ETV Bharat / bharat

ओमीक्रोन के कारण विदेश में फंसे दूल्हे को ऑनलाइन शादी की मंजूरी : हाइकोर्ट

author img

By

Published : Dec 23, 2021, 4:32 PM IST

केरल में एक शादी ओमीक्रोन के कारण नहीं हो पाई. दरअसल लड़का विदेश में पढ़ाई कर रहा है और तय हो चुकी शादी के लिए भारत आने वाला था लेकिन ओमीक्रोन की पाबंदियों के कारण नहीं आ पाया. जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया, जिसके बाद कोर्ट ने ऑनलाइन शादी की मंजूरी दे दी है.

ओमीक्रोन बना शादी में रोड़ा
ओमीक्रोन बना शादी में रोड़ा

कोच्चि : कोरोना वायरस का ओमीक्रोन वेरिएंट (COVID-19 variant Omicron) इन दिनों दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है. दुनियाभर के 80 से ज्यादा देशों में फैल चुके इस वेरिएंट के कारण कई देशों में पाबंदियां भी लगी हुई हैं. ऐसी ही पाबंदी की वजह से केरल के वकील जोड़े की शादी टल गई (Omicron creates hurdle in lawyer couple wedding), जिसके बाद केरल हाइकोर्ट ने ऑनलाइन शादी करने की इजाजत (Kerala HC allows online marriage) दी है.

ओमीक्रोन बना शादी में रोड़ा

केरल की 25 साल की रिंटू थॉमस (Rintu Thomas) की शादी 23 दिसंबर को अनंत कृष्णन हरिकुमारन नायर (Anantha Krishnan Harikumaran Nair) से होनी थी. दोनों पेशे से वकील हैं और अनंत कृष्णन उच्च शिक्षा के लिए यूके में है. अनंत ने शादी के लिए 22 दिसंबर की टिकट भी करवा ली थी लेकिन उससे पहले ही दुनियाभर में ओमीक्रोन के मामले बढ़ने लगे. ब्रिटेन में भी ओमीक्रोन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं जिसे देखते हुए वहां कई पाबंदिया लगाई गई हैं. जिसके कारण अनंत कृष्णन अपनी शादी के लिए भारत नहीं आ पाए. इस तरह ओमीक्रोन केरल के इस वकील जोड़े की शादी (kerala lawyer couple wedding) में रोड़ा बन गया.

कोर्ट पहुंचा मामला

ऐसे में रिंटू थॉमस ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट ने केरल सरकार और मैरिज ऑफिसर को निर्देश दिया है कि रिंटू थॉमस और अनंत कृष्णन की ऑनलाइन शादी करवाई जाए.

थॉमस की याचिका के मुताबिक उन्होंने स्पेशल मैरेज एक्ट के तहत शादी से 30 दिन पहले नोटिस भी दिया था. इस कपल को राहत देते हुए जस्टिस एन नागरेश ने कहा, 'महामारी के दौरान मैरेज ऑफिसर के सामने शादी के लिए शख्स उपस्थित नहीं हो सकता तो हाईकोर्ट शादी के लिए ऑनलाइन अनुष्ठान की इजाजत देती है' अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता, अन्य पार्टियों और उनके मंगेतर को राहत ना देने की कोई वजह नहीं है.

कोर्ट का निर्देश

अदालत ने मैरेज ऑफिसर को निर्दश दिया कि ऑनलाइन शादी का अनुष्ठान करवाएं या शादी को रजिस्टर करें. इसमें कहा गया है कि मैरेज ऑफिसर शादी की तारीख और समय तय करेंगे और इसके बारे में उन लोगों को पहले से सूचना दे दी जाएगी. इसके अलावा कोर्ट ने शादी के पंजीकरण को देखते हुए निर्देश दिया कि गवाह शारीरिक रूप से अधिकारी के सामने उपस्थित होंगे और ऑनलाइन जुड़े लोगों की पहचान करेंगे.

ये भी पढ़ें: टीकाकरण प्रमाण पत्र के बिना वेतन नहीं: पंजाब सरकार ने कर्मचारियों से कहा

कोच्चि : कोरोना वायरस का ओमीक्रोन वेरिएंट (COVID-19 variant Omicron) इन दिनों दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है. दुनियाभर के 80 से ज्यादा देशों में फैल चुके इस वेरिएंट के कारण कई देशों में पाबंदियां भी लगी हुई हैं. ऐसी ही पाबंदी की वजह से केरल के वकील जोड़े की शादी टल गई (Omicron creates hurdle in lawyer couple wedding), जिसके बाद केरल हाइकोर्ट ने ऑनलाइन शादी करने की इजाजत (Kerala HC allows online marriage) दी है.

ओमीक्रोन बना शादी में रोड़ा

केरल की 25 साल की रिंटू थॉमस (Rintu Thomas) की शादी 23 दिसंबर को अनंत कृष्णन हरिकुमारन नायर (Anantha Krishnan Harikumaran Nair) से होनी थी. दोनों पेशे से वकील हैं और अनंत कृष्णन उच्च शिक्षा के लिए यूके में है. अनंत ने शादी के लिए 22 दिसंबर की टिकट भी करवा ली थी लेकिन उससे पहले ही दुनियाभर में ओमीक्रोन के मामले बढ़ने लगे. ब्रिटेन में भी ओमीक्रोन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं जिसे देखते हुए वहां कई पाबंदिया लगाई गई हैं. जिसके कारण अनंत कृष्णन अपनी शादी के लिए भारत नहीं आ पाए. इस तरह ओमीक्रोन केरल के इस वकील जोड़े की शादी (kerala lawyer couple wedding) में रोड़ा बन गया.

कोर्ट पहुंचा मामला

ऐसे में रिंटू थॉमस ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट ने केरल सरकार और मैरिज ऑफिसर को निर्देश दिया है कि रिंटू थॉमस और अनंत कृष्णन की ऑनलाइन शादी करवाई जाए.

थॉमस की याचिका के मुताबिक उन्होंने स्पेशल मैरेज एक्ट के तहत शादी से 30 दिन पहले नोटिस भी दिया था. इस कपल को राहत देते हुए जस्टिस एन नागरेश ने कहा, 'महामारी के दौरान मैरेज ऑफिसर के सामने शादी के लिए शख्स उपस्थित नहीं हो सकता तो हाईकोर्ट शादी के लिए ऑनलाइन अनुष्ठान की इजाजत देती है' अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता, अन्य पार्टियों और उनके मंगेतर को राहत ना देने की कोई वजह नहीं है.

कोर्ट का निर्देश

अदालत ने मैरेज ऑफिसर को निर्दश दिया कि ऑनलाइन शादी का अनुष्ठान करवाएं या शादी को रजिस्टर करें. इसमें कहा गया है कि मैरेज ऑफिसर शादी की तारीख और समय तय करेंगे और इसके बारे में उन लोगों को पहले से सूचना दे दी जाएगी. इसके अलावा कोर्ट ने शादी के पंजीकरण को देखते हुए निर्देश दिया कि गवाह शारीरिक रूप से अधिकारी के सामने उपस्थित होंगे और ऑनलाइन जुड़े लोगों की पहचान करेंगे.

ये भी पढ़ें: टीकाकरण प्रमाण पत्र के बिना वेतन नहीं: पंजाब सरकार ने कर्मचारियों से कहा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.