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Delhi Riots: पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिकाओं पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट आज दिल्ली दंगा मामले में आरोपी और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की चार जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है. कोर्ट ने बीते छह अगस्त को सुनवाई टाल दी थी.

पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन
पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन
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Published : Aug 18, 2021, 10:22 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट आज दिल्ली दंगा मामले में आरोपी और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की चार जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है. जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच इन याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगी.

बीते छह अगस्त को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट के रिकॉर्ड में दो जमानत याचिकाओं पर ही दिल्ली पुलिस की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है. बाकी की स्टेटस रिपोर्ट अभी कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं है. कोर्ट ने ताहिर हुसैन के वकील मोहित माथुर से पूछा कि क्या सभी मामले एक ही हैं. वकील मोहित माथुर ने कहा कि मेरे मुताबिक सभी मामले एक ही हैं.

पुलिस चाहती है कि एक ही साजिश को अलग-अलग घटनाओं में दिखाकर अलग-अलग एफआईआर दर्ज हो. चारों एफआईआर में गवाह एक ही है. उसके बाद कोर्ट ने सुनवाई आज तक के लिए टाल दी थी.

एक मामला दयालपुर थाने में एफआईआर नंबर 120 जुड़ा है. इस एफआईआर में ताहिर हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 427, 436 और 120बी के तहत आरोप लगाए गए हैं. दूसरी याचिका एफआईआर नंबर 80 से संबंधित है.


ये भी पढ़ें-Delhi Riots: हाई कोर्ट ने आरोपी ताहिर हुसैन की चार जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टाली


बीती 14 जुलाई को एफआईआर नंबर 91 और 92 से संबंधित जमानत याचिकाओं पर जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. ताहिर हुसैन की जमानत याचिकाओं में कहा गया है कि कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है. ताहिर हुसैन को दिल्ली पुलिस और राजनीतिक विरोधियों ने प्रताड़ित करने के मकसद से केस दर्ज किया है. वह परिस्थितियों का शिकार है. ताहिर हुसैन 16 मार्च 2020 से न्यायिक हिरासत में है. दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज एफआईआर समेत कुल 11 एफआईआर दर्ज किए हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट आज दिल्ली दंगा मामले में आरोपी और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की चार जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है. जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच इन याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगी.

बीते छह अगस्त को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट के रिकॉर्ड में दो जमानत याचिकाओं पर ही दिल्ली पुलिस की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है. बाकी की स्टेटस रिपोर्ट अभी कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं है. कोर्ट ने ताहिर हुसैन के वकील मोहित माथुर से पूछा कि क्या सभी मामले एक ही हैं. वकील मोहित माथुर ने कहा कि मेरे मुताबिक सभी मामले एक ही हैं.

पुलिस चाहती है कि एक ही साजिश को अलग-अलग घटनाओं में दिखाकर अलग-अलग एफआईआर दर्ज हो. चारों एफआईआर में गवाह एक ही है. उसके बाद कोर्ट ने सुनवाई आज तक के लिए टाल दी थी.

एक मामला दयालपुर थाने में एफआईआर नंबर 120 जुड़ा है. इस एफआईआर में ताहिर हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 427, 436 और 120बी के तहत आरोप लगाए गए हैं. दूसरी याचिका एफआईआर नंबर 80 से संबंधित है.


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बीती 14 जुलाई को एफआईआर नंबर 91 और 92 से संबंधित जमानत याचिकाओं पर जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. ताहिर हुसैन की जमानत याचिकाओं में कहा गया है कि कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है. ताहिर हुसैन को दिल्ली पुलिस और राजनीतिक विरोधियों ने प्रताड़ित करने के मकसद से केस दर्ज किया है. वह परिस्थितियों का शिकार है. ताहिर हुसैन 16 मार्च 2020 से न्यायिक हिरासत में है. दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज एफआईआर समेत कुल 11 एफआईआर दर्ज किए हैं.

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