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छात्रा की हत्या के आरोपी को केरल की अदालत ने ठहराया दोषी, दोहरे आजीवन कारावास की सजा

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 11, 2024, 5:47 PM IST

Double Life Imprisonment, Kerala Crime News, केरल के एर्नाकुलम में एक सत्र न्यायालय ने एक छात्रा की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है. अदालत ने दोषी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह हत्या कांड साल 2018 का है.

Double life imprisonment for murder accused
हत्या के दोषी को दोहरा आजीवन कारावास

एर्नाकुलम: केरल के एर्नाकुलम में परवूर अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने एर्नाकुलम जिले में वाजाकुलम की मूल निवासी डिग्री छात्रा निमिषा थम्पी (22) की हत्या के लिए प्रवासी श्रमिक को दोषी ठहराया है. जानाकरी के अनुसार दोषी की पहचान मुर्शिदाबाद के मूल निवासी बीजू मोल्ला (44) के तौर पर हुई है. सत्र न्यायालय ने हत्या के दोषी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

जानकारी के अनुसार जज वी ज्योति ने हत्या के दोषी पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया है. आपको बता दें कि अदालत ने बीजू मोल्ला को डकैती के दौरान एक कॉलेज छात्र की हत्या का दोषी पाया. यह घटना 30 जुलाई, 2018 को एर्नाकुलम जिले के वाजाकुलम में हुई थी.

दोषी बीजू ने निमिषा थम्बी की गला काटकर हत्या कर दी थी, जब उसने उसे अपनी चाची से सोने की चेन छीनने से रोकने की कोशिश की थी. इतना ही नहीं बीजू ने उसके चाचा इलियास को भी घायल कर दिया था. निमिषा थम्बी मारमपल्ली एमईएस कॉलेज में बीबीए की छात्रा थी. घटना के बाद यह मामला थडियिटपराम्बु पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई थी.

जिला अपराध शाखा (एर्नाकुलम ग्रामीण) ने जांच पूरी की और दोषी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया. दोषी बीजू के खिलाफ मुख्य आरोप हत्या, हत्या का प्रयास, हथियारों का इस्तेमाल कर डकैती और अतिक्रमण करने का था. करीब 40 गवाहों को सुनने के बाद 9 जनवरी को कोर्ट ने बीजू को हत्या के मामले में दोषी पाया.

एर्नाकुलम: केरल के एर्नाकुलम में परवूर अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने एर्नाकुलम जिले में वाजाकुलम की मूल निवासी डिग्री छात्रा निमिषा थम्पी (22) की हत्या के लिए प्रवासी श्रमिक को दोषी ठहराया है. जानाकरी के अनुसार दोषी की पहचान मुर्शिदाबाद के मूल निवासी बीजू मोल्ला (44) के तौर पर हुई है. सत्र न्यायालय ने हत्या के दोषी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

जानकारी के अनुसार जज वी ज्योति ने हत्या के दोषी पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया है. आपको बता दें कि अदालत ने बीजू मोल्ला को डकैती के दौरान एक कॉलेज छात्र की हत्या का दोषी पाया. यह घटना 30 जुलाई, 2018 को एर्नाकुलम जिले के वाजाकुलम में हुई थी.

दोषी बीजू ने निमिषा थम्बी की गला काटकर हत्या कर दी थी, जब उसने उसे अपनी चाची से सोने की चेन छीनने से रोकने की कोशिश की थी. इतना ही नहीं बीजू ने उसके चाचा इलियास को भी घायल कर दिया था. निमिषा थम्बी मारमपल्ली एमईएस कॉलेज में बीबीए की छात्रा थी. घटना के बाद यह मामला थडियिटपराम्बु पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई थी.

जिला अपराध शाखा (एर्नाकुलम ग्रामीण) ने जांच पूरी की और दोषी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया. दोषी बीजू के खिलाफ मुख्य आरोप हत्या, हत्या का प्रयास, हथियारों का इस्तेमाल कर डकैती और अतिक्रमण करने का था. करीब 40 गवाहों को सुनने के बाद 9 जनवरी को कोर्ट ने बीजू को हत्या के मामले में दोषी पाया.

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