ETV Bharat / bharat

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री सेंथिल बालाजी से पूछताछ की - ईडी ने मंत्री सेंथिल बालाजी से पूछताछ की

ईडी (Enforcement Directorate) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी ( Minister V Senthil Balaji) से दूसरे दिन भी पूछताछ की.

िोे्ि
िोे्ि
author img

By

Published : Aug 8, 2023, 10:13 PM IST

चेन्नई : प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate ) के अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को दूसरे दिन तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी ( Minister V Senthil Balaji) से पूछताछ की. ईडी के अधिकारियों ने हाल में की गई छापेमारी के दौरान जब्त किए गए 60 भूखंड के संपत्ति दस्तावेजों, कुछ नकदी और बेहिसाब कीमती सामानों के बारे में मंत्री से प्रश्न किए.

ईडी पुझल जेल के अफसरों के साथ सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सेंथिल को सोमवार शाम अपने कार्यालय में ले गई थी. सेंथिल को पुझल जेल में रखा गया था। ईडी को लगभग दो महीने तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद सेंथिल की हिरासत मिली है. बता दें कि सेंथिल बालाजी को 14 जून को गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने नौकरी के बदले नकदी मामले में चेन्नई की मध्य अपराध शाखा पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन मामला शुरू किया था. सेंथिल बालाजी पिछली अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थे. वह 12 अगस्त तक ईडी की हिरासत में रहेंगे.

बताया जाता है कि जांच अधिकारियों को उनसे मामले में पूछताछ के लिए 200 पेज की प्रश्नावली भरने के लिए दी गई है. हालांकि, मंत्री को नियमित अंतराल पर आराम दिया जाएगा, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद उनकी कोरोनरी बाईपास सर्जरी हुई है.

बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने 7 अगस्त को मंत्री वी सेंथिल बालाजी को पूछताछ के लिए 12 अगस्त तक हिरासत में लेने की अनुमति दी थी. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायिक अधिकारी के सामने पेश किया जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की कोई भी रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी. इस बात पर ज़ोर दिया कि बालाजी के अस्पताल में भर्ती होने को शारीरिक हिरासत नहीं कहा जा सकता.

ये भी पढ़ें - सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को दी तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को हिरासत में लेने की अनुमति

(इनपुट-एजेंसी)

चेन्नई : प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate ) के अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को दूसरे दिन तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी ( Minister V Senthil Balaji) से पूछताछ की. ईडी के अधिकारियों ने हाल में की गई छापेमारी के दौरान जब्त किए गए 60 भूखंड के संपत्ति दस्तावेजों, कुछ नकदी और बेहिसाब कीमती सामानों के बारे में मंत्री से प्रश्न किए.

ईडी पुझल जेल के अफसरों के साथ सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सेंथिल को सोमवार शाम अपने कार्यालय में ले गई थी. सेंथिल को पुझल जेल में रखा गया था। ईडी को लगभग दो महीने तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद सेंथिल की हिरासत मिली है. बता दें कि सेंथिल बालाजी को 14 जून को गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने नौकरी के बदले नकदी मामले में चेन्नई की मध्य अपराध शाखा पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन मामला शुरू किया था. सेंथिल बालाजी पिछली अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थे. वह 12 अगस्त तक ईडी की हिरासत में रहेंगे.

बताया जाता है कि जांच अधिकारियों को उनसे मामले में पूछताछ के लिए 200 पेज की प्रश्नावली भरने के लिए दी गई है. हालांकि, मंत्री को नियमित अंतराल पर आराम दिया जाएगा, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद उनकी कोरोनरी बाईपास सर्जरी हुई है.

बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने 7 अगस्त को मंत्री वी सेंथिल बालाजी को पूछताछ के लिए 12 अगस्त तक हिरासत में लेने की अनुमति दी थी. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायिक अधिकारी के सामने पेश किया जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की कोई भी रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी. इस बात पर ज़ोर दिया कि बालाजी के अस्पताल में भर्ती होने को शारीरिक हिरासत नहीं कहा जा सकता.

ये भी पढ़ें - सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को दी तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को हिरासत में लेने की अनुमति

(इनपुट-एजेंसी)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.