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एल्गार मामला : यूएपीए लगाए जाने के खिलाफ आरोपी सेन ने हाई कोर्ट में अपील की

उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में सेन ने अमेरिका स्थित एक डिजिटल फोरेंसिक संस्थान की रिपोर्ट का उल्लेख किया जिसमें दावा किया गया है कि कार्यकर्ता रोना विल्सन के लैपटॉप में साइबर हमले के जरिये घुसपैठ की गई और उनके कंप्यूटर पर कम से कम 10 आपत्तिजनक पत्र डाले गए.

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Published : Apr 15, 2021, 10:06 AM IST

मुंबई : एल्गार परिषद माओवादी संपर्क मामले में आरोपी प्रोफेसर शोमा सेन ने उन पर सख्त गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम के तहत आरोप लगाए जाने के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है.

सेन को जून 2018 में गिरफ्तार किया गया था और वह तबसे यहां भायखला महिला कारावास में बंद हैं.

विल्सन इस मामले में सेन की सह-आरोपी है और उन्होंने भी फरवरी में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी मामले में अपने और अन्य सह आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट का हवाला देते हुए कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया था.

सेन ने कहा कि उनके खिलाफ पूरा मामला इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर आधारित है जिसे लेकर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) का दावा है कि उसने उन्हें विल्सन के कंप्यूटर से बरामद किया.

याचिका में सेना ने कहा कि अमेरिकी संस्था की रिपोर्ट के मद्देनजर कानून की नजरों में ऐसे साक्ष्यों की कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए.

उनके वकील राहुल अरोटे ने कहा कि उच्च न्यायालय में याचिका पर सुनवाई के लिये अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है.

मुंबई : एल्गार परिषद माओवादी संपर्क मामले में आरोपी प्रोफेसर शोमा सेन ने उन पर सख्त गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम के तहत आरोप लगाए जाने के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है.

सेन को जून 2018 में गिरफ्तार किया गया था और वह तबसे यहां भायखला महिला कारावास में बंद हैं.

विल्सन इस मामले में सेन की सह-आरोपी है और उन्होंने भी फरवरी में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी मामले में अपने और अन्य सह आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट का हवाला देते हुए कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया था.

सेन ने कहा कि उनके खिलाफ पूरा मामला इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर आधारित है जिसे लेकर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) का दावा है कि उसने उन्हें विल्सन के कंप्यूटर से बरामद किया.

याचिका में सेना ने कहा कि अमेरिकी संस्था की रिपोर्ट के मद्देनजर कानून की नजरों में ऐसे साक्ष्यों की कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए.

उनके वकील राहुल अरोटे ने कहा कि उच्च न्यायालय में याचिका पर सुनवाई के लिये अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है.

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