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कांग्रेस ने जिस रेस्तरां को ईरानी के परिवार से जोड़ा, निलंबित नहीं होगा उसका लाइसेंस - ईरानी रेस्तरां न्यूज

गोवा में कांग्रेस ने जिस रेस्टोरेंट को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Union minister Smriti Irani) के परिवार से जुड़ा बताया था, उसका लाइसेंस निलंबित करने की मांग अस्वीकार कर दी गई है.

Union minister Smriti Irani
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी
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Published : Oct 20, 2022, 3:03 PM IST

पणजी : गोवा के आबकारी आयुक्त नारायण गाड (Goa Excise Commissioner Narayan Gad) ने गुरुवार को उस रेस्तरां का आबकारी लाइसेंस निलंबित करने की मांग करने वाली एक शिकायत अस्वीकार कर दी, जो कांग्रेस के दावे के अनुसार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के परिवार से जुड़ा है. सामाजिक कार्यकर्ता आयरेज़ रॉड्रिग्स ने उत्तरी गोवा के असगाओ विलेज में स्थित 'सिली सोल्स कैफे एंड बार' के आबकारी लाइसेंस के नवीनीकरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

रॉड्रिग्स से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि वह आबकारी आयुक्त के आदेश को बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ के समक्ष चुनौती देंगे. ईरानी ने अपनी बेटी का नाम रेस्तरां से जोड़ने के लिए कांग्रेस के तीन नेताओं के खिलाफ दीवानी मानहानि वाद दाखिल किया था. दिल्ली उच्च न्यायालय ने पाया था कि ईरानी और उनकी बेटी न तो गोवा में रेस्तरां की मालिक हैं और न ही उन्होंने कभी भोजन व पेय पदार्थों के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, जैसा कि आरोप लगाया गया है.

रॉड्रिग्स ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया था कि आबकारी विभाग ने जून 2022 में एंथनी डिगामा के नाम पर रेस्तरां के लाइसेंस का नवीनीकरण किया, इस तथ्य के बावजूद कि 17 मई, 2021 को उनकी मृत्यु हो चुकी थी.

उन्होंने आबकारी आयुक्त से रेस्तरां के लाइसेंस को तत्काल निलंबित करने और इस आधार पर जांच का आदेश देने का अनुरोध किया था कि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए फर्जी और मनगढ़ंत दस्तावेज पेश किए गए थे.

आबकारी आयुक्त गाड ने गुरुवार को कहा, 'असगाव में 'सिली सोल्स कैफे एंड बार' के लिए दिवंगत एंथनी डिगामा के नाम पर जारी लाइसेंस को निलंबित/रद्द करने को लेकर 20 जुलाई, 2022 को दाखिल शिकायतकर्ता के आवेदन को अस्वीकार किया जाता है. इसके साथ ही 21 जुलाई, 2022 को जारी कारण बताओ नोटिस रद्द किया जाता है.'

पढ़ें- स्मृति ईरानी और उनकी बेटी गोवा में रेस्टोरेंट की मालिक नहीं: हाईकोर्ट

(पीटीआई-भाषा)

पणजी : गोवा के आबकारी आयुक्त नारायण गाड (Goa Excise Commissioner Narayan Gad) ने गुरुवार को उस रेस्तरां का आबकारी लाइसेंस निलंबित करने की मांग करने वाली एक शिकायत अस्वीकार कर दी, जो कांग्रेस के दावे के अनुसार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के परिवार से जुड़ा है. सामाजिक कार्यकर्ता आयरेज़ रॉड्रिग्स ने उत्तरी गोवा के असगाओ विलेज में स्थित 'सिली सोल्स कैफे एंड बार' के आबकारी लाइसेंस के नवीनीकरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

रॉड्रिग्स से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि वह आबकारी आयुक्त के आदेश को बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ के समक्ष चुनौती देंगे. ईरानी ने अपनी बेटी का नाम रेस्तरां से जोड़ने के लिए कांग्रेस के तीन नेताओं के खिलाफ दीवानी मानहानि वाद दाखिल किया था. दिल्ली उच्च न्यायालय ने पाया था कि ईरानी और उनकी बेटी न तो गोवा में रेस्तरां की मालिक हैं और न ही उन्होंने कभी भोजन व पेय पदार्थों के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, जैसा कि आरोप लगाया गया है.

रॉड्रिग्स ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया था कि आबकारी विभाग ने जून 2022 में एंथनी डिगामा के नाम पर रेस्तरां के लाइसेंस का नवीनीकरण किया, इस तथ्य के बावजूद कि 17 मई, 2021 को उनकी मृत्यु हो चुकी थी.

उन्होंने आबकारी आयुक्त से रेस्तरां के लाइसेंस को तत्काल निलंबित करने और इस आधार पर जांच का आदेश देने का अनुरोध किया था कि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए फर्जी और मनगढ़ंत दस्तावेज पेश किए गए थे.

आबकारी आयुक्त गाड ने गुरुवार को कहा, 'असगाव में 'सिली सोल्स कैफे एंड बार' के लिए दिवंगत एंथनी डिगामा के नाम पर जारी लाइसेंस को निलंबित/रद्द करने को लेकर 20 जुलाई, 2022 को दाखिल शिकायतकर्ता के आवेदन को अस्वीकार किया जाता है. इसके साथ ही 21 जुलाई, 2022 को जारी कारण बताओ नोटिस रद्द किया जाता है.'

पढ़ें- स्मृति ईरानी और उनकी बेटी गोवा में रेस्टोरेंट की मालिक नहीं: हाईकोर्ट

(पीटीआई-भाषा)

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