ग्वालियर: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Union Minister Jyotiraditya Scindia) के राज्यसभा सांसद के रूप में निर्वाचन को चुनौती देने वाले मामले में हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं. ये नोटिस 3 सांसदों और एक पूर्व विधायक को जारी किए गए हैं. सिंधिया को निर्वाचन को चुनौती देने वाली यह याचिका पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह ने दाखिल की थी.
कांग्रेस नेता गोविंद सिंह की याचिका पर जिन 3 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी और पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया का नाम शामिल है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में डॉ गोविंद सिंह ने याचिका लगाई थी. जिसमें राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्वाचन को चुनौती दी गयी थी.
कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने याचिका में आरोप लगाया गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा के निर्वाचन के दौरान दाखिल किए गए नामांकन पत्र में कुछ तथ्य छिपाए हैं. इसी को आधार बनाते हुए सिंधिया के निर्वाचन को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा भी था, लेकिन अब वह कांग्रेस में नहीं हैं और भाजपा से राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं. अपने नामांकन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस मामले को छुपाया है, जो नियमों का साफ उल्लंघन है.
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कहा कि ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का राज्यसभा निर्वाचन शून्य घोषित किया जाना चाहिए. इस याचिका को हाईकोर्ट ने ग्वालियर बेंच को ट्रांसफर किया है. जिस पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किए हैं. गोविंद सिंह ने इस पूरे मामले में उम्मीद जताई है कि कोर्ट ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा चुनाव को शून्य घोषित करेगा.