हैदराबाद: केंद्रीय चुनाव आयोग ने कर्नाटक सरकार की ओर से तेलंगाना में की गई घोषणाओं पर नाराजगी जताई है. चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव के दौरान पड़ोसी राज्य में विज्ञापन जारी करना चुनाव नियमों का उल्लंघन होता है. इस संबंध में चुनाव आयोग ने कर्नाटक CS को पत्र लिखकर मंगलवार शाम 5 बजे से पहले स्पष्टीकरण देने को कहा है और साथ ही विज्ञापन बंद करने का आदेश दिया गया है.
पत्र में पूछा गया है कि घोषणाएं जारी करने के लिए संबंधित सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. चुनाव के दौरान तेलंगाना में विज्ञापन देने के बारे में भाजपा और बीआरएस नेताओं की शिकायतों के बाद, चुनाव आयोग ने उपरोक्त प्रतिक्रिया दी.
पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और बीआरएस ने केंद्रीय चुनाव आयोग से शिकायत की है कि तेलंगाना में कर्नाटक सरकार की योजनाओं से जुड़ी घोषणाएं आ रही हैं. भाजपा नेताओं ने अंग्रेजी और स्थानीय मीडिया घरानों के लिए कर्नाटक सरकार की घोषणाओं की कड़ी निंदा की. इसके बाद चुनाव आयोग के पास एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए.
केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पार्टी नेता सुधांशु त्रिवेदी और ओम पाठक ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और चुनाव नियमों का उल्लंघन किया है. बाद में भूपेन्द्र यादव ने मीडिया से कहा कि कर्नाटक सरकार पिछले कुछ दिनों से तेलंगाना के अंग्रेजी और क्षेत्रीय मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कर रही है.
इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दूसरे राज्य में चुनाव को प्रभावित करने के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल कर रही है. ओम पाठक ने ऐसे मुद्दों पर स्पष्ट संदेश देने के लिए सख्त कदम उठाने का अनुरोध किया. चुनाव आयोग ने कर्नाटक सीएस को लिखे पत्र में कहा कि कर्नाटक सरकार ने तेलंगाना में विज्ञापन देने के लिए कोई अनुमति नहीं ली है.