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Haryana: VHP ने नूंह में किया ब्रज मंडल यात्रा निकालने का ऐलान, प्रशासन ने नहीं दी परमिशन, धारा-144 लागू, इंटरनेट सेवा भी बंद

नूंह में हिंसा के बाद एक बार फिर से हिंदू संगठनों ने आज एक बार फिर से ब्रज मंडल शोभायात्रा निकालने का ऐलान किया है. ब्रज मंडल शोभा यात्रा को लेकर नूंह के डीसी धीरेंद्र खड़गटा ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की और सख्त निर्देश दिए हैं कि शहर में पूरी तरह से शांति बनी रहनी चाहिए. इसके साथ ही जिले में 28 अगस्त तक धारा- 144 लागू किया गया है और एक बार फिर से इंटरनेट सेवा बंद किया गया है. (Haryana Nuh Violence Update)

Section- 144 imposed in Nuh
नूंह में ब्रज मंडल यात्रा को लेकर धारा- 144 लागू
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 27, 2023, 8:29 AM IST

Updated : Aug 28, 2023, 8:07 AM IST

नूंह: हिंदू संगठनों ने आज नूंह में ब्रज मंडल शोभायात्रा निकालने का ऐलान किया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से यात्रा को मंजूरी नहीं दी गई है. यात्रा को देखते हुए नूंह में जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने शनिवार को बैठक की. इसके साथ ही हरियाणा के होम सेक्रेटरी ने आज रात तक नूंह में इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं. वहीं, दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) 1973 की धारा 144 के तहत जिला में आपातकाल के उपाय के लिए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से घातक और शस्त्र लेकर चलने, सार्वजनिक स्थानों पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया है. यानी कि प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए जिले में धारा- 144 लागू कर दिया है.

ये भी पढ़ें: Nuh Braj Mandal Yatra: नूंह में ब्रज मंडल यात्रा को लेकर डीसी की बैठक, सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को स्टेशन नहीं छोड़ने के आदेश

नूंह में फिर से ब्रज मंडल यात्रा: जिला उपायुक्त की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सर्वजातीय हिंदू महापंचायत ने आज नूंह में ब्रज मंडल शोभायात्रा निकालने का फैसला लिया है. जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे, और सोशल मीडिया पर अफवाह ना फैल सके इसको लेकर जिले में इंटरनेट बंद रखने का फैसला लिया गया है.

Section- 144 imposed in Nuh
नूंह में धारा- 144 लागू.

नूंह में स्कूल-कॉलेज और बैंक बंद : नूंह में जिला प्रशासन ने सोमवार, 28 अगस्त को स्कूल-कॉलेज और बैंकों को बंद करने का आदेश दिया है. जिला उपायुक्त ने ब्रज मंडल यात्रा को देखते हुए ये फैसला किया है. जिला उपायुक्त ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति इस दौरान अपने साथ हथियार के रूप में जैसे लाइसेंसी हथियार, तलवार, लाठियां, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासियां, चाकू और अन्य हथियार (सिखों के धार्मिक प्रतीक को छोड़कर) लेकर चलने और सार्वजनिक स्थानों पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है. आदेश के अनुसार, यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और अन्य जन सेवकों पर लागू नहीं होंगे.

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की जनता अपील: नूंह में हिंसा के बाद एक बार फिर से हिंदू संगठनों ने ब्रज मंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया है. इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हिंसा के बाद क्षेत्र में मौजूदा हालात को देखते हुए कहा कि प्रशासन की ओर से यात्रा निकालने की अनुमति प्रदानी नहीं की गई है. सीएम मनोहर लाल ने नूंह में कानून व्यवस्था और परिस्थितियों को देखते हुए अपील की है कि सभी लोग अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक और पूजा पाठ करें. यात्रा की बजाय सभी लोग अपने आसपास के मंदिरों में पूजा-अर्चना करें.

  • मुख्यमंत्री श्री @mlkhattar ने नूंह में कानून व्यवस्था और परिस्थितियों को देखते हुए अपील की है कि सभी लोग अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक और पूजा पाठ करें। यात्रा की बजाय सभी लोग अपने आसपास के मंदिरों में पूजा-अर्चना करें। #Haryana #DIPRHaryana pic.twitter.com/qvbMymw55E

    — DPR Haryana (@DiprHaryana) August 27, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

नूंह में ब्रज मंडल यात्रा को लेकर गुरुग्राम पुलिस अलर्ट: हिंदू संगठनों ने एक बार फिर से नूंह ब्रज मंडल शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया है. हालांकि प्रशासन की ओर से यात्रा के लिए अनुमति नहीं दी गई है. वहीं, गुरुग्राम पुलिस ने ट्वीट कर लोगों से कहा है कि, 'दिनांक 28.08.2023 को जिला नूंह में प्रस्तावित बृज मंडल यात्रा को जिला प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई है. अतः #गुरुग्राम_पुलिस की सभी गुरुग्राम वासियों से अपील है कि इस यात्रा में सम्मिलित होने हेतु ना जाएं.'

  • बृज मंडल यात्रा बारे सूचना।

    दिनांक 28.08.2023 को जिला नूंह में प्रस्तावित बृज मंडल यात्रा को जिला प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। अतः #गुरुग्राम_पुलिस की सभी गुरुग्राम वासियों से अपील है कि इस यात्रा में सम्मिलित होने हेतु ना जाएं।

    — Gurugram Police (@gurgaonpolice) August 26, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ये भी पढ़ें: Nuh Braj Mandal Yatra: नूंह में 28 अगस्त को स्कूल-कॉलेज और बैंक बंद करने का आदेश, धारा 144 लागू

नूंह में धारा- 144 लागू: नूंह के डीसी धीरेंद्र खड़गटा ने कहा है कि सर्वजातीय हिंदू महापंचायत द्वारा 28 अगस्त 2023 को ब्रज मंडल शोभायात्रा के आह्वान के तहत जिला में किसी भी प्रकार के तनाव, बाधा या व्यक्तियों को चोट लगने, मानव जीवन और संपत्ति को खतरा होने, सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द में बाधा उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए जिले में धारा- 144 लागू किया गया है. उन्होंने एसपी को आदेश दिए हैं कि इसे सख्ती से लागू कराए जाए. वहीं, डीसी ने कहा है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा- 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

DC ने ठीकरी पहरा लगाने के दिए आदेश: इसके साथ ही जिले में धारा- 144 लागू करते हुए ठीकरी पहरा लगाने का आदेश भी दिया है. हरियाणा में नूंह के जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन पेट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3(1) के तहत नूह जिला के सभी गांवों और शहरों में 26 अगस्त से 28 अगस्त 2023 तक धारा- 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों की अनुपालना करवाने के लिए जिला परिषद नूंह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है. इसके अलावा जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार व उप-तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकाय उनका सहयोग करने की जिम्मेदारी दी गई है.

Braj Mandal Yatra in nuh
नूंह में 28 अगस्त को फिर से ब्रज मंडल शोभायात्रा का ऐलान.

क्या हुआ था 31 जुलाई को?: बता दें कि 31 जुलाई को नूंह में ब्रज मंडल यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच सांप्रदायिक हिंसा हुई थी. नूंह हिंसा में 50 से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था. इस हिंसा में 2 होमगार्ड के जवान समेत 6 लोगों की जान चली गई थी. 60 से अधिक लोग इस हिंसा में घायल हुए थे. हिंसा की ये आग हरियाणा के कई जिलों में भी भड़की थी. जिसको देखते हुए करीब 6 जिलों में धारा-144 लागू किया गया था. वहीं नूंह में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया था. हिंसा की वजह से ये ब्रज मंडल यात्रा अधूरी रह गई थी. ऐसे में इसे पूरा करने के लिए हिंदू संगठनों ने एक बार फिर से 28 अगस्त को यात्रा करने का ऐलान किया है.

ये भी पढ़ें: Nuh Violence: नूंह हिंसा के मामले में पुलिस की धरपकड़, अब तक 3 मुठभेड़, निशाने पर आरोपियों के पैर

नूंह: हिंदू संगठनों ने आज नूंह में ब्रज मंडल शोभायात्रा निकालने का ऐलान किया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से यात्रा को मंजूरी नहीं दी गई है. यात्रा को देखते हुए नूंह में जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने शनिवार को बैठक की. इसके साथ ही हरियाणा के होम सेक्रेटरी ने आज रात तक नूंह में इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं. वहीं, दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) 1973 की धारा 144 के तहत जिला में आपातकाल के उपाय के लिए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से घातक और शस्त्र लेकर चलने, सार्वजनिक स्थानों पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया है. यानी कि प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए जिले में धारा- 144 लागू कर दिया है.

ये भी पढ़ें: Nuh Braj Mandal Yatra: नूंह में ब्रज मंडल यात्रा को लेकर डीसी की बैठक, सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को स्टेशन नहीं छोड़ने के आदेश

नूंह में फिर से ब्रज मंडल यात्रा: जिला उपायुक्त की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सर्वजातीय हिंदू महापंचायत ने आज नूंह में ब्रज मंडल शोभायात्रा निकालने का फैसला लिया है. जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे, और सोशल मीडिया पर अफवाह ना फैल सके इसको लेकर जिले में इंटरनेट बंद रखने का फैसला लिया गया है.

Section- 144 imposed in Nuh
नूंह में धारा- 144 लागू.

नूंह में स्कूल-कॉलेज और बैंक बंद : नूंह में जिला प्रशासन ने सोमवार, 28 अगस्त को स्कूल-कॉलेज और बैंकों को बंद करने का आदेश दिया है. जिला उपायुक्त ने ब्रज मंडल यात्रा को देखते हुए ये फैसला किया है. जिला उपायुक्त ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति इस दौरान अपने साथ हथियार के रूप में जैसे लाइसेंसी हथियार, तलवार, लाठियां, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासियां, चाकू और अन्य हथियार (सिखों के धार्मिक प्रतीक को छोड़कर) लेकर चलने और सार्वजनिक स्थानों पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है. आदेश के अनुसार, यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और अन्य जन सेवकों पर लागू नहीं होंगे.

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की जनता अपील: नूंह में हिंसा के बाद एक बार फिर से हिंदू संगठनों ने ब्रज मंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया है. इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हिंसा के बाद क्षेत्र में मौजूदा हालात को देखते हुए कहा कि प्रशासन की ओर से यात्रा निकालने की अनुमति प्रदानी नहीं की गई है. सीएम मनोहर लाल ने नूंह में कानून व्यवस्था और परिस्थितियों को देखते हुए अपील की है कि सभी लोग अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक और पूजा पाठ करें. यात्रा की बजाय सभी लोग अपने आसपास के मंदिरों में पूजा-अर्चना करें.

  • मुख्यमंत्री श्री @mlkhattar ने नूंह में कानून व्यवस्था और परिस्थितियों को देखते हुए अपील की है कि सभी लोग अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक और पूजा पाठ करें। यात्रा की बजाय सभी लोग अपने आसपास के मंदिरों में पूजा-अर्चना करें। #Haryana #DIPRHaryana pic.twitter.com/qvbMymw55E

    — DPR Haryana (@DiprHaryana) August 27, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

नूंह में ब्रज मंडल यात्रा को लेकर गुरुग्राम पुलिस अलर्ट: हिंदू संगठनों ने एक बार फिर से नूंह ब्रज मंडल शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया है. हालांकि प्रशासन की ओर से यात्रा के लिए अनुमति नहीं दी गई है. वहीं, गुरुग्राम पुलिस ने ट्वीट कर लोगों से कहा है कि, 'दिनांक 28.08.2023 को जिला नूंह में प्रस्तावित बृज मंडल यात्रा को जिला प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई है. अतः #गुरुग्राम_पुलिस की सभी गुरुग्राम वासियों से अपील है कि इस यात्रा में सम्मिलित होने हेतु ना जाएं.'

  • बृज मंडल यात्रा बारे सूचना।

    दिनांक 28.08.2023 को जिला नूंह में प्रस्तावित बृज मंडल यात्रा को जिला प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। अतः #गुरुग्राम_पुलिस की सभी गुरुग्राम वासियों से अपील है कि इस यात्रा में सम्मिलित होने हेतु ना जाएं।

    — Gurugram Police (@gurgaonpolice) August 26, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ये भी पढ़ें: Nuh Braj Mandal Yatra: नूंह में 28 अगस्त को स्कूल-कॉलेज और बैंक बंद करने का आदेश, धारा 144 लागू

नूंह में धारा- 144 लागू: नूंह के डीसी धीरेंद्र खड़गटा ने कहा है कि सर्वजातीय हिंदू महापंचायत द्वारा 28 अगस्त 2023 को ब्रज मंडल शोभायात्रा के आह्वान के तहत जिला में किसी भी प्रकार के तनाव, बाधा या व्यक्तियों को चोट लगने, मानव जीवन और संपत्ति को खतरा होने, सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द में बाधा उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए जिले में धारा- 144 लागू किया गया है. उन्होंने एसपी को आदेश दिए हैं कि इसे सख्ती से लागू कराए जाए. वहीं, डीसी ने कहा है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा- 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

DC ने ठीकरी पहरा लगाने के दिए आदेश: इसके साथ ही जिले में धारा- 144 लागू करते हुए ठीकरी पहरा लगाने का आदेश भी दिया है. हरियाणा में नूंह के जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन पेट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3(1) के तहत नूह जिला के सभी गांवों और शहरों में 26 अगस्त से 28 अगस्त 2023 तक धारा- 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों की अनुपालना करवाने के लिए जिला परिषद नूंह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है. इसके अलावा जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार व उप-तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकाय उनका सहयोग करने की जिम्मेदारी दी गई है.

Braj Mandal Yatra in nuh
नूंह में 28 अगस्त को फिर से ब्रज मंडल शोभायात्रा का ऐलान.

क्या हुआ था 31 जुलाई को?: बता दें कि 31 जुलाई को नूंह में ब्रज मंडल यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच सांप्रदायिक हिंसा हुई थी. नूंह हिंसा में 50 से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था. इस हिंसा में 2 होमगार्ड के जवान समेत 6 लोगों की जान चली गई थी. 60 से अधिक लोग इस हिंसा में घायल हुए थे. हिंसा की ये आग हरियाणा के कई जिलों में भी भड़की थी. जिसको देखते हुए करीब 6 जिलों में धारा-144 लागू किया गया था. वहीं नूंह में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया था. हिंसा की वजह से ये ब्रज मंडल यात्रा अधूरी रह गई थी. ऐसे में इसे पूरा करने के लिए हिंदू संगठनों ने एक बार फिर से 28 अगस्त को यात्रा करने का ऐलान किया है.

ये भी पढ़ें: Nuh Violence: नूंह हिंसा के मामले में पुलिस की धरपकड़, अब तक 3 मुठभेड़, निशाने पर आरोपियों के पैर

Last Updated : Aug 28, 2023, 8:07 AM IST
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