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जम्मू : पुलिस ने 1.70 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में नागपुर के व्यक्ति के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया - Jammu and Kashmir

Crime Branch : जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नागपुर के एक व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. उस पर आरोप है कि खाद्यान्न की आपूर्ति में गड़बड़ी की है. Jammu and Kashmir

Crime Branch of Jammu and Kashmir Police
जम्मू-कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा
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By PTI

Published : Dec 30, 2023, 5:42 PM IST

जम्मू : जम्मू-कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा ने 2019 में खाद्यान्न की आपूर्ति की एवज में एक व्यापारी से 1.70 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में महाराष्ट्र के एक व्यक्ति के खिलाफ शनिवार को आरोपपत्र दाखिल किया. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. एजेंसी के एक प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू पुलिस की अपराध शाखा के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने 'शोना ट्रस्ट कॉरपोरेशन' के मालिक सुरेश गुप्ता के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी करने के लिए महाराष्ट्र के नागपुर निवासी प्रवीण कुमार निनावे के खिलाफ यहां एक अदालत में 504 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया.

गुप्ता सरकार के साथ-साथ आम लोगों के लिए खाद्यान्न और अन्य संबद्ध उत्पादों की बिक्री-खरीद और उनकी आपूर्ति का व्यवसाय करते हैं. प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू अपराध शाखा को दी अपनी शिकायत में गुप्ता ने आरोप लगाया कि उन्होंने आरोपी निनावे कुमार को समय-समय पर 3.11 करोड़ रुपये का भुगतान किया लेकिन उसने उन्हें केवल 1.41 करोड़ रुपये का सामान ही दिया. गुप्ता के मुताबिक, आरोपी ने न तो शेष राशि उन्हें लौटाई और न ही कोई सामान दिया.

उन्होंने कहा कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को 60 लाख रुपये का चेक भी दिया था, जिसे बैंक ने रद्द कर दिया. प्रवक्ता ने बताया कि प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया. उन्होंने कहा कि निनावे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया, जो फिलहाल जमानत पर है.

ये भी पढ़ें - जम्मू-कश्मीर पुलिस ने करोड़ों रुपये के निवेश धोखाधड़ी मामले में श्रीनगर में की छापेमारी

जम्मू : जम्मू-कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा ने 2019 में खाद्यान्न की आपूर्ति की एवज में एक व्यापारी से 1.70 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में महाराष्ट्र के एक व्यक्ति के खिलाफ शनिवार को आरोपपत्र दाखिल किया. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. एजेंसी के एक प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू पुलिस की अपराध शाखा के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने 'शोना ट्रस्ट कॉरपोरेशन' के मालिक सुरेश गुप्ता के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी करने के लिए महाराष्ट्र के नागपुर निवासी प्रवीण कुमार निनावे के खिलाफ यहां एक अदालत में 504 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया.

गुप्ता सरकार के साथ-साथ आम लोगों के लिए खाद्यान्न और अन्य संबद्ध उत्पादों की बिक्री-खरीद और उनकी आपूर्ति का व्यवसाय करते हैं. प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू अपराध शाखा को दी अपनी शिकायत में गुप्ता ने आरोप लगाया कि उन्होंने आरोपी निनावे कुमार को समय-समय पर 3.11 करोड़ रुपये का भुगतान किया लेकिन उसने उन्हें केवल 1.41 करोड़ रुपये का सामान ही दिया. गुप्ता के मुताबिक, आरोपी ने न तो शेष राशि उन्हें लौटाई और न ही कोई सामान दिया.

उन्होंने कहा कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को 60 लाख रुपये का चेक भी दिया था, जिसे बैंक ने रद्द कर दिया. प्रवक्ता ने बताया कि प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया. उन्होंने कहा कि निनावे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया, जो फिलहाल जमानत पर है.

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