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WFI चुनाव पर गुवाहाटी हाई कोर्ट का स्टे: 11 जुलाई को नहीं होगा मतदान, जानें पूरा मामला - brij bhushan sharan singh

गुवहाटी हाई कोर्ट ने रविवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव पर रोक लगा दी है. असम कुश्ती महासंघ ने याचिका दायर कर डब्ल्यूएफआई के चुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी.

gauhati high court stay on wfi election
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Published : Jun 25, 2023, 10:35 PM IST

चंडीगढ़: गुवहाटी हाई कोर्ट ने रविवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव पर रोक लगा दी है. ये चुनाव 11 जुलाई को होना था. असम कुश्ती महासंघ ने याचिका दायर कर डब्ल्यूएफआई के चुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी. असम कुश्ती महासंघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक चुनाव संबंधित कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी.

ये भी पढ़ें- Sexual Harassment Case: बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का केस MP-MLA कोर्ट ट्रांसफर, 27 जून को सुनवाई

पहले ये चुनाव 6 जुलाई को होने थे. 21 जून को भारतीय ओलिंपिक संघ की कमेटी ने भारतीय कुश्ती संघ के चुनावों को 5 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया था. यानी चुनाव की नई तारीख 11 जुलाई को तय की थी. अब हाई कोर्ट के स्टे के बाद 11 जुलाई को भी ये चुनाव नहीं होंगे. असम कुश्ती संघ ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय ओलिंपिक संघ की कमेटी और खेल मंत्रालय के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

याचिका में असम कुश्ती महासंघ ने कहा कि वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में मान्यता का हकदार है. जब तक उसकी संस्था को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से मान्यता नहीं मिलती और वो मतदाता सूची के लिए अपने प्रतिनिधि को नामांकित नहीं कर पाता, तब तक चुनाव प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए. इसपर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने WFI की कमेटी और खेल मंत्रालय को निर्देश दिया है कि सुनवाई की अगली तारीख तक चुनाव प्रक्रिया को आगे ना बढ़ाया जाए.

ये भी पढ़ें- Wrestlers Protest: बृजभूषण के खिलाफ 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, एक जुलाई को सुनवाई

बता दें कि भारतीय ओलंपिक संघ की समिति ने मतदाता सूची के लिए नाम भेजने की आखिरी तारीख 25 जून तय की थी, जबकि चुनाव 11 जुलाई को होने थे. ये चुनाव 15 पदों के लिए होना है. इसमें अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष-4 महासचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव-2 और कार्यकारिणी सदस्यों-5 के लिए होगा. नोटिफिकेशन के मुताबिक 19 जून तक मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आधिकारिक सदस्यों के नाम मांगे गए थे. 22 जून को मतदाता सूची जारी की गई. (ANI)

चंडीगढ़: गुवहाटी हाई कोर्ट ने रविवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव पर रोक लगा दी है. ये चुनाव 11 जुलाई को होना था. असम कुश्ती महासंघ ने याचिका दायर कर डब्ल्यूएफआई के चुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी. असम कुश्ती महासंघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक चुनाव संबंधित कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी.

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पहले ये चुनाव 6 जुलाई को होने थे. 21 जून को भारतीय ओलिंपिक संघ की कमेटी ने भारतीय कुश्ती संघ के चुनावों को 5 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया था. यानी चुनाव की नई तारीख 11 जुलाई को तय की थी. अब हाई कोर्ट के स्टे के बाद 11 जुलाई को भी ये चुनाव नहीं होंगे. असम कुश्ती संघ ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय ओलिंपिक संघ की कमेटी और खेल मंत्रालय के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

याचिका में असम कुश्ती महासंघ ने कहा कि वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में मान्यता का हकदार है. जब तक उसकी संस्था को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से मान्यता नहीं मिलती और वो मतदाता सूची के लिए अपने प्रतिनिधि को नामांकित नहीं कर पाता, तब तक चुनाव प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए. इसपर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने WFI की कमेटी और खेल मंत्रालय को निर्देश दिया है कि सुनवाई की अगली तारीख तक चुनाव प्रक्रिया को आगे ना बढ़ाया जाए.

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बता दें कि भारतीय ओलंपिक संघ की समिति ने मतदाता सूची के लिए नाम भेजने की आखिरी तारीख 25 जून तय की थी, जबकि चुनाव 11 जुलाई को होने थे. ये चुनाव 15 पदों के लिए होना है. इसमें अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष-4 महासचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव-2 और कार्यकारिणी सदस्यों-5 के लिए होगा. नोटिफिकेशन के मुताबिक 19 जून तक मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आधिकारिक सदस्यों के नाम मांगे गए थे. 22 जून को मतदाता सूची जारी की गई. (ANI)

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