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हिजाब विवाद गहराता देख बोम्मई सरकार का स्कूल-कॉलेज बंद करने का फरमान, जानिये क्या है पूरा मामला - विरोध का वीडियो आया सामने

कर्नाटक में हिजाब विवाद (Hijab controversy in Karnataka) हिंसक हो गया. मामला कोर्ट में होने के बावजूद कई जगह हिंसक प्रदर्शन सामने आए हैं. कई जगह अतिरिक्त बल तैनात किया गया है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि संविधान क्या कहता है. कुरान में हिजाब को लेकर क्या मान्यता है. जानकारों और धर्मगुरुओं की इस मुद्दे पर क्या राय है. एक रिपोर्ट.

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कर्नाटक में हिजाब विवाद
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Published : Feb 8, 2022, 5:10 PM IST

Updated : Feb 8, 2022, 10:20 PM IST

हैदराबाद : कर्नाटक में मंगलवार को हिजाब विवाद हिंसक हो गया. राज्य में प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पथराव और लाठीचार्ज की घटनाएं सामने आईं. पथराव में कई छात्र घायल हो गए. छात्रों के विरोध के दौरान पथराव की घटनाओं की सूचना मिलने पर कर्नाटक पुलिस ने लाठीचार्ज किया. शिवमोग्गा में बापूजीनगर गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज के आसपास के इलाकों से भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाईं. शिवमोग्गा में धारा 144 लागू कर दी गई है. यहां अतिरिक्त बल तैनात किया गया है. एहतियातन सरकार ने तीन दिनों के लिए सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया है.

विरोध का वीडियो आया सामने

छात्रा का विरोध
कर्नाटक में मॉड्या केएक कॉलेज का वीडियो सामने आया है जिसमें छात्रों के एक भगवा-पहने समूह को हिजाबी पहने एक छात्रा का विरोध करते दिखाया गया है. वायरल वीडियो में मुस्लिम छात्र और भगवा पहने समूह के बीच टकराव को दिखाया गया है रिपोर्ट्स के मुताबिक, वीडियो मांड्या प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज का है. हिजाब पहने लड़की कॉलेज परिसर में अपना दोपहिया वाहन पार्क करती है. जैसे ही वह इमारत की ओर बढ़ती है, उसका सामना 'जय श्री राम' के नारे लगाने वाले झुंड से होता है. जवाब में लड़की 'अल्लाह हू-अकबर' चिल्लाती है.

दरअसल कॉलेजों में यूनिफॉर्म के साथ हिजाब (मुस्लिम महिलाओं द्वारा सार्वजनिक रूप से पहना जाने वाला सिर ढंकना) पहनने के मुद्दे ने कर्नाटक राज्य में शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाली धार्मिक प्रथाओं को लेकर एक तीखी बहस छेड़ दी है. हालांकि वर्तमान में यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट ने इस मामले की तह में जाने के लिए कुरान की कॉपी मंगाई है .ऐसे में जानना जरूरी है कि हिजाब को लेकर क्या मान्यता है और उसके पक्ष और विरोध में लोगों की राय है.

क्या है विवाद
कर्नाटक में हिजाब विवाद की कई घटनाएं सामने आई हैं. मुस्लिम छात्राओं को हिजाब में कॉलेजों या कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है. कुछ हिंदू छात्र हिजाब के जवाब में भगवा शॉल पहनकर शैक्षणिक संस्थानों में आ रहे हैं. यह मुद्दा जनवरी में उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय से शुरू हुआ था. यहां छह छात्राएं निर्धारित ड्रेस कोड का उल्लंघन कर हिजाब पहनकर कक्षाओं में आई थीं. इसके बाद इसी तरह के मामले कुंडापुर और बिंदूर के कुछ अन्य कॉलेजों से भी आए. कर्नाटक के उडुपी के गवर्नमेंट गर्ल्स प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में छह छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देने के विवाद ने राज्य के शिक्षा मंत्री बी.सी. नागेश ने इसे एक 'राजनीतिक' कदम करार दिया और पूछा कि क्या शिक्षण संस्थान धार्मिक केंद्रों में बदल गए हैं. कुल मिलाकर मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है. कई जगह तनाव देखते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने स्कूल-कॉलेज तीन दिन के लिए बंद करने के आदेश दिए हैं.

धर्मिक मान्यता पर कोर्ट ने ये किया सवाल
कुरान की बात की जाए तो उसकी आयतों में, हिजाब शब्द का अर्थ एक परदा है. मामला हाई कोर्ट में है इसलिए कोर्ट ने भी पूछा कि कुरान का कौन सा पृष्ठ कहता है कि हिजाब अनिवार्य है. जज ने कोर्ट के पुस्तकालय से कुरान की एक प्रति भी मांगी. इसने याचिकाकर्ता से यह समझने के लिए पवित्र पुस्तक में से पढ़ने के लिए भी कहा कि ऐसा कहां कहा गया है. पीठ ने यह भी पूछा कि क्या सभी परंपराएं मौलिक प्रथाएं ही हैं और उनका अधिकार क्षेत्र क्या है.

पीठ ने यह भी पूछा कि क्या उन्हें सभी जगहों पर एक्सरसाइज (अभ्यास) करना होगा. इसने एक समय सरकार से सवाल किया कि वे दो महीने के लिए हिजाब की अनुमति क्यों नहीं दे सकते और समस्या क्या है?
इस बीच, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सरकार केवल उन मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है जो धर्म के अनुसार मौलिक नहीं हैं. सरकार उन चीजों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती जो मौलिक हैं.
याचिकाकर्ता ने दलील देते हुए कहा, सरकार को मामले में उदारता दिखानी चाहिए. मामले को धर्मनिरपेक्षता के आधार पर तय नहीं किया जा सकता. सरकार को वर्दी के रंग के हिसाब से हिजाब पहनने की अनुमति देनी चाहिए. अनुमति लेनी होगी. परीक्षा समाप्त होने तक अनुमति देनी होगी. इसके बाद वे मामले पर फैसला ले सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना भावनात्मक मुद्दा नहीं बनना चाहिए.

संविधान में क्या, कोर्ट के ये फैसले भी हैं नजीर

संविधान का अनुच्छेद 25 (1) अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र रूप से अधिकार की गारंटी देता है. जिसका अर्थ है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि इस स्वतंत्रता का प्रयोग करने में कोई हस्तक्षेप या बाधा नहीं है. हालांकि, सभी मौलिक अधिकारों की तरह, राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य राज्य हितों के आधार पर अधिकार को प्रतिबंधित कर सकता है. वर्षों से सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित करने के लिए यह पाया है कि किन धार्मिक प्रथाओं को संवैधानिक रूप से संरक्षित किया जा सकता है और क्या अनदेखा किया जा सकता है. 1954 में, सुप्रीम कोर्ट ने शिरूर मठ मामले में कहा था कि 'धर्म' शब्द में एक धर्म के लिए 'अभिन्न' सभी अनुष्ठानों और प्रथाओं को शामिल किया जाएगा.

'व्यक्तिगत अधिकार को लागू करने की मांग नहीं कर सकते'

चूंकि बात हिजाब की है ऐसे में केरल उच्च न्यायालय के दो फैसले का जिक्र करना जरूरी है. 2015 में दो याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें अखिल भारतीय प्री-मेडिकल प्रवेश के लिए ड्रेस कोड के नुस्खे को चुनौती दी गई थी, जिसमें 'आधी आस्तीन वाले हल्के कपड़े, जिसमें बड़े बटन, ब्रोच / बैज, फूल आदि नहीं थे' पहनने का प्रावधान था. केंद्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) का तर्क था कि ऐसे कपड़ों के भीतर वस्तुओं को छुपाकर अनुचित तरीकों का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा. केरल एचसी ने सीबीएसई को उन छात्रों की जांच के लिए अतिरिक्त उपाय करने का निर्देश दिया जो अपने धार्मिक रिवाज के अनुसार पोशाक पहनना चाहते हैं.

हालांकि एक अन्य मामले में, एक स्कूल द्वारा निर्धारित वर्दी के मुद्दे पर केरल उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अलग तरीके से फैसला सुनाया. एक पिता चाहते थे कि उनकी बेटियां सिर पर स्कार्फ और पूरी बाजू की शर्ट पहनें. स्कूल ने हेडस्कार्फ़ की अनुमति देने से इनकार कर दिया. मामला कोर्ट पहुंचा. न्यायमूर्ति मोहम्मद मुस्ताक ने कहा, 'याचिकाकर्ता संस्था के व्यापक अधिकार के खिलाफ अपने व्यक्तिगत अधिकार को लागू करने की मांग नहीं कर सकते.

क्या कहते हैं जानकार और मौलवी
इस मुद्दे पर जानकारों के साथ-साथ छात्र भी बंटे हुए हैं. जो लोग इसके पक्ष में हैं, उनका कहना है कि कक्षाओं में ड्रेस कोड में आस्था या धर्म का संकेत नहीं होना चाहिए क्योंकि यह छात्रों और शिक्षकों के बीच अवरोध पैदा करता है. हिजाब पहनने का समर्थन करने वालों का कहना है कि हिजाब को दुपट्टे की तरह लेना चाहिए. हिजाब का रंग काला है और यह धार्मिक प्रतीक नहीं हो सकता क्योंकि इस्लाम की पहचान हरे रंग से की जाती है. हिजाब को शुद्धता के प्रतीक के रूप में माना जाना चाहिए.

बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी एकेडमिक काउंसिल के सदस्य और प्रिंसिपल विद्या संस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के सतीश एम बेजजिहली ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को जाति, रंग, धर्म से रहित होना चाहिए. छात्र पढ़ाई के लिए स्कूल आते हैं. विचारों में मतभेद हो सकता है लेकिन व्यक्तियों के बीच मतभेद नहीं होना चाहिए.

हालांकि, मैसूर विश्वविद्यालय में मनासा गंगोत्री में कला संकाय के डीन प्रोफेसर मुजफ्फर असदी ने समझाया कि ड्रेस कोड शालीनता के बारे में है. हमें हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए जैसे साड़ी, पंजाबी पोशाक की अनुमति है. हिजाब को एक हेडस्कार्फ के रूप में माना जा सकता है और यह वर्दी को नहीं छिपाएगा. उनकी राय के बाद ये जानना जरूरी है कि सिखों को क्या अधिकार मिले हैं. सिखों के कृपाण की बात की जाए तो उन्हें संविधान के अनुच्छेद-25 में धार्मिक प्रतीक स्वरूप कृपाण धारण करने का अधिकार दिया गया है. यहां तक की कोर्ट परिसर में भी वह कृपाण ले जा सकते हैं. कनाडा सहित अमेरिका व यूके की अदालतों ने भी सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार दिया है.

वहीं, समाज के धर्म गुरुओं ने हिजाब पर प्रतिबंध की निंदा की है. मौलवियों के राष्ट्रीय निकाय - मजलिस-ए-उलेमा-ए-हिंद (एमयूएच) के महासचिव मौलाना कल्बे जवाद और अन्य मौलवियों ने इसे संविधान विरोधी और अल्पसंख्यक अधिकारों के खिलाफ करार देते हुए आदेश को रद्द करने की मांग की है. समूह ने सामूहिक रूप से कहा कि हिजाब न तो स्वभाव से प्रतिबंधात्मक था और न ही उनकी शिक्षा में बाधा था.

सियासत भी तेज
मामला धार्मिक है तो राजनीतिक पार्टियां भी बयानबाजी से बाज नहीं आ रही हैं. मामला सदन में भी उठ रहा है. राज्यसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक सांसद फौजिया खान ने कहा है कि कर्नाटक में महिलाओं को यह चुनने की अनुमति नहीं है कि उन्हें क्या पहनना है. उन्होंने कहा कि 'मैं क्या खाती हूं, क्या पहनती हूं, जिसे मैं प्यार करती हूं, ये सब सरकार द्वारा तय किया जाता है. संविधान में निर्धारित स्वतंत्रता कहां है?'

इससे पहले कर्नाटक के भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने भी हिजाब को लेकर बयान देकर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया कि शरिया कानूनों की वकालत करने वालों को विभाजन के दौरान बने एक अलग राष्ट्र (पाकिस्तान) में चले जाना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा, अगर आप हिजाब, बुर्का, पारंपरिक मुस्लिम पैंट पहनना चाहते हैं, तो उन्हें पहनें और मदरसों में जाएं. यदि आप (मुसलमान) अपनी मर्जी के अनुसार सब कुछ चाहते हैं, तो आपको 1947 में अलग हुए दूसरे देश में जाना चाहिए था. चूंकि आपने यहीं रहना चुना है, तो फिर आपको देश की संस्कृति का सम्मान करना होगा.'

वहीं, श्रीराम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने कहा कि कक्षा में हिजाब पहनने पर जोर देना उनकी आतंकवादी मानसिकता को दर्शाता है और उन्हें स्कूलों से बाहर कर दिया जाना चाहिए.

पढ़ें- Karnataka Hijab Row: छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश की अनुमति, अलग कक्षाओं में बैठाया गया

हालांकि कर्नाटक में छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर उठे विवाद के बीच राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म पर सर्कुलर जारी कर अपने पहले के रुख को दोहराते हुए साफ कहा कि सभी सरकारी स्कूलों को राज्य सरकार द्वारा घोषित ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए. अगले साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में देखना है कि सरकार का अंत तक क्या रुख रहता है.

पढ़ें- कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुनवाई: हाई कोर्ट की दो टूक- 'भावना से नहीं हम कानून से चलेंगे'

पढ़ें: हिजाब विवाद : कर्नाटक के CM ने की मामले को तूल नहीं देने की अपील

(एजेंसी इनपुट के साथ)

हैदराबाद : कर्नाटक में मंगलवार को हिजाब विवाद हिंसक हो गया. राज्य में प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पथराव और लाठीचार्ज की घटनाएं सामने आईं. पथराव में कई छात्र घायल हो गए. छात्रों के विरोध के दौरान पथराव की घटनाओं की सूचना मिलने पर कर्नाटक पुलिस ने लाठीचार्ज किया. शिवमोग्गा में बापूजीनगर गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज के आसपास के इलाकों से भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाईं. शिवमोग्गा में धारा 144 लागू कर दी गई है. यहां अतिरिक्त बल तैनात किया गया है. एहतियातन सरकार ने तीन दिनों के लिए सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया है.

विरोध का वीडियो आया सामने

छात्रा का विरोध
कर्नाटक में मॉड्या केएक कॉलेज का वीडियो सामने आया है जिसमें छात्रों के एक भगवा-पहने समूह को हिजाबी पहने एक छात्रा का विरोध करते दिखाया गया है. वायरल वीडियो में मुस्लिम छात्र और भगवा पहने समूह के बीच टकराव को दिखाया गया है रिपोर्ट्स के मुताबिक, वीडियो मांड्या प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज का है. हिजाब पहने लड़की कॉलेज परिसर में अपना दोपहिया वाहन पार्क करती है. जैसे ही वह इमारत की ओर बढ़ती है, उसका सामना 'जय श्री राम' के नारे लगाने वाले झुंड से होता है. जवाब में लड़की 'अल्लाह हू-अकबर' चिल्लाती है.

दरअसल कॉलेजों में यूनिफॉर्म के साथ हिजाब (मुस्लिम महिलाओं द्वारा सार्वजनिक रूप से पहना जाने वाला सिर ढंकना) पहनने के मुद्दे ने कर्नाटक राज्य में शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाली धार्मिक प्रथाओं को लेकर एक तीखी बहस छेड़ दी है. हालांकि वर्तमान में यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट ने इस मामले की तह में जाने के लिए कुरान की कॉपी मंगाई है .ऐसे में जानना जरूरी है कि हिजाब को लेकर क्या मान्यता है और उसके पक्ष और विरोध में लोगों की राय है.

क्या है विवाद
कर्नाटक में हिजाब विवाद की कई घटनाएं सामने आई हैं. मुस्लिम छात्राओं को हिजाब में कॉलेजों या कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है. कुछ हिंदू छात्र हिजाब के जवाब में भगवा शॉल पहनकर शैक्षणिक संस्थानों में आ रहे हैं. यह मुद्दा जनवरी में उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय से शुरू हुआ था. यहां छह छात्राएं निर्धारित ड्रेस कोड का उल्लंघन कर हिजाब पहनकर कक्षाओं में आई थीं. इसके बाद इसी तरह के मामले कुंडापुर और बिंदूर के कुछ अन्य कॉलेजों से भी आए. कर्नाटक के उडुपी के गवर्नमेंट गर्ल्स प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में छह छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देने के विवाद ने राज्य के शिक्षा मंत्री बी.सी. नागेश ने इसे एक 'राजनीतिक' कदम करार दिया और पूछा कि क्या शिक्षण संस्थान धार्मिक केंद्रों में बदल गए हैं. कुल मिलाकर मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है. कई जगह तनाव देखते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने स्कूल-कॉलेज तीन दिन के लिए बंद करने के आदेश दिए हैं.

धर्मिक मान्यता पर कोर्ट ने ये किया सवाल
कुरान की बात की जाए तो उसकी आयतों में, हिजाब शब्द का अर्थ एक परदा है. मामला हाई कोर्ट में है इसलिए कोर्ट ने भी पूछा कि कुरान का कौन सा पृष्ठ कहता है कि हिजाब अनिवार्य है. जज ने कोर्ट के पुस्तकालय से कुरान की एक प्रति भी मांगी. इसने याचिकाकर्ता से यह समझने के लिए पवित्र पुस्तक में से पढ़ने के लिए भी कहा कि ऐसा कहां कहा गया है. पीठ ने यह भी पूछा कि क्या सभी परंपराएं मौलिक प्रथाएं ही हैं और उनका अधिकार क्षेत्र क्या है.

पीठ ने यह भी पूछा कि क्या उन्हें सभी जगहों पर एक्सरसाइज (अभ्यास) करना होगा. इसने एक समय सरकार से सवाल किया कि वे दो महीने के लिए हिजाब की अनुमति क्यों नहीं दे सकते और समस्या क्या है?
इस बीच, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सरकार केवल उन मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है जो धर्म के अनुसार मौलिक नहीं हैं. सरकार उन चीजों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती जो मौलिक हैं.
याचिकाकर्ता ने दलील देते हुए कहा, सरकार को मामले में उदारता दिखानी चाहिए. मामले को धर्मनिरपेक्षता के आधार पर तय नहीं किया जा सकता. सरकार को वर्दी के रंग के हिसाब से हिजाब पहनने की अनुमति देनी चाहिए. अनुमति लेनी होगी. परीक्षा समाप्त होने तक अनुमति देनी होगी. इसके बाद वे मामले पर फैसला ले सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना भावनात्मक मुद्दा नहीं बनना चाहिए.

संविधान में क्या, कोर्ट के ये फैसले भी हैं नजीर

संविधान का अनुच्छेद 25 (1) अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र रूप से अधिकार की गारंटी देता है. जिसका अर्थ है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि इस स्वतंत्रता का प्रयोग करने में कोई हस्तक्षेप या बाधा नहीं है. हालांकि, सभी मौलिक अधिकारों की तरह, राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य राज्य हितों के आधार पर अधिकार को प्रतिबंधित कर सकता है. वर्षों से सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित करने के लिए यह पाया है कि किन धार्मिक प्रथाओं को संवैधानिक रूप से संरक्षित किया जा सकता है और क्या अनदेखा किया जा सकता है. 1954 में, सुप्रीम कोर्ट ने शिरूर मठ मामले में कहा था कि 'धर्म' शब्द में एक धर्म के लिए 'अभिन्न' सभी अनुष्ठानों और प्रथाओं को शामिल किया जाएगा.

'व्यक्तिगत अधिकार को लागू करने की मांग नहीं कर सकते'

चूंकि बात हिजाब की है ऐसे में केरल उच्च न्यायालय के दो फैसले का जिक्र करना जरूरी है. 2015 में दो याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें अखिल भारतीय प्री-मेडिकल प्रवेश के लिए ड्रेस कोड के नुस्खे को चुनौती दी गई थी, जिसमें 'आधी आस्तीन वाले हल्के कपड़े, जिसमें बड़े बटन, ब्रोच / बैज, फूल आदि नहीं थे' पहनने का प्रावधान था. केंद्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) का तर्क था कि ऐसे कपड़ों के भीतर वस्तुओं को छुपाकर अनुचित तरीकों का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा. केरल एचसी ने सीबीएसई को उन छात्रों की जांच के लिए अतिरिक्त उपाय करने का निर्देश दिया जो अपने धार्मिक रिवाज के अनुसार पोशाक पहनना चाहते हैं.

हालांकि एक अन्य मामले में, एक स्कूल द्वारा निर्धारित वर्दी के मुद्दे पर केरल उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अलग तरीके से फैसला सुनाया. एक पिता चाहते थे कि उनकी बेटियां सिर पर स्कार्फ और पूरी बाजू की शर्ट पहनें. स्कूल ने हेडस्कार्फ़ की अनुमति देने से इनकार कर दिया. मामला कोर्ट पहुंचा. न्यायमूर्ति मोहम्मद मुस्ताक ने कहा, 'याचिकाकर्ता संस्था के व्यापक अधिकार के खिलाफ अपने व्यक्तिगत अधिकार को लागू करने की मांग नहीं कर सकते.

क्या कहते हैं जानकार और मौलवी
इस मुद्दे पर जानकारों के साथ-साथ छात्र भी बंटे हुए हैं. जो लोग इसके पक्ष में हैं, उनका कहना है कि कक्षाओं में ड्रेस कोड में आस्था या धर्म का संकेत नहीं होना चाहिए क्योंकि यह छात्रों और शिक्षकों के बीच अवरोध पैदा करता है. हिजाब पहनने का समर्थन करने वालों का कहना है कि हिजाब को दुपट्टे की तरह लेना चाहिए. हिजाब का रंग काला है और यह धार्मिक प्रतीक नहीं हो सकता क्योंकि इस्लाम की पहचान हरे रंग से की जाती है. हिजाब को शुद्धता के प्रतीक के रूप में माना जाना चाहिए.

बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी एकेडमिक काउंसिल के सदस्य और प्रिंसिपल विद्या संस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के सतीश एम बेजजिहली ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को जाति, रंग, धर्म से रहित होना चाहिए. छात्र पढ़ाई के लिए स्कूल आते हैं. विचारों में मतभेद हो सकता है लेकिन व्यक्तियों के बीच मतभेद नहीं होना चाहिए.

हालांकि, मैसूर विश्वविद्यालय में मनासा गंगोत्री में कला संकाय के डीन प्रोफेसर मुजफ्फर असदी ने समझाया कि ड्रेस कोड शालीनता के बारे में है. हमें हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए जैसे साड़ी, पंजाबी पोशाक की अनुमति है. हिजाब को एक हेडस्कार्फ के रूप में माना जा सकता है और यह वर्दी को नहीं छिपाएगा. उनकी राय के बाद ये जानना जरूरी है कि सिखों को क्या अधिकार मिले हैं. सिखों के कृपाण की बात की जाए तो उन्हें संविधान के अनुच्छेद-25 में धार्मिक प्रतीक स्वरूप कृपाण धारण करने का अधिकार दिया गया है. यहां तक की कोर्ट परिसर में भी वह कृपाण ले जा सकते हैं. कनाडा सहित अमेरिका व यूके की अदालतों ने भी सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार दिया है.

वहीं, समाज के धर्म गुरुओं ने हिजाब पर प्रतिबंध की निंदा की है. मौलवियों के राष्ट्रीय निकाय - मजलिस-ए-उलेमा-ए-हिंद (एमयूएच) के महासचिव मौलाना कल्बे जवाद और अन्य मौलवियों ने इसे संविधान विरोधी और अल्पसंख्यक अधिकारों के खिलाफ करार देते हुए आदेश को रद्द करने की मांग की है. समूह ने सामूहिक रूप से कहा कि हिजाब न तो स्वभाव से प्रतिबंधात्मक था और न ही उनकी शिक्षा में बाधा था.

सियासत भी तेज
मामला धार्मिक है तो राजनीतिक पार्टियां भी बयानबाजी से बाज नहीं आ रही हैं. मामला सदन में भी उठ रहा है. राज्यसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक सांसद फौजिया खान ने कहा है कि कर्नाटक में महिलाओं को यह चुनने की अनुमति नहीं है कि उन्हें क्या पहनना है. उन्होंने कहा कि 'मैं क्या खाती हूं, क्या पहनती हूं, जिसे मैं प्यार करती हूं, ये सब सरकार द्वारा तय किया जाता है. संविधान में निर्धारित स्वतंत्रता कहां है?'

इससे पहले कर्नाटक के भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने भी हिजाब को लेकर बयान देकर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया कि शरिया कानूनों की वकालत करने वालों को विभाजन के दौरान बने एक अलग राष्ट्र (पाकिस्तान) में चले जाना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा, अगर आप हिजाब, बुर्का, पारंपरिक मुस्लिम पैंट पहनना चाहते हैं, तो उन्हें पहनें और मदरसों में जाएं. यदि आप (मुसलमान) अपनी मर्जी के अनुसार सब कुछ चाहते हैं, तो आपको 1947 में अलग हुए दूसरे देश में जाना चाहिए था. चूंकि आपने यहीं रहना चुना है, तो फिर आपको देश की संस्कृति का सम्मान करना होगा.'

वहीं, श्रीराम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने कहा कि कक्षा में हिजाब पहनने पर जोर देना उनकी आतंकवादी मानसिकता को दर्शाता है और उन्हें स्कूलों से बाहर कर दिया जाना चाहिए.

पढ़ें- Karnataka Hijab Row: छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश की अनुमति, अलग कक्षाओं में बैठाया गया

हालांकि कर्नाटक में छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर उठे विवाद के बीच राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म पर सर्कुलर जारी कर अपने पहले के रुख को दोहराते हुए साफ कहा कि सभी सरकारी स्कूलों को राज्य सरकार द्वारा घोषित ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए. अगले साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में देखना है कि सरकार का अंत तक क्या रुख रहता है.

पढ़ें- कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुनवाई: हाई कोर्ट की दो टूक- 'भावना से नहीं हम कानून से चलेंगे'

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(एजेंसी इनपुट के साथ)

Last Updated : Feb 8, 2022, 10:20 PM IST
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