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राजस्थान फोन टैपिंग मामले में गहलोत के पूर्व OSD लोकेश शर्मा को गिरफ्तारी से मिली राहत बरकरार

Phone Tapping Case: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को गिरफ्तारी से मिली छूट को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर बढ़ा दिया है. मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 22 फरवरी तक के लिए रोक बढ़ा दी.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 19, 2023, 6:13 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को राहत बरकरार रखी है. जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने शर्मा के खिलाफ किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई करने पर लगी रोक को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है. मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी.

8 दिसंबर को राजस्थान सरकार की ओर से सुनवाई टालने की मांग की गई थी. राजस्थान सरकार के वकील संदीप झा ने हाईकोर्ट को बताया था कि राज्य में सरकार बदल गई है, ऐसे में इस केस में सरकार से निर्देश लेना होगा. बता दें, 13 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने अर्जी दाखिल कर शर्मा की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाने की मांग करते हुए कहा था कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः लोकेश शर्मा ने किया बड़ा खुलासा, बोले- 'सरकार ने पूर्व डिप्टी सीएम सहित अन्य विधायकों के फोन टैप कराए थे'

दिल्ली पुलिस ने कहा था कि लोकेश शर्मा ने अब तक अपना फोन जांच के लिए नहीं दिया है. 9 नवंबर 2022 को कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगी रोक बरकरार रखी थी. 29 अगस्त, 2022 को कोर्ट ने लोकेश शर्मा के खिलाफ किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई करने पर लगी रोक 9 नवंबर, 2022 तक के लिए बढ़ा दी थी. उसके पहले 9 मई 2022 को कोर्ट ने 29 अगस्त तक के लिए ये रोक बढ़ाई थी.

वहीं, लोकेश शर्मा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है. शर्मा के खिलाफ केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 26 मार्च, 2021 को फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई थी.

यह भी पढ़ेंः लोकेश शर्मा के बयान पर पायलट ने जताई हैरानी, कहा- चिंता का विषय, नहीं ले सकते हल्के में

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को राहत बरकरार रखी है. जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने शर्मा के खिलाफ किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई करने पर लगी रोक को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है. मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी.

8 दिसंबर को राजस्थान सरकार की ओर से सुनवाई टालने की मांग की गई थी. राजस्थान सरकार के वकील संदीप झा ने हाईकोर्ट को बताया था कि राज्य में सरकार बदल गई है, ऐसे में इस केस में सरकार से निर्देश लेना होगा. बता दें, 13 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने अर्जी दाखिल कर शर्मा की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाने की मांग करते हुए कहा था कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.

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दिल्ली पुलिस ने कहा था कि लोकेश शर्मा ने अब तक अपना फोन जांच के लिए नहीं दिया है. 9 नवंबर 2022 को कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगी रोक बरकरार रखी थी. 29 अगस्त, 2022 को कोर्ट ने लोकेश शर्मा के खिलाफ किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई करने पर लगी रोक 9 नवंबर, 2022 तक के लिए बढ़ा दी थी. उसके पहले 9 मई 2022 को कोर्ट ने 29 अगस्त तक के लिए ये रोक बढ़ाई थी.

वहीं, लोकेश शर्मा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है. शर्मा के खिलाफ केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 26 मार्च, 2021 को फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई थी.

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