ETV Bharat / bharat

ISRO espionage case: केरल HC का इसरो जासूसी मामले में नंबी नारायणन और CBI अधिकारियों को नोटिस - केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने इसरो जासूसी मामले में नंबी नारायणन और सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ नोटिस देने का आदेश दिया है.

Kerala HC ISRO espionage case
केरल HC का इसरो जासूसी मामले में नंबी नारायणन और सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 16, 2023, 2:20 PM IST

कोच्चि: इसरो जासूसी मामले में केरल हाईकोर्ट ने नंबी नारायणन और सीबीआई के जांच अधिकारियों को नोटिस भेजने देने का आदेश दिया है. उच्च न्यायालय ने केरल पुलिस की विशेष शाखा के पहले जांच अधिकारी एस विजयन द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका पर विचार कर रहा था. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इसरो जासूसी मामले की जांच करने वाले सीबीआई अधिकारियों और नंबी नारायणन के बीच भूमि सौदे हुए थे.

केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. बाबू ने याचिका स्वीकार कर ली और नंबी नारायणन और सीबीआई जांच अधिकारियों को नोटिस भेजने का निर्देश दिया. इससे पहले सेवानिवृत्त केरल पुलिस अधिकारी एस. विजयन ने इसी याचिका के साथ तिरुवनंतपुरम में सीबीआई की विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था लेकिन याचिका खारिज कर दी गई.

मुख्य आरोप यह है कि नंबी नारायणन और राजेंद्रनाथ कौल जो सीबीआई के संयुक्त निदेशक थे, और केवी हरिवत्सरम, जो तत्कालीन डीवाईएसपी थे के बीच एक भूमि सौदा हुआ था. केंद्र सरकार, सीबीआई, नांबी नारायणन और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस दिया जाएगा. याचिका में जमीन लेनदेन से संबंधित पावर ऑफ अटॉर्नी समेत दस्तावेज संलग्न किये गये हैं.

ये भी पढ़ें- इसरो जासूसी मामला : उच्चतम न्यायालय अगले सप्ताह करेगा मामले में सुनवाई

बता दें कि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर न्यायालय ने पूर्व में कहा था कि उन्हें हिरासत में लेकर उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया. यह मामला 1994 में सामने आया था. देश के अंतरिक्ष काय्रक्रम से जुड़े कुछ गोपनीय दस्तावेज दो दूसरे देशों को सौंपने के आरोप लगाए गए थे. केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान वैज्ञानिक को गिरफ्तार कर लिया गया था.

कोच्चि: इसरो जासूसी मामले में केरल हाईकोर्ट ने नंबी नारायणन और सीबीआई के जांच अधिकारियों को नोटिस भेजने देने का आदेश दिया है. उच्च न्यायालय ने केरल पुलिस की विशेष शाखा के पहले जांच अधिकारी एस विजयन द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका पर विचार कर रहा था. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इसरो जासूसी मामले की जांच करने वाले सीबीआई अधिकारियों और नंबी नारायणन के बीच भूमि सौदे हुए थे.

केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. बाबू ने याचिका स्वीकार कर ली और नंबी नारायणन और सीबीआई जांच अधिकारियों को नोटिस भेजने का निर्देश दिया. इससे पहले सेवानिवृत्त केरल पुलिस अधिकारी एस. विजयन ने इसी याचिका के साथ तिरुवनंतपुरम में सीबीआई की विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था लेकिन याचिका खारिज कर दी गई.

मुख्य आरोप यह है कि नंबी नारायणन और राजेंद्रनाथ कौल जो सीबीआई के संयुक्त निदेशक थे, और केवी हरिवत्सरम, जो तत्कालीन डीवाईएसपी थे के बीच एक भूमि सौदा हुआ था. केंद्र सरकार, सीबीआई, नांबी नारायणन और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस दिया जाएगा. याचिका में जमीन लेनदेन से संबंधित पावर ऑफ अटॉर्नी समेत दस्तावेज संलग्न किये गये हैं.

ये भी पढ़ें- इसरो जासूसी मामला : उच्चतम न्यायालय अगले सप्ताह करेगा मामले में सुनवाई

बता दें कि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर न्यायालय ने पूर्व में कहा था कि उन्हें हिरासत में लेकर उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया. यह मामला 1994 में सामने आया था. देश के अंतरिक्ष काय्रक्रम से जुड़े कुछ गोपनीय दस्तावेज दो दूसरे देशों को सौंपने के आरोप लगाए गए थे. केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान वैज्ञानिक को गिरफ्तार कर लिया गया था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.