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Rahul defamation case: मानहानि मामला, राहुल गांधी की अपील पर गुजरात उच्च न्यायालय में सुनवाई आज

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी. राहुल गांधी ने इस मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है.

Gujarat High Court to hear Rahul Gandhis appeal in defamation case today
मानहानि मामला, राहुल गांधी की अपील पर गुजरात उच्च न्यायालय में सुनवाई आज
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Published : Apr 29, 2023, 9:34 AM IST

अहमदाबाद: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस अपील पर गुजरात उच्च न्यायालय शनिवार को सुनवाई करेगा, जिसमें 'मोदी उपनाम' वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाने के सूरत सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है. इस अपील पर उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश सुनवाई करेंगे.

उच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, राहुल गांधी की अपील पर न्यायमूर्ति हेमंत प्राच्छक 29 अप्रैल को सुनवाई करेंगे. इससे पहले 26 अप्रैल को राहुल गांधी के वकील पी. एस. चंपानेरी ने न्यायमूर्ति गीता गोपी की अदालत के समक्ष मामले का उल्लेख किया था. हालांकि, न्यायमूर्ति गोपी ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था.

गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी.

ये भी पढ़ें- Rahul Gandhi defamation case : राहुल गांधी की अपील पर मंगलवार को जवाब दाखिल करेंगे भाजपा विधायक

फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे. सूरत की सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी अर्जी 20 अप्रैल को खारिज कर दी थी. गांधी इस मामले में फिलहाल जमानत पर हैं. बता दें कि राहुल गांधी को गुजरात की अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी समर्थकों की ओर से देशव्यापी अभियान चलाया था. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था.

(पीटीआई-भाषा)

अहमदाबाद: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस अपील पर गुजरात उच्च न्यायालय शनिवार को सुनवाई करेगा, जिसमें 'मोदी उपनाम' वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाने के सूरत सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है. इस अपील पर उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश सुनवाई करेंगे.

उच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, राहुल गांधी की अपील पर न्यायमूर्ति हेमंत प्राच्छक 29 अप्रैल को सुनवाई करेंगे. इससे पहले 26 अप्रैल को राहुल गांधी के वकील पी. एस. चंपानेरी ने न्यायमूर्ति गीता गोपी की अदालत के समक्ष मामले का उल्लेख किया था. हालांकि, न्यायमूर्ति गोपी ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था.

गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी.

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फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे. सूरत की सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी अर्जी 20 अप्रैल को खारिज कर दी थी. गांधी इस मामले में फिलहाल जमानत पर हैं. बता दें कि राहुल गांधी को गुजरात की अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी समर्थकों की ओर से देशव्यापी अभियान चलाया था. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था.

(पीटीआई-भाषा)

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