कोच्चि: इसरो जासूसी मामले में केरल हाईकोर्ट ने नंबी नारायणन और सीबीआई के जांच अधिकारियों को नोटिस भेजने देने का आदेश दिया है. उच्च न्यायालय ने केरल पुलिस की विशेष शाखा के पहले जांच अधिकारी एस विजयन द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका पर विचार कर रहा था. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इसरो जासूसी मामले की जांच करने वाले सीबीआई अधिकारियों और नंबी नारायणन के बीच भूमि सौदे हुए थे.
केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. बाबू ने याचिका स्वीकार कर ली और नंबी नारायणन और सीबीआई जांच अधिकारियों को नोटिस भेजने का निर्देश दिया. इससे पहले सेवानिवृत्त केरल पुलिस अधिकारी एस. विजयन ने इसी याचिका के साथ तिरुवनंतपुरम में सीबीआई की विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था लेकिन याचिका खारिज कर दी गई.
मुख्य आरोप यह है कि नंबी नारायणन और राजेंद्रनाथ कौल जो सीबीआई के संयुक्त निदेशक थे, और केवी हरिवत्सरम, जो तत्कालीन डीवाईएसपी थे के बीच एक भूमि सौदा हुआ था. केंद्र सरकार, सीबीआई, नांबी नारायणन और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस दिया जाएगा. याचिका में जमीन लेनदेन से संबंधित पावर ऑफ अटॉर्नी समेत दस्तावेज संलग्न किये गये हैं.
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बता दें कि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर न्यायालय ने पूर्व में कहा था कि उन्हें हिरासत में लेकर उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया. यह मामला 1994 में सामने आया था. देश के अंतरिक्ष काय्रक्रम से जुड़े कुछ गोपनीय दस्तावेज दो दूसरे देशों को सौंपने के आरोप लगाए गए थे. केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान वैज्ञानिक को गिरफ्तार कर लिया गया था.