गुवाहाटी: गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने साथी छात्रा से बलात्कार के आरोपी आईआईटी-गुवाहाटी के एक छात्र को जमानत देते हुए कहा कि दोनों 'राज्य की भविष्य की संपत्ति हैं. आरोपी बीटेक छात्र की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अजीत बोरठाकुर ने कहा कि सभी सबूतों के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया स्पष्ट मामला बनता है.
आदेश में कहा गया है कि मामले में जांच पूरी हो चुकी है और सूचना देने वाली/पीड़िता लड़की और आरोपी दोनों ही आईआईटी, गुवाहाटी में प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम कर रहे प्रतिभाशाली विद्यार्थी होने के नाते राज्य की भविष्य की संपत्ति हैं अगर आरोप तय कर लिए गए हैं तो आरोपी को हिरासत में रखना जरूरी नहीं हो सकता है.
अदालत ने अपने 13 अगस्त के आदेश में कहा कि 19 से 21 वर्ष के आयु वर्ग के दोनों युवा हैं और वे दोनों अलग-अलग राज्यों से हैं. अदालत ने कहा कि आरोप-पत्र में उल्लेखित गवाहों की सूची का अवलोकन करने पर, आरोपी को जमानत पर रिहा करने पर उसके द्वारा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने या उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की अदालत को कोई संभावना नहीं दिखती है.
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उच्च न्यायालय ने आरोपी को 30 हजार रुपये के मुचलके और दो जमानदारों की जमानत पर राहत प्रदान कर दी. आरोप है कि 28 मार्च की रात को आरोपी ने लड़की के साथ बलात्कार किया था, जिसे अगले दिन मुक्त करा कर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पुलिस ने आरोपी को तीन अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था.