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बेटे के 18 साल को होने पर पिता का कर्तव्य खत्म नहीं होता : हाईकोर्ट - Delhi High Court

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने वयस्क बेटे के स्नातक की पढ़ाई पूरी करने या कमाना शुरू करने तक 15 हजार रुपये अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने एक तलाकशुदा महिला के मामले में कहा है कि पुत्र के 18 साल के होने पर उसके प्रति पिता का कर्तव्य खत्म नहीं होगा और उसकी पढ़ाई व अन्य खर्चों का बोझ सिर्फ मां पर नहीं डाला जा सकता.

दिल्ली उच्च न्यायालय
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Published : Jun 22, 2021, 8:22 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court ) ने एक तलाकशुदा महिला के लिए उसके वयस्क बेटे के स्नातक की पढ़ाई पूरी करने या कमाना शुरू करने तक 15 हजार रुपये का अंतरिम गुजारा भत्ता दिए जाने का आदेश देते हुए कहा कि पुत्र के 18 वर्ष का होने पर उसके प्रति पिता का कर्तव्य खत्म नहीं होगा और उसकी शिक्षा व अन्य खर्चों का बोझ सिर्फ मां पर नहीं डाला जा सकता.

उच्च न्यायालय ने कहा कि वह जीवनयापन की बढ़ती लागत के प्रति अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता और यह उम्मीद करना अतार्किक होगा कि पति द्वारा बेटी के गुजारेभत्ते के तौर पर दी जाने वाली छोटी रकम से मां अकेले अपने और बेटे का पूरा भार उठाए.

महिला ने उच्च न्यायालय में 2018 के निचली अदालत के आदेश के चुनौती दी थी जिसने महिला को गुजाराभत्ता दिए जाने से इनकार करते हुए उसे सिर्फ उन दो बच्चों के लिए मंजूर किया था जो उसके साथ रह रहे हैं. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि बेटे के बालिग होने के बाद उसका पूरा खर्च मां द्वारा उठाया जा रहा है.

पढ़ें - सुप्रीम कोर्ट ने आईसीएसई और सीबीएसई द्वारा तैयार फॉर्मूले पर विश्वास जताया

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, 'याची संख्या-1 (महिला) को याची संख्या-2 (बेटे) का समूचा खर्च उठाना पड़ रहा है जो बालिग हो चुका है लेकिन अभी कमाई नहीं कर रहा क्योंकि वह अब भी पढ़ रहा है. परिवार अदालत, इसलिए, इस तथ्य को समझ नहीं पायी कि प्रतिवादी (पति) द्वारा क्योंकि याची संख्या-2 के लिए कोई योगदान नहीं किया जा रहा है ऐसे में याची संख्या-1 द्वारा अर्जित वेतन उसके लिए अपना खर्च उठाने के लिहाज से पर्याप्त नहीं होगा.'

अब अलग हो चुके दंपत्ति का विवाह नवबंर 1997 में हुआ था और उनके दो बच्चे हैं. पति-पत्नी में नवंबर 2011 को तलाक हो गया था. उनके एक बेटा (20) और बेटी (18) दो बच्चे हैं. परिवार अदालत के आदेश में कहा गया था कि लड़का बालिग होने तक ही गुजारेभत्ते का हकदार है जबकि बेटी नौकरी करने या विवाह होने तक, जो भी पहले हो, गुजारेभत्ते की हकदार है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court ) ने एक तलाकशुदा महिला के लिए उसके वयस्क बेटे के स्नातक की पढ़ाई पूरी करने या कमाना शुरू करने तक 15 हजार रुपये का अंतरिम गुजारा भत्ता दिए जाने का आदेश देते हुए कहा कि पुत्र के 18 वर्ष का होने पर उसके प्रति पिता का कर्तव्य खत्म नहीं होगा और उसकी शिक्षा व अन्य खर्चों का बोझ सिर्फ मां पर नहीं डाला जा सकता.

उच्च न्यायालय ने कहा कि वह जीवनयापन की बढ़ती लागत के प्रति अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता और यह उम्मीद करना अतार्किक होगा कि पति द्वारा बेटी के गुजारेभत्ते के तौर पर दी जाने वाली छोटी रकम से मां अकेले अपने और बेटे का पूरा भार उठाए.

महिला ने उच्च न्यायालय में 2018 के निचली अदालत के आदेश के चुनौती दी थी जिसने महिला को गुजाराभत्ता दिए जाने से इनकार करते हुए उसे सिर्फ उन दो बच्चों के लिए मंजूर किया था जो उसके साथ रह रहे हैं. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि बेटे के बालिग होने के बाद उसका पूरा खर्च मां द्वारा उठाया जा रहा है.

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न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, 'याची संख्या-1 (महिला) को याची संख्या-2 (बेटे) का समूचा खर्च उठाना पड़ रहा है जो बालिग हो चुका है लेकिन अभी कमाई नहीं कर रहा क्योंकि वह अब भी पढ़ रहा है. परिवार अदालत, इसलिए, इस तथ्य को समझ नहीं पायी कि प्रतिवादी (पति) द्वारा क्योंकि याची संख्या-2 के लिए कोई योगदान नहीं किया जा रहा है ऐसे में याची संख्या-1 द्वारा अर्जित वेतन उसके लिए अपना खर्च उठाने के लिहाज से पर्याप्त नहीं होगा.'

अब अलग हो चुके दंपत्ति का विवाह नवबंर 1997 में हुआ था और उनके दो बच्चे हैं. पति-पत्नी में नवंबर 2011 को तलाक हो गया था. उनके एक बेटा (20) और बेटी (18) दो बच्चे हैं. परिवार अदालत के आदेश में कहा गया था कि लड़का बालिग होने तक ही गुजारेभत्ते का हकदार है जबकि बेटी नौकरी करने या विवाह होने तक, जो भी पहले हो, गुजारेभत्ते की हकदार है.

(पीटीआई-भाषा)

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