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पुलिस ने अनंतनाग में आतंकियों की मदद के आरोप में प्रॉपर्टी अटैच की - Jammu Kashmir Police

Police attaches property : पुलिस ने आतंकियों की मदद के आरोप में अऩंतनाग में एक आवासीय संपत्ति कुर्क की है. ये कार्रवाई आतंकियों को मदद करने के आरोप में की गई है.

Police attaches property
अनंतनाग में प्रॉपर्टी कुर्क
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 18, 2024, 6:26 PM IST

श्रीनगर: आतंकवाद से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसते हुए अनंतनाग पुलिस ने गुरुवार को कोकेरनाग क्षेत्र के तंगपावा गांव में अब्दुल सलाम राथर की आवासीय संपत्ति को कुर्क कर लिया है.

पुलिस बयान के अनुसार कार्रवाई आतंकी गतिविधियों पर निरंतर कार्रवाई का हिस्सा है, जिसमें आतंकवादियों को शरण देने वाले और उन्हें सहायता करने करने वाले व्यक्ति शामिल हैं.

अब्दुल सलाम राथर की संपत्ति सीधे तौर पर केस एफआईआर नंबर 170/2022 से जुड़ी हुई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 307, शस्त्र अधिनियम की धारा 7/25 और विभिन्न धाराओं (16,18,19,20,23,38,39) गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप शामिल हैं. मामला पुलिस स्टेशन कोकरनाग में दर्ज किया गया था.

बयान में कहा गया है कि जांच के दौरान यह पता चला कि अब्दुल सलाम राथर के बेटे और तांगपावा कोकरनाग के निवासी जहूर अहमद राथर ने आतंकवादी की मदद की थी. जहूर अहमद राथर ने आतंकवादियों आसिफ रेशी उर्फ ​​खुबैब और वकील अहमद भट उर्फ ​​तल्हा को भोजन, आश्रय और रसद सहायता सहित आवश्यक सहायता प्रदान की थी.

बयान में कहा गया है कि 'एसोसिएशन ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 की धारा 25 के साथ पठित धारा 2(जी) के तहत जहूर अहमद राथर के निवास को 'आतंकवाद की आय' के रूप में वर्गीकृत किया.

अनंतनाग पुलिस इस कदम के माध्यम से आतंकवादियों को किसी भी प्रकार के समर्थन के खिलाफ एक जोरदार संदेश देना चाहती है. पुलिस ने कहा कि आतंकवादियों को साजो-सामान सहायता प्रदान करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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अब्दुल सलाम राथर की संपत्ति सीधे तौर पर केस एफआईआर नंबर 170/2022 से जुड़ी हुई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 307, शस्त्र अधिनियम की धारा 7/25 और विभिन्न धाराओं (16,18,19,20,23,38,39) गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप शामिल हैं. मामला पुलिस स्टेशन कोकरनाग में दर्ज किया गया था.

बयान में कहा गया है कि जांच के दौरान यह पता चला कि अब्दुल सलाम राथर के बेटे और तांगपावा कोकरनाग के निवासी जहूर अहमद राथर ने आतंकवादी की मदद की थी. जहूर अहमद राथर ने आतंकवादियों आसिफ रेशी उर्फ ​​खुबैब और वकील अहमद भट उर्फ ​​तल्हा को भोजन, आश्रय और रसद सहायता सहित आवश्यक सहायता प्रदान की थी.

बयान में कहा गया है कि 'एसोसिएशन ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 की धारा 25 के साथ पठित धारा 2(जी) के तहत जहूर अहमद राथर के निवास को 'आतंकवाद की आय' के रूप में वर्गीकृत किया.

अनंतनाग पुलिस इस कदम के माध्यम से आतंकवादियों को किसी भी प्रकार के समर्थन के खिलाफ एक जोरदार संदेश देना चाहती है. पुलिस ने कहा कि आतंकवादियों को साजो-सामान सहायता प्रदान करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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