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INX Media Deal: पी चिदंबरम के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज

राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज आईएनएक्स मीडिया डील मामले में पी चिदंबरम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होगी. इस मामले में बीती 24 जुलाई को चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम ने इस केस से जुड़े दस्तावेजों की प्रति देने की मांग की थी.

पी चिदंबरम के खिलाफ सुनवाई आज
पी चिदंबरम के खिलाफ सुनवाई आज
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Published : Aug 23, 2021, 10:18 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट INX मीडिया डील मामले में पूर्व मंत्री पी चिदंबरम और दूसरे आरोपियों के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई करेगी. स्पेशल जज एमके नागपाल इस मामले की सुनवाई करेंगे.

पिछली 24 जुलाई को पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम ने इस केस से जुड़े दस्तावेजों की प्रति देने की मांग की थी और 24 मार्च को कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को समन जारी किया था. कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 3 और 70 के तहत दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस मामले में CBI ने 15 मई 2017 को FIR दर्ज की थी. उसके बाद ईडी ने 18 मई 2017 को FIR दर्ज की थी.

ये भी पढ़ें- INX मीडिया केस में पेश नहीं हुए पी चिदंबरम, कोर्ट ने दी पेशी से छूट

CBI ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 420 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8, 12(2) और 13(1)(D) के तहत आरोप लगाए हैं, ये FIR, INX मीडिया की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और चीफ आपरेटिंग अफसर पीटर मुखर्जी की शिकायत पर दर्ज की गई थी. कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (FIPB) से अनुमति दिलवाने के लिए INX मीडिया से पैसे वसूले थे.

ये भी पढ़ें- INX मीडिया केस : CBI करेगी स्विट्जरलैंड से मिले दस्तावेजों की जांच

इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, सुब्रमण्यम भास्करन, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग सिंगापुर लिमिटेड, INX मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एडवांटेज इस्ट्रेटेजिया इस्पोर्टिवा एसएलयू, मेसर्स क्रिया एफएमसीजी डिस्ट्रिब्युटर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स नॉर्थ स्टार सॉफ्टवेयर साल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट INX मीडिया डील मामले में पूर्व मंत्री पी चिदंबरम और दूसरे आरोपियों के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई करेगी. स्पेशल जज एमके नागपाल इस मामले की सुनवाई करेंगे.

पिछली 24 जुलाई को पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम ने इस केस से जुड़े दस्तावेजों की प्रति देने की मांग की थी और 24 मार्च को कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को समन जारी किया था. कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 3 और 70 के तहत दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस मामले में CBI ने 15 मई 2017 को FIR दर्ज की थी. उसके बाद ईडी ने 18 मई 2017 को FIR दर्ज की थी.

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CBI ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 420 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8, 12(2) और 13(1)(D) के तहत आरोप लगाए हैं, ये FIR, INX मीडिया की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और चीफ आपरेटिंग अफसर पीटर मुखर्जी की शिकायत पर दर्ज की गई थी. कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (FIPB) से अनुमति दिलवाने के लिए INX मीडिया से पैसे वसूले थे.

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इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, सुब्रमण्यम भास्करन, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग सिंगापुर लिमिटेड, INX मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एडवांटेज इस्ट्रेटेजिया इस्पोर्टिवा एसएलयू, मेसर्स क्रिया एफएमसीजी डिस्ट्रिब्युटर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स नॉर्थ स्टार सॉफ्टवेयर साल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.

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