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कर्नाटक में 25 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल, जानें क्या हैं नियम - काेराेना गाइडलाइन का पालन

काेराेना संक्रमण के मामलाें में आई गिरावट काे देखते हुए अब विभिन्न राज्याें में स्कूल खाेले जा रहे हैं. ऐसे में कर्नाटक सरकार ने भी 25 अक्टूबर से स्कूल खाेलने का फैसला किया है. हालांकि काेराेना गाइडलाइन का पालन अनिवार्य हाेगा.

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Published : Oct 18, 2021, 7:54 PM IST

बेंगलुरु : कर्नाटक सरकार ने 25 अक्टूबर से स्कूल खाेलने का फैसला किया है. इसके तहत स्कूलाें में 1 से 5 तक की कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया है. कोविड दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए स्कूल शुरू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

छात्रों को कक्षाओं में उपस्थिति के लिए माता-पिता की अनुमति अनिवार्य है. ऑफलाइन कक्षाओं के तहत प्रत्येक कक्षा में केवल 50 प्रतिशत छात्रों को ही अनुमति दी जाएगी.

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री बी.सी. नागेश ने इस बात की पुष्टि की है. हालांकि, मंत्री ने कहा कि एलकेजी (लोअर किंडरगार्टन) और यूकेजी (अपर किंडरगार्टन) के बच्चों के लिए स्कूल फिर से खोलने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

इन नियमाें का करना हाेगा पालन

इन प्राथमिक कक्षाओं के लिए स्कूल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू होंगे.

शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए कक्षाएं ली जाएंगी और कक्षाओं को दैनिक आधार पर सैनिटाइज किया जाएगा.

सभी कक्षाओं के लिए शिक्षकों का पूरी तरह टीकाकरण जरूरी है.

छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने के लिए अपने माता-पिता से सहमति पत्र ले जाना होगा.

जो छात्र शारीरिक कक्षाओं में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उनके लिए स्कूली शिक्षा का ऑनलाइन मोड जारी रहेगा.

50 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाते समय फेस शील्ड का उपयोग करना होगा.

स्कूल के टॉयलेट को रोजाना 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल से कीटाणुरहित किया जाएगा.

पढ़ें : लॉकडाउन के बाद स्कूल वापसी : बच्चों में बढ़ रही 'व्यग्रता', अभिभावक व शिक्षक ऐसे संभालें

बेंगलुरु : कर्नाटक सरकार ने 25 अक्टूबर से स्कूल खाेलने का फैसला किया है. इसके तहत स्कूलाें में 1 से 5 तक की कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया है. कोविड दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए स्कूल शुरू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

छात्रों को कक्षाओं में उपस्थिति के लिए माता-पिता की अनुमति अनिवार्य है. ऑफलाइन कक्षाओं के तहत प्रत्येक कक्षा में केवल 50 प्रतिशत छात्रों को ही अनुमति दी जाएगी.

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री बी.सी. नागेश ने इस बात की पुष्टि की है. हालांकि, मंत्री ने कहा कि एलकेजी (लोअर किंडरगार्टन) और यूकेजी (अपर किंडरगार्टन) के बच्चों के लिए स्कूल फिर से खोलने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

इन नियमाें का करना हाेगा पालन

इन प्राथमिक कक्षाओं के लिए स्कूल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू होंगे.

शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए कक्षाएं ली जाएंगी और कक्षाओं को दैनिक आधार पर सैनिटाइज किया जाएगा.

सभी कक्षाओं के लिए शिक्षकों का पूरी तरह टीकाकरण जरूरी है.

छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने के लिए अपने माता-पिता से सहमति पत्र ले जाना होगा.

जो छात्र शारीरिक कक्षाओं में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उनके लिए स्कूली शिक्षा का ऑनलाइन मोड जारी रहेगा.

50 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाते समय फेस शील्ड का उपयोग करना होगा.

स्कूल के टॉयलेट को रोजाना 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल से कीटाणुरहित किया जाएगा.

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