नई दिल्ली : सरकार ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चुनावी बॉन्ड के 21वें चरण की मंजूरी दे दी. इन बॉन्ड की बिक्री एक जुलाई से शुरू होगी. राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बॉन्ड पेश किए गए थे। इन्हें राजनीतिक दलों को मिलने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में पेश किया गया था.
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के जरिये एक से 10 जुलाई तक चुनावी बॉन्ड की बिक्री और इनके लिए भुगतान करेगा. एसबीआई की लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नयी दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई शाखाओं द्वारा चुनावी बॉन्ड की बिक्री की जाएगी.
चुनावी बॉन्ड की 20वें चरण की बिक्री एक अप्रैल से 10 अप्रैल, 2022 के दौरान आयोजित की गई थी. पहले चरण के चुनावी बॉन्ड की बिक्री एक से 10 मार्च, 2018 के दौरान हुई थी. सिर्फ एसबीआई को ही चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है.
बयान के मुताबिक, चुनावी बॉन्ड जारी किए जाने की तिथि से 15 दिन तक वैध रहता है. यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद कोई राजनीतिक दल बॉन्ड जमा कराता है तो उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता है. कोई भी पंजीकृत राजनीतिक दल जिसे पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल मतों के कम से कम एक प्रतिशत मत मिले हैं, वे चुनावी बॉन्ड के जरिये भुगतान पा सकते हैं.
ये भी पढ़ें : चुनावी बॉण्ड में सरकारी भ्रष्टाचार का आरोप