बेंगलुरु : कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka HC) ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की उस याचिका की (DK Shivakumar Plea Dismissed) सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है. शिवकुमार ने इस मामले को रद्द करने और कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रूख किया था. उच्च न्यायालय इस याचिका की सुनवाई से इनकार करने के साथ जांच पर लगी रोक भी हटा दी. जस्टिस के नटराजन की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को ये फैसला सुनाया. गौरतलब है कि सीबीआई ने 2020 में आय से अधिक संपत्ति मामले (Disproportionate Asset Case) में डीके शिवकुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था.
जानकारी के मुताबिक, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को झटका देते हुए उच्च न्यायालय ने सीबीआई की कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी. अदालत ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच पर जारी स्थगनादेश भी हटा दिया. न्यायमूर्ति के नटराजन की अध्यक्षता वाली कर्नाटक उच्च न्यायालय की पीठ ने सीबीआई को तीन महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया. इस घटनाक्रम को शिवकुमार के लिए एक गंभीर झटका माना जा रहा है, जो राज्य में विपक्षी दलों भाजपा और जद (एस) पर आक्रामक रूप से हमला कर रहे हैं.
बता दें कि सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) और 13 (1) ई के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था. इसमें आरोप लगाया गया है कि शिवकुमार ने 2018 और 2023 के बीच अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। शिवकुमार ने मामले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी. उच्च न्यायालय ने पहले मामले पर स्थगन जारी किया था और स्थगन आदेश को कई बार बढ़ाया था. सूत्रों के मुताबिक, अब सीबीआई शिवकुमार की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर कोर्ट का रुख करेगी.