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Money Laundering Case: जैकलीन फर्नांडीज को कोर्ट से बड़ी राहत, विदेश जाने के लिए नहीं लेनी होगी अनुमति - महाठग सुकेश चंद्रशेखर

दिल्ली की एक अदालत ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस के जमानत की शर्तों में संशोधन किया है. अब वह विदेश कोर्ट को यात्रा से तीन दिन पहले सूचित कर जा सकेंगी.

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Published : Aug 16, 2023, 3:29 PM IST

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित जैकलिन अब कोर्ट की बिना किसी पूर्व अनुमति के विदेश यात्रा पर जा सकेंगी.

जज शैलेंद्र मालिक ने जैकलिन की जमानत शर्तों को संशोधित करने का निर्णय देते हुए कहा कि अभिनेत्री को देश छोड़ने से तीन दिन पहले अदालत और ईडी को सूचित करना होगा. जमानत की शर्तों में छूट इस आधार पर दी गई कि अभिनेत्री ने अतीत में उनका दुरुपयोग नहीं किया है. कोर्ट ने जमानत शर्तों में संशोधन करते हुए कहा कि देश छोड़ने से पहले कोर्ट की पूर्व अनुमति लेना बोझिल हो जाता है और यह आजीविका खोने का एक कारण हो सकता है.

कोर्ट ने पहले कही थी ये बात: पिछले साल 15 नवंबर को जैकलीन फर्नांडीज को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई थी. उस दौरान कोर्ट ने जमानत देते हुए ये शर्त लगाई थी कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगी. कोर्ट ने कहा कि भारतीय फिल्म उद्योग का सदस्य होने के कारण जैकलीन को बार-बार विदेश यात्रा करनी पड़ती है. जैकलीन फर्नांडीज ने वकील प्रशांत पाटिल के माध्यम से पहले अपनी जमानत शर्तों में ढील देने के लिए अदालत का रुख किया था.

याचिका में अभिनेत्री ने कहा कि कुछ स्थितियों में विदेश जाने के लिए अदालत से अनुमति लेने में उन्हें समय लगता है. जमानत शर्तों में छूट के लिए दाखिल आवेदन में इस बात पर जोर दिया गया था कि कुछ स्थितियों में पेशेवर अवसरों का लाभ उठाने के लिए उन्हें शॉर्ट नोटिस पर देश छोड़ना आवश्यक हो जाता है. कोर्ट ने आवेदन पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जैकलीन को अपनी यात्रा का व्यापक विवरण जैसे उनके ठहरने की अवधि और अन्य विवरण जैसे आवास और संपर्क नंबर आदि प्रदान करना आवश्यक है.

ये भी पढ़ें:

  1. सुकेश चंद्रशेखर ठगी मामला: कोर्ट ने कहा- ED जल्द दाखिल करें FSL रिपोर्ट, ताकि आगे बढ़े केस
  2. जैकलिन फर्नांडिस के जन्मदिन पर महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने 'PETA' को दिया 11 करोड़ का डोनेशन

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित जैकलिन अब कोर्ट की बिना किसी पूर्व अनुमति के विदेश यात्रा पर जा सकेंगी.

जज शैलेंद्र मालिक ने जैकलिन की जमानत शर्तों को संशोधित करने का निर्णय देते हुए कहा कि अभिनेत्री को देश छोड़ने से तीन दिन पहले अदालत और ईडी को सूचित करना होगा. जमानत की शर्तों में छूट इस आधार पर दी गई कि अभिनेत्री ने अतीत में उनका दुरुपयोग नहीं किया है. कोर्ट ने जमानत शर्तों में संशोधन करते हुए कहा कि देश छोड़ने से पहले कोर्ट की पूर्व अनुमति लेना बोझिल हो जाता है और यह आजीविका खोने का एक कारण हो सकता है.

कोर्ट ने पहले कही थी ये बात: पिछले साल 15 नवंबर को जैकलीन फर्नांडीज को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई थी. उस दौरान कोर्ट ने जमानत देते हुए ये शर्त लगाई थी कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगी. कोर्ट ने कहा कि भारतीय फिल्म उद्योग का सदस्य होने के कारण जैकलीन को बार-बार विदेश यात्रा करनी पड़ती है. जैकलीन फर्नांडीज ने वकील प्रशांत पाटिल के माध्यम से पहले अपनी जमानत शर्तों में ढील देने के लिए अदालत का रुख किया था.

याचिका में अभिनेत्री ने कहा कि कुछ स्थितियों में विदेश जाने के लिए अदालत से अनुमति लेने में उन्हें समय लगता है. जमानत शर्तों में छूट के लिए दाखिल आवेदन में इस बात पर जोर दिया गया था कि कुछ स्थितियों में पेशेवर अवसरों का लाभ उठाने के लिए उन्हें शॉर्ट नोटिस पर देश छोड़ना आवश्यक हो जाता है. कोर्ट ने आवेदन पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जैकलीन को अपनी यात्रा का व्यापक विवरण जैसे उनके ठहरने की अवधि और अन्य विवरण जैसे आवास और संपर्क नंबर आदि प्रदान करना आवश्यक है.

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