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जयललिता के आवास 'वेद निलायम' को स्मारक बनाने की AIADMK की अपील हाइकोर्ट में मंजूर - जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के आवास 'वेद निलायम' को स्मारक बनाने के मामले में मद्रास हाइकोर्ट ने एआईएडीएमके को अपील की मंजूरी दे दी है. आखिर क्या है जयललिता के आवास के अधिग्रहण का मामला, जानने के लिए पढ़िये पूरी ख़बर

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Published : Dec 15, 2021, 4:09 PM IST

चेन्नई: मद्रास हाइकोर्ट ने AIADMK को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयललिता (J. Jayalalithaa) के आवास 'वेद निलायम' को स्मारक में बदलने के लिए अपील करने की अनुमति दे दी है.

दरअसल मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि चेन्नई के पोएस गार्डन स्थित जे. जयललिता के आवास 'वेद निलायम' को (Veda Nilayam) को स्मारक में नहीं बदला जाएगा. तमिलनाडु के पूर्व कानून मंत्री और जयललिता मेमोरियल फाउंडेशन के सदस्य सीवी षणमुगन ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति मांगी थी.

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि वेद निलायम को स्मारक में नहीं बदला जाएगा
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि वेद निलायम को स्मारक में नहीं बदला जाएगा

एआईएडीएमके ने माना कि सत्ताधारी ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की है क्योंकि राज्य में सरकार बदल चुकी है. इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में एआईडीएमके की हार हुई है जबकि डीएमके की 10 साल बाद सत्ता में वापसी हुई है.

गौरतलब है कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता के आवास वेद निलायम को पूर्व की AIADMK सरकार ने स्मारक में बदल दिया था. जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार (Deepa Jayakumar) और उनके भाई दीपक ने सरकार द्वारा बंगले के अधिग्रहण को चुनौती दी थी. बीती 24 नवंबर को मद्रास हाइकोर्ट ने जयललिता के वेद निलायम को अधिग्रहित करने के आदेश को रद्द करते हुए इसे कानूनी वारिसों को सौंपने का आदेश दिया था. इसके बाद जिला प्रशासन ने जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार को चाबियां सौंपी थीं.

दीपा और दीपक ने कहा कि "याचिकाकर्ता को अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं है. मामला सुनवाई के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि चाबियां पहले ही सौंपी जा चुकी हैं और घर पर कब्जा ले लिया गया है.

दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद मद्रास हाइकोर्ट ने एआईएडीएमके को वेद निलायम के अधिग्रहण को रद्द करने के आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति दे दी.

ये भी पढ़ें: Veda Nilayam विवाद : मद्रास हाईकोर्ट ने कहा- पूर्व सीएम जयललिता का घर नहीं बनेगा स्मारक

चेन्नई: मद्रास हाइकोर्ट ने AIADMK को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयललिता (J. Jayalalithaa) के आवास 'वेद निलायम' को स्मारक में बदलने के लिए अपील करने की अनुमति दे दी है.

दरअसल मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि चेन्नई के पोएस गार्डन स्थित जे. जयललिता के आवास 'वेद निलायम' को (Veda Nilayam) को स्मारक में नहीं बदला जाएगा. तमिलनाडु के पूर्व कानून मंत्री और जयललिता मेमोरियल फाउंडेशन के सदस्य सीवी षणमुगन ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति मांगी थी.

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि वेद निलायम को स्मारक में नहीं बदला जाएगा
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि वेद निलायम को स्मारक में नहीं बदला जाएगा

एआईएडीएमके ने माना कि सत्ताधारी ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की है क्योंकि राज्य में सरकार बदल चुकी है. इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में एआईडीएमके की हार हुई है जबकि डीएमके की 10 साल बाद सत्ता में वापसी हुई है.

गौरतलब है कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता के आवास वेद निलायम को पूर्व की AIADMK सरकार ने स्मारक में बदल दिया था. जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार (Deepa Jayakumar) और उनके भाई दीपक ने सरकार द्वारा बंगले के अधिग्रहण को चुनौती दी थी. बीती 24 नवंबर को मद्रास हाइकोर्ट ने जयललिता के वेद निलायम को अधिग्रहित करने के आदेश को रद्द करते हुए इसे कानूनी वारिसों को सौंपने का आदेश दिया था. इसके बाद जिला प्रशासन ने जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार को चाबियां सौंपी थीं.

दीपा और दीपक ने कहा कि "याचिकाकर्ता को अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं है. मामला सुनवाई के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि चाबियां पहले ही सौंपी जा चुकी हैं और घर पर कब्जा ले लिया गया है.

दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद मद्रास हाइकोर्ट ने एआईएडीएमके को वेद निलायम के अधिग्रहण को रद्द करने के आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति दे दी.

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