ETV Bharat / bharat

पत्रकार गौरी लंकेश हत्या मामले में कर्नाटक सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के आरोपी के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (KCOCA) के तहत आरोप खारिज किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. शीर्ष अदालत गौरी लंकेश की बहन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट
author img

By

Published : Jun 29, 2021, 6:59 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस गौरी लंकेश की बहन की याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया.

गौरी लंकेश की बहन ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें एक आरोपी के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (KCOCA) के तहत आरोपों को खारिज किया गया है.
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. गौरी लंकेश की 2017 में उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई थी.

कविता लंकेश ने ये दी दलील
कविता लंकेश ने अदालत के समक्ष दलील दी कि 'आरोपी ने केसीओसीए के तहत आरोपों को खारिज करने के लिए हाई कोर्ट से जमानत मांगी थी, हालांकि जांच से संकेत मिलता है कि आरोपी हत्यारों को आश्रय देने में शामिल था और उसने अपराध को अंजाम दिया था.'

पढ़ें- कर्नाटक : दो साल की बच्ची का नाम 'इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में दर्ज, जानें क्या है खूबी

कोर्ट ने मामले पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई 15 जुलाई को होगी.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस गौरी लंकेश की बहन की याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया.

गौरी लंकेश की बहन ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें एक आरोपी के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (KCOCA) के तहत आरोपों को खारिज किया गया है.
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. गौरी लंकेश की 2017 में उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई थी.

कविता लंकेश ने ये दी दलील
कविता लंकेश ने अदालत के समक्ष दलील दी कि 'आरोपी ने केसीओसीए के तहत आरोपों को खारिज करने के लिए हाई कोर्ट से जमानत मांगी थी, हालांकि जांच से संकेत मिलता है कि आरोपी हत्यारों को आश्रय देने में शामिल था और उसने अपराध को अंजाम दिया था.'

पढ़ें- कर्नाटक : दो साल की बच्ची का नाम 'इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में दर्ज, जानें क्या है खूबी

कोर्ट ने मामले पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई 15 जुलाई को होगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.