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केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ दायर केस में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

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Published : Aug 10, 2021, 7:52 PM IST

अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर आरोप लगाया था कि महिला आयोग का सदस्य बनाने के एवज में उनसे 25 लाख रुपये घूस की मांग की गई थी. इसी मामले की सुनवाई मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई.

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सुल्तानपुर : अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह द्वारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर दर्ज कराए गए मानहानि के मुकदमे में एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. एमपी-एमएलए कोर्ट ने गौरीगंज कोतवाल को मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है. कोर्ट ने 18 अगस्त को अगली सुनवाई की तिथि तय की है.

दरअसल, अमेठी दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह को कांग्रेस का प्यादा कहा था. यह बयान उन्होंने वर्तिका सिंह की तरफ से दायर किए गए मुकदमे के संबंध में पूछने पर दिया था. बता दें कि अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने एमपी-एमएलए कोर्ट में महिला आयोग का सदस्य बनाने के नाम पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कथित सहयोगी द्वारा 25 लाख रुपये की मांग करने और उनकी छवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए स्मृति ईरानी और उनके कथित निजी सचिव विजय गुप्ता और सहयोगी डॉ. रजनीश सिंह के खिलाफ वाद दायर किया था.

थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए दायर वाद एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा पूर्व में खारिज किया जा चुका है. इसी से जोड़कर वर्तिका सिंह ने मानहानि का मुकदमा एमपी-एमएलए कोर्ट में दायर किया था. वर्तिका सिंह के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा और शासकीय अधिवक्ता का पक्ष सुनने के बाद मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश पीके जयंत ने गौरीगंज कोतवाल को पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की संलिप्तता व प्रकरण की जांच कर आख्या प्रेषित करने का आदेश दिया है.

इसे भी पढ़ें:- भाजपा सांसद से बदमाशों ने मांगी 5 करोड़ की रंगदारी, न देने पर बम से उड़ाने की धमकी

इस आदेश से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल देखी जा रही है. बता दें कि जनवरी माह में अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज और राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित वर्तिका सिंह ने जिला एवं सत्र न्यायालय में मानहानि का दावा पेश किया था. पिछली तिथि पर एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश की अनुपस्थिति के चलते सुनवाई प्रक्रिया प्रभावित रही थी.

सुल्तानपुर : अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह द्वारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर दर्ज कराए गए मानहानि के मुकदमे में एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. एमपी-एमएलए कोर्ट ने गौरीगंज कोतवाल को मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है. कोर्ट ने 18 अगस्त को अगली सुनवाई की तिथि तय की है.

दरअसल, अमेठी दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह को कांग्रेस का प्यादा कहा था. यह बयान उन्होंने वर्तिका सिंह की तरफ से दायर किए गए मुकदमे के संबंध में पूछने पर दिया था. बता दें कि अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने एमपी-एमएलए कोर्ट में महिला आयोग का सदस्य बनाने के नाम पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कथित सहयोगी द्वारा 25 लाख रुपये की मांग करने और उनकी छवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए स्मृति ईरानी और उनके कथित निजी सचिव विजय गुप्ता और सहयोगी डॉ. रजनीश सिंह के खिलाफ वाद दायर किया था.

थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए दायर वाद एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा पूर्व में खारिज किया जा चुका है. इसी से जोड़कर वर्तिका सिंह ने मानहानि का मुकदमा एमपी-एमएलए कोर्ट में दायर किया था. वर्तिका सिंह के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा और शासकीय अधिवक्ता का पक्ष सुनने के बाद मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश पीके जयंत ने गौरीगंज कोतवाल को पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की संलिप्तता व प्रकरण की जांच कर आख्या प्रेषित करने का आदेश दिया है.

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इस आदेश से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल देखी जा रही है. बता दें कि जनवरी माह में अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज और राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित वर्तिका सिंह ने जिला एवं सत्र न्यायालय में मानहानि का दावा पेश किया था. पिछली तिथि पर एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश की अनुपस्थिति के चलते सुनवाई प्रक्रिया प्रभावित रही थी.

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