ETV Bharat / bharat

गुजरात: जन्माष्टमी पर 8 शहरों में लगेगा रात्रि कर्फ्यू

गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि राज्य के आठ प्रमुख शहरों में 30 अगस्त की मध्यरात्रि से रात के एक बजे तक कर्फ्यू लगेगा. वहीं, इस दौरान मंदिर परिसर में 200 से अधिक श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

author img

By

Published : Aug 25, 2021, 10:33 AM IST

लगेगा एक घंटे का रात्रि कर्फ्यू
लगेगा एक घंटे का रात्रि कर्फ्यू

अहमदाबाद : कोरोना संक्रमण (Corona Infection) के प्रसार को नियंत्रित रखने के लिए गुजरात सरकार (Government of Gujarat) ने जन्माष्टमी (Janmashtami) के मौके पर बड़ा फैसला किया है. इस साल जन्माष्टमी पर मंदिरों में भीड़ रोकने के लिए रात्रि कर्फ्यू (night curfew) लगाया जाएगा. यह फैसला मुख्यप्रधान विजय रूपाणी की अध्यक्षता में आयोजित कोर कमेटी की बैठक में किया गया.

गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि राज्य के आठ प्रमुख शहरों में 30 अगस्त की मध्यरात्रि से रात के एक बजे तक कर्फ्यू लगेगा. वहीं, इस दौरान मंदिर परिसर में 200 से अधिक श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

इसी तरह राज्य में गणेश उत्सव (Ganesh Festival) के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. नौ सितंबर से 19 सितंबर तक गणेश उत्सव समारोह पर सार्वजनिक जगहों के लिए चार फीट की गणेश प्रतिमा और घरों में दो फीट की मूर्ति स्थापित की जा सकती है.

पंडालों में केवल आरती और प्रसाद वितरण की अनुमति रहेगी. उत्सव पर किसी अन्य धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी. गणेश विसर्जन के समय सिर्फ 15 लोगों को अनुमति होगी. जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी गई है.

बता दें कि इस साल 30 अगस्त को जन्माष्टमी और 10 सितम्बर को गणेशोत्सव मनाया जाएगा.

अहमदाबाद : कोरोना संक्रमण (Corona Infection) के प्रसार को नियंत्रित रखने के लिए गुजरात सरकार (Government of Gujarat) ने जन्माष्टमी (Janmashtami) के मौके पर बड़ा फैसला किया है. इस साल जन्माष्टमी पर मंदिरों में भीड़ रोकने के लिए रात्रि कर्फ्यू (night curfew) लगाया जाएगा. यह फैसला मुख्यप्रधान विजय रूपाणी की अध्यक्षता में आयोजित कोर कमेटी की बैठक में किया गया.

गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि राज्य के आठ प्रमुख शहरों में 30 अगस्त की मध्यरात्रि से रात के एक बजे तक कर्फ्यू लगेगा. वहीं, इस दौरान मंदिर परिसर में 200 से अधिक श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

इसी तरह राज्य में गणेश उत्सव (Ganesh Festival) के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. नौ सितंबर से 19 सितंबर तक गणेश उत्सव समारोह पर सार्वजनिक जगहों के लिए चार फीट की गणेश प्रतिमा और घरों में दो फीट की मूर्ति स्थापित की जा सकती है.

पंडालों में केवल आरती और प्रसाद वितरण की अनुमति रहेगी. उत्सव पर किसी अन्य धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी. गणेश विसर्जन के समय सिर्फ 15 लोगों को अनुमति होगी. जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी गई है.

बता दें कि इस साल 30 अगस्त को जन्माष्टमी और 10 सितम्बर को गणेशोत्सव मनाया जाएगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.