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Karnataka Assembly Election 2023: सीएम बोम्मई के राजनीतिक सचिव के खिलाफ एफआईआर, आचार संहिता का उल्लंघन कर की जनसभा

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू की गई है. हाल में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के राजनीतिक सचिव एमपी रेणुकाचार्य ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए एक जनसभा की, जिसके चलते उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

MP Renukacharya, Political Secretary to Chief Minister Basavaraj Bommai
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के राजनीतिक सचिव एमपी रेणुकाचार्य
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Published : Apr 7, 2023, 3:10 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में एक जनसभा आयोजित करने के लिए होनाली निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक रेणुकाचार्य के खिलाफ हाईग्राउंड स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. विधायक रेणुकाचार्य और बैठक के आयोजक संतोष कुमार के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन कर जनसभा आयोजित करने के आरोप में चुनाव अधिकारियों की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

विधायक रेणुकाचार्य 2 अप्रैल की दोपहर शहर के गुरुराजा कल्याण मंडपम में कार्यकर्ताओं और बेंगलुरू में रह रहे अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित कर रहे थे. जनसभा के दौरान मौके पर पहुंचे चुनाव अधिकारियों ने विधायक का भाषण बीच में ही रोक दिया. निरीक्षण के दौरान पता चला कि संतोष कुमार के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था और लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई थी.

चुनाव अधिकारी विजय कुमार की ओर से आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत पर विधायक रेणुकाचार्य और कार्यक्रम आयोजक संतोष कुमार के खिलाफ हाईग्राउंड थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. प्राथमिकी के अनुसार, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के राजनीतिक सचिव एमपी रेणुकाचार्य पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171ई, 171आई के तहत मामला दर्ज किया गया है.

एफआईआर में लिखा गया कि 'शिकायतकर्ता और उनकी टीम गुरुराज कल्याण मंतपा के अंदर गई और दावणगेरे जिले के होनाली विधानसभा क्षेत्र के संबंध में मतदाताओं की एक बैठक देखी, जहां रेणुकाचार्य स्थानीय रूप से मौजूद थे. यह पाया गया कि लगभग 250 मतदाताओं को संगठित किया गया था और वे उक्त निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनाव अभियान चला रहे थे.'

एफआईआर में आगे कहा गया कि फिर उन्होंने प्रतिभागियों के लिए भोजन कक्ष में भोजन की व्यवस्था की और फिर हमने शिवाजीनगर के रिटर्निंग अधिकारी श्री बसवराजू को सूचित किया कि उन्हें उक्त बैठक आयोजित करने के लिए चुनाव अधिकारियों से अनुमति नहीं मिली है. बैठक में बोल रहे होन्नाली विधानसभा क्षेत्र के विधायक रेणुकाचार्य से पुलिस ने रिटर्निंग ऑफिसर की मदद से बात की. लागू आचार संहिता के बारे में दर्शकों को सूचित करने के बाद भी उन्होंने कई बार भाषण रोकने के लिए कहा, फिर भी उन्होंने बोलना जारी रखा.'

पढ़ें: Karnataka Polls 2023: 9 अप्रैल को होने वाली बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय करेगी बीजेपी

आरोप है कि रेणुकाचार्य ने अन्य लोगों के साथ मिलकर बैठक के आयोजन और भोजन आदि की व्यवस्था के लिए चुनाव अधिकारी से अनुमति लिए बिना अवैध रूप से मतदाता सभा का आयोजन कर आचार संहिता का उल्लंघन किया.

बेंगलुरु: कर्नाटक में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में एक जनसभा आयोजित करने के लिए होनाली निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक रेणुकाचार्य के खिलाफ हाईग्राउंड स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. विधायक रेणुकाचार्य और बैठक के आयोजक संतोष कुमार के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन कर जनसभा आयोजित करने के आरोप में चुनाव अधिकारियों की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

विधायक रेणुकाचार्य 2 अप्रैल की दोपहर शहर के गुरुराजा कल्याण मंडपम में कार्यकर्ताओं और बेंगलुरू में रह रहे अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित कर रहे थे. जनसभा के दौरान मौके पर पहुंचे चुनाव अधिकारियों ने विधायक का भाषण बीच में ही रोक दिया. निरीक्षण के दौरान पता चला कि संतोष कुमार के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था और लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई थी.

चुनाव अधिकारी विजय कुमार की ओर से आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत पर विधायक रेणुकाचार्य और कार्यक्रम आयोजक संतोष कुमार के खिलाफ हाईग्राउंड थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. प्राथमिकी के अनुसार, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के राजनीतिक सचिव एमपी रेणुकाचार्य पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171ई, 171आई के तहत मामला दर्ज किया गया है.

एफआईआर में लिखा गया कि 'शिकायतकर्ता और उनकी टीम गुरुराज कल्याण मंतपा के अंदर गई और दावणगेरे जिले के होनाली विधानसभा क्षेत्र के संबंध में मतदाताओं की एक बैठक देखी, जहां रेणुकाचार्य स्थानीय रूप से मौजूद थे. यह पाया गया कि लगभग 250 मतदाताओं को संगठित किया गया था और वे उक्त निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनाव अभियान चला रहे थे.'

एफआईआर में आगे कहा गया कि फिर उन्होंने प्रतिभागियों के लिए भोजन कक्ष में भोजन की व्यवस्था की और फिर हमने शिवाजीनगर के रिटर्निंग अधिकारी श्री बसवराजू को सूचित किया कि उन्हें उक्त बैठक आयोजित करने के लिए चुनाव अधिकारियों से अनुमति नहीं मिली है. बैठक में बोल रहे होन्नाली विधानसभा क्षेत्र के विधायक रेणुकाचार्य से पुलिस ने रिटर्निंग ऑफिसर की मदद से बात की. लागू आचार संहिता के बारे में दर्शकों को सूचित करने के बाद भी उन्होंने कई बार भाषण रोकने के लिए कहा, फिर भी उन्होंने बोलना जारी रखा.'

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आरोप है कि रेणुकाचार्य ने अन्य लोगों के साथ मिलकर बैठक के आयोजन और भोजन आदि की व्यवस्था के लिए चुनाव अधिकारी से अनुमति लिए बिना अवैध रूप से मतदाता सभा का आयोजन कर आचार संहिता का उल्लंघन किया.

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