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गुजरात सरकार ने निवेश को आकर्षित करने के लिए श्रम कानूनों में ढील दी

गुजरात सरकार ने एक धिसूचना जारी कर दो श्रमिक कानूनों में अहम बदलाव किए. इसका उद्देश्य राज्य में व्यापार आसान बनाना और निवेश आकर्षित करना है.

gujarat government labor laws
फाइल फोटो
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Published : Nov 28, 2020, 8:48 AM IST

अहमदाबाद : गुजरात में व्यापार को आसान बनाने एवं नए निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर दो श्रमिक कानूनों के नियमों में कुछ बदलाव किए. एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी.

सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कोविड-19 से प्रभावित उद्योगों की मदद के लिए यह बदलाव संविदा श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 तथा अंतर राज्य प्रवासी श्रमिक (रोजगार और सेवाओं की शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1979 में किए गए हैं.

बयान में कहा गया है कि नए नियमों के अनुसार 50 से कम संविदा श्रमिकों के नियोजित होने पर उद्यमियों को अब कोई 'अनुबंध शुल्क' नहीं देना होगा .इसमें कहा गया है कि उद्योगों को इसके साथ ही और कई तरह की छूटें दी गई हैं.

अहमदाबाद : गुजरात में व्यापार को आसान बनाने एवं नए निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर दो श्रमिक कानूनों के नियमों में कुछ बदलाव किए. एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी.

सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कोविड-19 से प्रभावित उद्योगों की मदद के लिए यह बदलाव संविदा श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 तथा अंतर राज्य प्रवासी श्रमिक (रोजगार और सेवाओं की शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1979 में किए गए हैं.

बयान में कहा गया है कि नए नियमों के अनुसार 50 से कम संविदा श्रमिकों के नियोजित होने पर उद्यमियों को अब कोई 'अनुबंध शुल्क' नहीं देना होगा .इसमें कहा गया है कि उद्योगों को इसके साथ ही और कई तरह की छूटें दी गई हैं.

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