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गुजरात के गिर वन में शेरनी को परेशान करने के मामले में सात लोगों को जेल - imprisonment for harassing lionesses in Gir forest of Gujarat

2018 में गिर वन में एक शेरनी को परेशान करने के मामले में अहमदाबाद के तीन पर्यटकों समेत सात दोषियों को कारावास की सजा सुनाई गई है.

सात लोगों को जेल
सात लोगों को जेल
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Published : Mar 9, 2021, 2:25 PM IST

अहमदाबाद : गुजरात के गिर सोमनाथ जिले की एक अदालत ने 2018 में गिर वन में एक शेरनी को परेशान करने के मामले में अहमदाबाद के तीन पर्यटकों समेत सात दोषियों को कारावास की सजा सुनाई है.

गिर गढ़डा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुनिक कुमार दवे ने सोमवार को जारी आदेश में छह दोषियों को तीन-तीन साल कड़े कारावास और एक अन्य दोषी को एक साल कारावास की सजा सुनाई.

अदालत ने जिलाधिकारी को वन के बाबरिया रेंज के धुम्बक क्षेत्र में एक दोषी के परिवार को आवंटित भूमि अपने कब्जे में लेने का आदेश दिया.

आठ लोगों को मई 2018 में एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया गया था. इस वीडियो में दिखाया गया था कि ये लोग शेरनी को एक मुर्गा दिखाकर उसे ललचा रहे थे और परेशान कर रहे थे.

अदातल ने गिर गढडा निवासियों इलियास होथ, अब्बास बलोच एवं अल्ताफ बलोच और तीन पर्यटकों रवि पाटडिया, दिव्यांग गज्जर और रतिनभाई पटेल को तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई.

उन्हें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धाराओं 2 (16) (बी) (किसी जंगली जानवर को पकड़ना, फंसाना या परेशान करना), नौ (शिकार), 27 (एक अभयारण्य में प्रवेश पर प्रतिबंध) और अन्य प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था.

इसके अलावा, आरोपी मागीलाल मीणा को कानून की धारा 27 के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद एक साल कड़े कारावास की सजा सुनाई गई.

पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने लगाई पूर्व आईपीएस भारती घोष की गिरफ्तारी पर रोक

मजिस्ट्रेट ने दोषियों पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया और एकत्र धन में से 35,000 रुपए शेरों के लिए कल्याण निधि में जमा कराने का आदेश दिया.

अदालत ने सबूतों के अभाव में आरोपी हासमभाई कोरेजा को बरी कर दिया.

अहमदाबाद : गुजरात के गिर सोमनाथ जिले की एक अदालत ने 2018 में गिर वन में एक शेरनी को परेशान करने के मामले में अहमदाबाद के तीन पर्यटकों समेत सात दोषियों को कारावास की सजा सुनाई है.

गिर गढ़डा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुनिक कुमार दवे ने सोमवार को जारी आदेश में छह दोषियों को तीन-तीन साल कड़े कारावास और एक अन्य दोषी को एक साल कारावास की सजा सुनाई.

अदालत ने जिलाधिकारी को वन के बाबरिया रेंज के धुम्बक क्षेत्र में एक दोषी के परिवार को आवंटित भूमि अपने कब्जे में लेने का आदेश दिया.

आठ लोगों को मई 2018 में एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया गया था. इस वीडियो में दिखाया गया था कि ये लोग शेरनी को एक मुर्गा दिखाकर उसे ललचा रहे थे और परेशान कर रहे थे.

अदातल ने गिर गढडा निवासियों इलियास होथ, अब्बास बलोच एवं अल्ताफ बलोच और तीन पर्यटकों रवि पाटडिया, दिव्यांग गज्जर और रतिनभाई पटेल को तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई.

उन्हें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धाराओं 2 (16) (बी) (किसी जंगली जानवर को पकड़ना, फंसाना या परेशान करना), नौ (शिकार), 27 (एक अभयारण्य में प्रवेश पर प्रतिबंध) और अन्य प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था.

इसके अलावा, आरोपी मागीलाल मीणा को कानून की धारा 27 के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद एक साल कड़े कारावास की सजा सुनाई गई.

पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने लगाई पूर्व आईपीएस भारती घोष की गिरफ्तारी पर रोक

मजिस्ट्रेट ने दोषियों पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया और एकत्र धन में से 35,000 रुपए शेरों के लिए कल्याण निधि में जमा कराने का आदेश दिया.

अदालत ने सबूतों के अभाव में आरोपी हासमभाई कोरेजा को बरी कर दिया.

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