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बिरियानी में निकला कांच का टुकड़ा अब देना होगा इतना मुआवजा - kerala court

केरल में एक होटल के खाने में कांच का टुकड़ा निकला. ग्राहक ने शिकायत की तो होटल मालिक ने कहा ये मामूली बात है. अब होटल मालिक को 10000 रुपये हर्जाना देना होगा. पढ़ें पूरी खबर.

बिरियानी
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Published : Aug 3, 2021, 7:04 PM IST

पथनामथिट्टा : अक्सर हम लोग अकेले या परिवार के साथ होटल-रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं या फिर खाना घर मंगाते हैं. कई बार खाने में काकरोच, मक्खी, बाल या अन्य चीजें निकलती हैं और हम उसे नहीं खाते, लेकिन भुगतान पूरा कर देते हैं. यहां तक कि होटल या रेस्टोरेंट से शिकायत भी नहीं करते. लेकिन केरल में ऐसा मामला सामने आया जब एक व्यक्ति के खाने में कांच का टूकडा निकला. शिकायत के बावजूद होटल मालिक ने ये कह दिया कि ये कोई बड़ा मामला नहीं. होटल मालिक को अब 10 हजार रुपये हर्जाना के तौर देना पड़ेगा.

दरअसल मामला 2017 का है जब कोन्नी वाकायार कुलथुंगल हाउस के शैलेश ओमन (shailesh Oommen) परिवार को लेकर तिरुवल्ला (thiruvalla) में होटल एलीट कॉन्टिनेंटल (hotel elite continental) पहुंचे. उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया. उन्होंने खाने का स्वाद लेना शुरू ही किया था कि दर्द से चीख उठे. दरअसल जो बिरियानी (biriyani) वह खा रहे थे उसमें कांच का टुकड़ा था जो उन्हें चुभ गया. शैलेश ओमन ने इसकी शिकायत होटल मालिक से की. शैलेश ने कहा कि अस्पताल में उनका इलाज करा दिया जाए. होटल मालिक ने कहा ये मामूली चोट है, इलाज की जरूरत नहीं.

शैलेश ओमान ने इस पर होटल एलीट कॉन्टिनेंटल के खिलाफ मामला दर्ज कराया. उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Consumer Disputes Redressal Commission) ने मामले में अब फैसला सुनाया है.

पढ़ें- फ्री में बिरयानी मंगाने पर फंसी महिला पुलिस अफसर

आयोग ने होटल मालिक को आदेश दिया है कि वह ग्राहक को 10,000 रुपये का मुआवजा दे. साथ हो कोर्ट केस करने में जो खर्च हुआ उसके लिए 2000 रुपये अलग से भुगतान करे. आयोग के अध्यक्ष बेबीचन वेचूचिरा, सदस्य एन. शाजिता बीवी और निषाद थनप्पन ने फैसला सुनाया.

पथनामथिट्टा : अक्सर हम लोग अकेले या परिवार के साथ होटल-रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं या फिर खाना घर मंगाते हैं. कई बार खाने में काकरोच, मक्खी, बाल या अन्य चीजें निकलती हैं और हम उसे नहीं खाते, लेकिन भुगतान पूरा कर देते हैं. यहां तक कि होटल या रेस्टोरेंट से शिकायत भी नहीं करते. लेकिन केरल में ऐसा मामला सामने आया जब एक व्यक्ति के खाने में कांच का टूकडा निकला. शिकायत के बावजूद होटल मालिक ने ये कह दिया कि ये कोई बड़ा मामला नहीं. होटल मालिक को अब 10 हजार रुपये हर्जाना के तौर देना पड़ेगा.

दरअसल मामला 2017 का है जब कोन्नी वाकायार कुलथुंगल हाउस के शैलेश ओमन (shailesh Oommen) परिवार को लेकर तिरुवल्ला (thiruvalla) में होटल एलीट कॉन्टिनेंटल (hotel elite continental) पहुंचे. उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया. उन्होंने खाने का स्वाद लेना शुरू ही किया था कि दर्द से चीख उठे. दरअसल जो बिरियानी (biriyani) वह खा रहे थे उसमें कांच का टुकड़ा था जो उन्हें चुभ गया. शैलेश ओमन ने इसकी शिकायत होटल मालिक से की. शैलेश ने कहा कि अस्पताल में उनका इलाज करा दिया जाए. होटल मालिक ने कहा ये मामूली चोट है, इलाज की जरूरत नहीं.

शैलेश ओमान ने इस पर होटल एलीट कॉन्टिनेंटल के खिलाफ मामला दर्ज कराया. उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Consumer Disputes Redressal Commission) ने मामले में अब फैसला सुनाया है.

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आयोग ने होटल मालिक को आदेश दिया है कि वह ग्राहक को 10,000 रुपये का मुआवजा दे. साथ हो कोर्ट केस करने में जो खर्च हुआ उसके लिए 2000 रुपये अलग से भुगतान करे. आयोग के अध्यक्ष बेबीचन वेचूचिरा, सदस्य एन. शाजिता बीवी और निषाद थनप्पन ने फैसला सुनाया.

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