नई दिल्ली : ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे में 288 लोग जान गंवा चुके हैं, वहीं 900 से अधिक लोग घायल हैं. हालांकि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है. रेलवे ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईआरसीटीसी महज 35 पैसे प्रति यात्री के भुगतान पर 10 लाख रुपये तक के इंश्योरेंस की सुविधा प्रदान करता है. इसके तहत एक्सीडेंट में अलग-अलग पात्रता के हिसाब से सहायता राशि घायलों और मृतकों के परिवारजनों को प्रदान की जाती है. ऐसे में टिकट बुक करते समय आप ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन जरूर चुनें.
ट्रैवल इंश्योरेंस का चुनाव कैसे करें - ट्रेन में सफर करने के लिए आईआरसीटीसी के जरिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते समय रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन दिया जाता है. लेकिन अक्सर लोग इस ऑप्शन को नजरअंदाज कर देते हैं. इसलिए टिकट बुक करते समय इंश्योरेंस ऑप्शन को जरूर चुनना चाहिए. अगर आपर इस विकल्पर को चुनते हैं तो आपके ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेजा जाता है. इस लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट को खोलकर इसमें नॉमिनी क डिटेल जैसे नाम, मोबाइल नंबर, उम्र और रिश्ते जैसी जानकारी को भर दें. ऐसा करने से यदि किसी प्रकार का हादसा होता है तो बाद में प्रभावित यात्री या नॉमिनी इस इंश्योरेंस पॉलिसी को क्लेम कर सकेगा.
जानिए कितना मिलता है क्लेम- रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस होने की वजह से यात्रा के दौरान कोई भी हादसा होता है तो रेल दुर्घटना में यात्री को हुए नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी के द्वारा की जाती है. हालांकि दुर्घटना में यात्री को हुए नुकसान के मुताबिक ही बीमा की राशि मिलती है. यदि रेल हादसे में किसी यात्री की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को 10 लाख रुपये बीमा राशि के रूप में प्रदान किए जाते हैं. इतना ही नहीं यदि हादसे में रेलयात्री पूरी तरह से विकलांग हो जाता है तो उसे भी बीमा कंपनी के द्वारा 10 लाख रुपये दिए जाते हैं.
इंश्योरेंस में नॉमिनी को होना जरूरी- रेलवे के द्वारा आंशिक तौर पर स्थायी विकलांगता होने पर 7.5 लाख रुपये और घायल होने पर 2 लाख रुपये हास्पिटल खर्च के रूप में दिए जाते हैं. यदि रेल हादसा होता है को घायल हुआ व्यक्ति, नॉमिनी या उसका उत्तराधिकारी बीमा क्लेम कर सकता है. बता दें कि रेल हादसे के चार महीने के अंदर बीमा का दावा किया जा सकता है. इसके लिए आप इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में जाकर बीमा का क्लेम फाइल कर अपने बीमा की राशि हासिल कर सकते हैं.