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पटाखों पर SC की सख्त टिपण्णी- रोजगार की आड़ में अन्य नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते'

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पटाखों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करते हुए कहा कि रोजगार की आड़ में अन्य नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं.

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Published : Sep 28, 2021, 3:06 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पटाखों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करते हुए कहा कि रोजगार की आड़ में अन्य नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं.

न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि इसका मुख्य फोकस निर्दोष नागरिकों के जीवन का अधिकार है. उन्होंने कहा, हमें रोजगार, बेरोजगारी और नागरिकों के जीवन के अधिकार के बीच संतुलन बनाना होगा. कुछ लोगों के रोजगार की आड़ में हम दूसरों को अन्य नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दे सकते.

हमारा मुख्य फोकस निर्दोष नागरिकों के जीवन का अधिकार है. अगर हम पाते हैं कि ईको-फ्रेंडली पटाखे हैं और इसे विशेषज्ञों की समिति द्वारा स्वीकार किया जाता है तो हम उपयुक्त आदेश पारित करेंगे. हमारे देश में मुख्य कठिनाई कार्यान्वयन है. कानून तो हैं लेकिन अंतत: क्रियान्वयन होना जरूरी है. हमारे आदेश को सच्ची भावना से लागू किया जाना चाहिए.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पटाखों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करते हुए कहा कि रोजगार की आड़ में अन्य नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं.

न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि इसका मुख्य फोकस निर्दोष नागरिकों के जीवन का अधिकार है. उन्होंने कहा, हमें रोजगार, बेरोजगारी और नागरिकों के जीवन के अधिकार के बीच संतुलन बनाना होगा. कुछ लोगों के रोजगार की आड़ में हम दूसरों को अन्य नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दे सकते.

हमारा मुख्य फोकस निर्दोष नागरिकों के जीवन का अधिकार है. अगर हम पाते हैं कि ईको-फ्रेंडली पटाखे हैं और इसे विशेषज्ञों की समिति द्वारा स्वीकार किया जाता है तो हम उपयुक्त आदेश पारित करेंगे. हमारे देश में मुख्य कठिनाई कार्यान्वयन है. कानून तो हैं लेकिन अंतत: क्रियान्वयन होना जरूरी है. हमारे आदेश को सच्ची भावना से लागू किया जाना चाहिए.

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