न्यायाधीश के. सोमन ने मोहन पर 1.70 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

इसके अतिरिक्त, मोहन को अपहरण, नशा जैसे आरोपों और किशोर न्याय अधिनियम के तहत 28 साल कैद की सजा सुनाई गई. 28 साल के सश्रम कारावास की सजा पूरी करने के बाद उसकी आजीवन कारावास की सजा शुरू होगी. कर्नाटक में 18 अप्रैल, 2021 को गिरफ्तार मोहन ने अपराध कबूल करते हुए खुलासा किया कि उसने अपनी बेटी की हत्या के बाद खुद की जान लेने की योजना बनाई थी.

यह दुखद घटना तब सामने आई जब मोहन और वैगा, दोनों 20 मार्च, 2021 की रात अपने आवास से लापता हो गए. इससे पहले मोहन ने अपनी पत्नी को एक रिश्तेदार के घर भेज दिया था. इस घटना के दो दिन बाद वैगा का शव मंजुम्मेल के पास मुत्तर नदी में पाया गया.

हालांकि पुलिस ने तुरंत अपनी जांच शुरू कर दी, लेकिन मोहन गायब हो गया. पुलिस को कुछ सीसीटीव फुटेज मिले जिसमें वो अपनी गाड़ी में केरल सीमा पार करते हुए देखा गया. लगभग पांच सप्ताह तक मोहन दक्षिण भारत के कुछ राज्यों और गोवा में छुपा रहा. बाद में अप्रैल में उसे कर्नाटक से पकड़ा गया. उसने स्वीकार किया कि उसने यह अपराध इसलिए किया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी इस दुनिया में रहे, क्योंकि वो सब कुछ गवां चुका था. मुंबई में उसका व्यापार फेल हो गया था और उस पर भारी कर्ज था.

ये भी पढ़ें- बेटे की गवाही ने दिलाई पिता को उम्रकैद, मासूम के सामने ही ससुर पर किए थे चाकू से 16 वार

कोच्चि : केरल के कोच्चि में एक विशेष अदालत ने दो साल पहले अपनी बेटी की हत्या करने के दोषी व्यक्ति को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अपनी 10 वर्षीय बेटी वैगा की मार्च 2021 में हत्या करने के दोषी सानू मोहन को आजीवन कारावास की सजा दी गई. एर्नाकुलम की विशेष अदालत के न्यायाधीश के. सोमन ने मोहन पर 1.70 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

इसके अतिरिक्त, मोहन को अपहरण, नशा जैसे आरोपों और किशोर न्याय अधिनियम के तहत 28 साल कैद की सजा सुनाई गई. 28 साल के सश्रम कारावास की सजा पूरी करने के बाद उसकी आजीवन कारावास की सजा शुरू होगी. कर्नाटक में 18 अप्रैल, 2021 को गिरफ्तार मोहन ने अपराध कबूल करते हुए खुलासा किया कि उसने अपनी बेटी की हत्या के बाद खुद की जान लेने की योजना बनाई थी.

यह दुखद घटना तब सामने आई जब मोहन और वैगा, दोनों 20 मार्च, 2021 की रात अपने आवास से लापता हो गए. इससे पहले मोहन ने अपनी पत्नी को एक रिश्तेदार के घर भेज दिया था. इस घटना के दो दिन बाद वैगा का शव मंजुम्मेल के पास मुत्तर नदी में पाया गया.

हालांकि पुलिस ने तुरंत अपनी जांच शुरू कर दी, लेकिन मोहन गायब हो गया. पुलिस को कुछ सीसीटीव फुटेज मिले जिसमें वो अपनी गाड़ी में केरल सीमा पार करते हुए देखा गया. लगभग पांच सप्ताह तक मोहन दक्षिण भारत के कुछ राज्यों और गोवा में छुपा रहा. बाद में अप्रैल में उसे कर्नाटक से पकड़ा गया. उसने स्वीकार किया कि उसने यह अपराध इसलिए किया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी इस दुनिया में रहे, क्योंकि वो सब कुछ गवां चुका था. मुंबई में उसका व्यापार फेल हो गया था और उस पर भारी कर्ज था.

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