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महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ दाखिल मानहानि याचिका पर सुनवाई टली, 29 जनवरी को अगली तारीख - महेंद्र सिंह धोनी

Defamation Suit Against MS Dhoni: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी के खिलाफ उनके बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास की ओर से दायर मानहानि मुकदमे पर दिल्ली हाईकोर्ट 29 जनवरी को सुनवाई करेगा.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 18, 2024, 3:02 PM IST

नई दिल्ली: महेंद्र सिंह धोनी ने उनके बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी पर क्रिकेट एकेडमी खोलने के करार में 15 करोड़ की गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है. इसे लेकर धोनी के खिलाफ मिहिर और उनकी पत्नी सौम्या की ओर से मानहानि मुकदमा दायर किया गया है. जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट 29 जनवरी को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस मुकदमे की जानकारी धोनी और उनकी ओर से पैरवी कर रहे लॉ फर्म को दी जाए.

दिवाकर और सौम्या ने अपनी याचिका में साल 2017 के कॉन्‍ट्रेक्‍ट के कथित उल्लंघन के संबंध में धोनी और उनकी ओर से काम करने वाले लोगों को उनके खिलाफ मानहानी के आरोप लगाने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की है. उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के अलावा अन्य सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म और मीडिया हाउस के खिलाफ स्थायी इनजंक्शन और क्षतिपूर्ति की मांग की है.

2000 के अंडर-19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व क्रिकेटर दिवाकर ने अपनी याचिका में दलील दी है कि धोनी के वकील दयानंद शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए. उन्होंने तर्क दिया कि इन आरोपों को मीडिया में व्यापक रूप से दिखाया गया था, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है. याचिका में उन्होंने मांग की है कि धोनी और उनके लोगों को आरोप लगाने वाले बयान देने से रोका जाए.

गौरतलब है कि दिवाकर और सौम्या आर्का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट नामक कंपनी चलाते हैं. धोनी ने दिवाकर और सौम्या के खिलाफ एक आपराधिक मामला दायर किया है. जिसमें दावा किया कि दिवाकर क्रिकेट अकादमियों की स्थापना के अनुबंध का पालन न करके उनके साथ लगभग 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है.

नई दिल्ली: महेंद्र सिंह धोनी ने उनके बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी पर क्रिकेट एकेडमी खोलने के करार में 15 करोड़ की गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है. इसे लेकर धोनी के खिलाफ मिहिर और उनकी पत्नी सौम्या की ओर से मानहानि मुकदमा दायर किया गया है. जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट 29 जनवरी को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस मुकदमे की जानकारी धोनी और उनकी ओर से पैरवी कर रहे लॉ फर्म को दी जाए.

दिवाकर और सौम्या ने अपनी याचिका में साल 2017 के कॉन्‍ट्रेक्‍ट के कथित उल्लंघन के संबंध में धोनी और उनकी ओर से काम करने वाले लोगों को उनके खिलाफ मानहानी के आरोप लगाने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की है. उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के अलावा अन्य सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म और मीडिया हाउस के खिलाफ स्थायी इनजंक्शन और क्षतिपूर्ति की मांग की है.

2000 के अंडर-19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व क्रिकेटर दिवाकर ने अपनी याचिका में दलील दी है कि धोनी के वकील दयानंद शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए. उन्होंने तर्क दिया कि इन आरोपों को मीडिया में व्यापक रूप से दिखाया गया था, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है. याचिका में उन्होंने मांग की है कि धोनी और उनके लोगों को आरोप लगाने वाले बयान देने से रोका जाए.

गौरतलब है कि दिवाकर और सौम्या आर्का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट नामक कंपनी चलाते हैं. धोनी ने दिवाकर और सौम्या के खिलाफ एक आपराधिक मामला दायर किया है. जिसमें दावा किया कि दिवाकर क्रिकेट अकादमियों की स्थापना के अनुबंध का पालन न करके उनके साथ लगभग 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है.

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