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Karnataka: स्कूल में छात्रा को किस करने वाला प्रधानाध्यापक निलंबित

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Published : Jan 29, 2022, 10:28 PM IST

पुलिस ने शनिवार को कहा कि शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (POCSO) अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है. खंड शिक्षा अधिकारी चंद्रकांत और उप निदेशक लोक शिक्षण रामचंद्र उर्स ने भी आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

Headmaster suspended for kissing girl student in Mysuru
प्रधानाध्यापक को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया.

मैसूरु : मैसूरु जिले के एच.डी. कोट के एक स्कूल में छात्रा को किस करने वाले प्रधानाध्यापक को सेवा से निलंबित कर दिया गया है. प्रधानाध्यापक आर.एम. अनिल कुमार को अपने चेंबर में एक छात्रा के साथ चुंबन और दुर्व्यवहार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था. निजी स्कूल की प्रबंधन समिति ने आपात बैठक कर प्रधानाध्यापक को बर्खास्त करने का निर्णय लिया.

पुलिस ने शनिवार को कहा कि शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (POCSO) अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है. खंड शिक्षा अधिकारी चंद्रकांत और उप निदेशक लोक शिक्षण रामचंद्र उर्स ने भी आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

पढ़ें: महिला पुलिस अधिकारी ने भाजपा नेता भंवर सिंह पर लगाए दुष्कर्म के आरोप, कहा- अश्लील फोटो खींच करता था ब्लैकमेल...मामला दर्ज

यह कार्रवाई तब हुई जब प्रधानाध्यापक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें छात्रा को अपने कक्ष में पकड़कर किस किया था. वीडियो को छात्रों ने खिड़की से शूट किया था. वीडियो वायरल होते ही ग्रामीणों और छात्रों ने आरोपी प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है. अधिकारी ने कहा कि शिक्षक के आचरण ने शिक्षा विभाग को शर्मिंदा किया है. एच.डी. कोटे थाना. पुलिस ने बताया कि उन्होंने जांच शुरू कर दी है और सूत्रों ने कहा कि वे शिकायत की पुष्टि कर रहे हैं और आरोपी शिक्षक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाएगा.

मैसूरु : मैसूरु जिले के एच.डी. कोट के एक स्कूल में छात्रा को किस करने वाले प्रधानाध्यापक को सेवा से निलंबित कर दिया गया है. प्रधानाध्यापक आर.एम. अनिल कुमार को अपने चेंबर में एक छात्रा के साथ चुंबन और दुर्व्यवहार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था. निजी स्कूल की प्रबंधन समिति ने आपात बैठक कर प्रधानाध्यापक को बर्खास्त करने का निर्णय लिया.

पुलिस ने शनिवार को कहा कि शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (POCSO) अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है. खंड शिक्षा अधिकारी चंद्रकांत और उप निदेशक लोक शिक्षण रामचंद्र उर्स ने भी आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

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यह कार्रवाई तब हुई जब प्रधानाध्यापक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें छात्रा को अपने कक्ष में पकड़कर किस किया था. वीडियो को छात्रों ने खिड़की से शूट किया था. वीडियो वायरल होते ही ग्रामीणों और छात्रों ने आरोपी प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है. अधिकारी ने कहा कि शिक्षक के आचरण ने शिक्षा विभाग को शर्मिंदा किया है. एच.डी. कोटे थाना. पुलिस ने बताया कि उन्होंने जांच शुरू कर दी है और सूत्रों ने कहा कि वे शिकायत की पुष्टि कर रहे हैं और आरोपी शिक्षक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाएगा.

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