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Gyanvapi Case: अखिलेश यादव और ओवैसी पर केस चले या नहीं, सुनवाई आज - असदुद्दीन ओवैसी लेटेस्ट न्यूज़

हिंदुओं के धार्मिक मामलों और स्वयंभू लार्ड विश्वेश्वर पर टिप्पणी के मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) पर केस चले या नहीं, इस संबंध में लंबित आवेदन पर सुनवाई आज होगी.

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Published : Jun 14, 2022, 9:37 AM IST

Updated : Jun 14, 2022, 12:14 PM IST

वाराणसी: ज्ञानवापी परिसर में कमीशन की कार्रवाई के दौरान वजू स्थल पर मिले शिवलिंग पर आपत्तिजनक बयान बाजी करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav), एआईएआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) सहित अन्य अज्ञात पर मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, इस पर आज जिला कोर्ट में आज सुनवाई होगी.

एसीजेएम पंचम उज्जवल उपाध्याय की अदालत में अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने आवेदन दाखिल किया था. उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सहित अंजुमन इंतजामियां मस्जिद कमेटी के पदाधिकारियों समेत यहां नमाज पढ़ने जाने वाले 2000 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी.

ये भी पढ़ें- FIR पोर्न साहित्य नहीं है, जिसमें चित्रमय विवरण दिए जाएं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

हरिशंकर पांडेय ने आरोप लगाया था कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान वजू स्थल के पास शिवलिंग मिलने के दावे के बाद वहां वजू करने, थूकने और धार्मिक उन्माद फैलाने संबंधित बयान बाजी नारेबाजी की बात कोर्ट में कही थी. जिस पर कोर्ट ने कुछ साक्ष्य मांगे थे और इससे सुनवाई योग्य माना जाएगा या नहीं इस पर फैसला देने के लिए 14 जून की तिथि मुकर्रर की थी. इस मामले की पोषणीयता (सुनने योग्य है या नहीं) पर सुनवाई आज होगी.

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वाराणसी: ज्ञानवापी परिसर में कमीशन की कार्रवाई के दौरान वजू स्थल पर मिले शिवलिंग पर आपत्तिजनक बयान बाजी करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav), एआईएआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) सहित अन्य अज्ञात पर मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, इस पर आज जिला कोर्ट में आज सुनवाई होगी.

एसीजेएम पंचम उज्जवल उपाध्याय की अदालत में अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने आवेदन दाखिल किया था. उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सहित अंजुमन इंतजामियां मस्जिद कमेटी के पदाधिकारियों समेत यहां नमाज पढ़ने जाने वाले 2000 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी.

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हरिशंकर पांडेय ने आरोप लगाया था कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान वजू स्थल के पास शिवलिंग मिलने के दावे के बाद वहां वजू करने, थूकने और धार्मिक उन्माद फैलाने संबंधित बयान बाजी नारेबाजी की बात कोर्ट में कही थी. जिस पर कोर्ट ने कुछ साक्ष्य मांगे थे और इससे सुनवाई योग्य माना जाएगा या नहीं इस पर फैसला देने के लिए 14 जून की तिथि मुकर्रर की थी. इस मामले की पोषणीयता (सुनने योग्य है या नहीं) पर सुनवाई आज होगी.

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Last Updated : Jun 14, 2022, 12:14 PM IST
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