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ज्ञानवापी परिसर में प्रशासन ने कराया मोबाइल शौचालय और वजूखाने का प्रबंध, सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है सुनवाई

वाराणसी ज्ञानवापी परिसर में नमाज के लिए आने वाले नमाजियों को मोबाइल टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने नमाजियों के लिए वजू की वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की थी.

ज्ञानवापी मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी है.
ज्ञानवापी मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी है.
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Published : Apr 21, 2023, 12:13 PM IST

वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वजूखाने और शौचालय की व्यवस्था को लेकर शुक्रवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. वहीं, रमजान माह के अलविदा की नमाज को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं. मंगलवार को वजूखाने और शौचालय को लेकर जिला प्रशासन और इंतजामिया कमेटी की बैठक हुई थी. इसमें आपसी सहमति बनी थी. गुरुवार की रात तक प्रशासन ने इसके तहत वजूखाने और शौचालय का वैकल्पिक इंतजाम करा दिया. वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होनी है.

प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में आने वाले नमाजियों के लिए वजूखाने और शौचालय के लिए मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था करवाई गई है. जबकि, मस्जिद के अंदर ही वजूखाने के दूसरे हिस्से को तैयार करवा कर उसमें पानी की व्यवस्था कराई गई है. हालांकि, इसे लेकर कुछ संगठनों ने विरोध भी जताया था. उन्होंने, अधिकारियों से मुलाकात करके उचित निर्णय लेने की अपील की थी.

मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने रमजान में नमाजियों को वजू के लिए हो रही दिक्कतों से सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जिलाधिकारी वाराणसी को आम सहमति से व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए थे. इस पर बीते मंगलावर को मस्जिद परिसर में ही जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के साथ बैठक की थी. वैकल्पिक उपाय पर जिला प्रशासन और कमेटी के लोगों में सहमति बनी थी. बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि वजूखाने की व्यवस्था मस्जिद के अंदर और शौचालय की व्यवस्था वैकल्पिक तौर पर मस्जिद के बाहर की जाएगी.

गुरुवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल शौचालय और वजूखाने का प्रबंध किया गया. मस्जिद के बाथरूम को तोड़कर नया शौचालय बनवाने और उस पर टंकी रख वजू के इंतजाम करने का हिन्दू पक्ष ने विरोध किया था. जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि आम सहमति से नमाजियों के लिए मोबाइल शौचालय और वजूखाने की व्यवस्था कर दी गई है. पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार की गई है. इसे शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा. वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मस्जिद पहुंचे डीएम से मिलकर बुधवार को श्रृंगार गौरी प्रकरण की वादिनी महिलाओं ने फिर से वजूखाने के निर्माण पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा था कि वह मस्जिद नहीं मंदिर है. ऐसे में वहां वजूखाना क्यों? अगर कोई व्यवस्था करनी है तो वह मस्जिद परिसर के बाहर की जाए.

इसके अलावा कुछ हिन्दूवादी संगठनों ने भी आपत्ति जताई थी. लेकिन, मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन होने की वजह से वाराणसी प्रशासन इस पर तुरंत एक्शन मोड में दिखाई दिया. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकरण को लेकर आज सुनवाई भी होनी है. इसमें वाराणसी प्रशासन की तरफ से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी. बता दें कि बीते साल ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने में कथित तौर पर एक शिवलिंगनुमा आकृति मिली थी. इसके बाद कोर्ट के आदेश पर ही पूरे स्थान को सील किया गया था. इसमें वजू करने के साथ ही यहां उपलब्ध शौचालय को भी सील कर दिया गया. इसके चलते ज्यादा संख्या में आने वाले नमाजियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था. यही वजह थी कि मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा तादाद में नमाजियों के आने पर हो रही दिक्कत से अवगत कराते हुए वजूखाने और शौचालय की व्यवस्था करवाने की मांग की थी.

ये भी पढ़ेंः अलविदा की नमाज के दौरान लखनऊ में बदला रहेगा यातायात, जानें रूट डायवर्जन

वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वजूखाने और शौचालय की व्यवस्था को लेकर शुक्रवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. वहीं, रमजान माह के अलविदा की नमाज को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं. मंगलवार को वजूखाने और शौचालय को लेकर जिला प्रशासन और इंतजामिया कमेटी की बैठक हुई थी. इसमें आपसी सहमति बनी थी. गुरुवार की रात तक प्रशासन ने इसके तहत वजूखाने और शौचालय का वैकल्पिक इंतजाम करा दिया. वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होनी है.

प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में आने वाले नमाजियों के लिए वजूखाने और शौचालय के लिए मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था करवाई गई है. जबकि, मस्जिद के अंदर ही वजूखाने के दूसरे हिस्से को तैयार करवा कर उसमें पानी की व्यवस्था कराई गई है. हालांकि, इसे लेकर कुछ संगठनों ने विरोध भी जताया था. उन्होंने, अधिकारियों से मुलाकात करके उचित निर्णय लेने की अपील की थी.

मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने रमजान में नमाजियों को वजू के लिए हो रही दिक्कतों से सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जिलाधिकारी वाराणसी को आम सहमति से व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए थे. इस पर बीते मंगलावर को मस्जिद परिसर में ही जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के साथ बैठक की थी. वैकल्पिक उपाय पर जिला प्रशासन और कमेटी के लोगों में सहमति बनी थी. बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि वजूखाने की व्यवस्था मस्जिद के अंदर और शौचालय की व्यवस्था वैकल्पिक तौर पर मस्जिद के बाहर की जाएगी.

गुरुवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल शौचालय और वजूखाने का प्रबंध किया गया. मस्जिद के बाथरूम को तोड़कर नया शौचालय बनवाने और उस पर टंकी रख वजू के इंतजाम करने का हिन्दू पक्ष ने विरोध किया था. जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि आम सहमति से नमाजियों के लिए मोबाइल शौचालय और वजूखाने की व्यवस्था कर दी गई है. पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार की गई है. इसे शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा. वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मस्जिद पहुंचे डीएम से मिलकर बुधवार को श्रृंगार गौरी प्रकरण की वादिनी महिलाओं ने फिर से वजूखाने के निर्माण पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा था कि वह मस्जिद नहीं मंदिर है. ऐसे में वहां वजूखाना क्यों? अगर कोई व्यवस्था करनी है तो वह मस्जिद परिसर के बाहर की जाए.

इसके अलावा कुछ हिन्दूवादी संगठनों ने भी आपत्ति जताई थी. लेकिन, मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन होने की वजह से वाराणसी प्रशासन इस पर तुरंत एक्शन मोड में दिखाई दिया. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकरण को लेकर आज सुनवाई भी होनी है. इसमें वाराणसी प्रशासन की तरफ से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी. बता दें कि बीते साल ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने में कथित तौर पर एक शिवलिंगनुमा आकृति मिली थी. इसके बाद कोर्ट के आदेश पर ही पूरे स्थान को सील किया गया था. इसमें वजू करने के साथ ही यहां उपलब्ध शौचालय को भी सील कर दिया गया. इसके चलते ज्यादा संख्या में आने वाले नमाजियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था. यही वजह थी कि मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा तादाद में नमाजियों के आने पर हो रही दिक्कत से अवगत कराते हुए वजूखाने और शौचालय की व्यवस्था करवाने की मांग की थी.

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