बदायूं: सोशल मीडिया पर सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) पर अभद्र टिप्पणी करने वाले एक किशोर को किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) ने शनिवार को अनोखी सज़ा सुनाई. सज़ा के तहत अब किशोर को 15 दिन गोशाला और 15 दिन किसी सार्वजनिक स्थल पर सफाई करनी होगी.
कुछ दिन पहले इस किशोर ने सोशल मीडिया पर सीएम योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उसका दोष सिद्ध होने पर किशोर न्याय बोर्ड (जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड) ने उसकी पहली गलती मानते हुए और सुधरने का एक और मौका देते हुए आईटी की धारा 67 के तहत अनोखी सज़ा दी.
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किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट आंचल अधाना, न्यायिक सदस्यगण प्रमिला गुप्ता और अरविंद कुमार गुप्ता ने किशोर की स्वच्छता अभियान में सहभागिता कराते हुए 15 दिन तक किसी सार्वजनिक स्थल पर तथा 15 दिन गोशाला में सेवा में योगदान देने का आदेश दिया. शनिवार को दिया गया यह आदेश दोष सिद्ध किशोरी-किशोरियों को त्वरित न्याय के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सामुदायिक सेवा करवाने के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है. लोगों ने भी बोर्ड के इस आदेश की सराहना की.
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