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IPS अधिकारी के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही के लिए धोनी ने HC का रुख किया

धोनी का आरोप है कि कोर्ट आदेश के बावजूद, संपत कुमार ने कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर किया जिसमें उनके खिलाफ मामलों में न्यायपालिका और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी.

IPS अधिकारी के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही के लिए धोनी ने HC का रुख किया
IPS अधिकारी के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही के लिए धोनी ने HC का रुख किया
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Published : Nov 5, 2022, 7:23 AM IST

चेन्नई: क्रिकेटर एमएस धोनी ने मैच फिक्सिंग मामले में उच्चतम न्यायालय और कुछ वरिष्ठ वकीलों के खिलाफ कथित बयानों के लिए आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने और समन जारी करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया है. शुक्रवार को मामला सूचीबद्ध कर लिया गया लेकिन सुनवाई नहीं हुई. 2014 में, धोनी ने तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक संपत कुमार को मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग से जोड़ने वाला कोई भी बयान देने से स्थायी रूप से रोकने के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया था.

पढ़ें: कांग्रेस ने गुजरात के लिए 43 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की

उन्होंने अदालत से हर्जाने के लिए उन्हें 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है. 18 मार्च, 2014 को पारित एक अंतरिम आदेश द्वारा, अदालत ने संपत कुमार को धोनी के खिलाफ कोई भी बयान देने से रोक दिया था. आदेश के बावजूद, संपत कुमार ने कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर किया जिसमें उनके खिलाफ मामलों में न्यायपालिका और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी. जब इसे मद्रास उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया, तो उसने दिसंबर, 2021 में अपनी फाइल पर इसे लिया.

पढ़ें: ट्विटर ने भारत में कर्मचारियों की छंटनी शुरू की

अवमानना ​​आवेदन दायर करने के लिए इस साल 18 जुलाई को एडवोकेट-जनरल आर शणमुगसुंदरम से सहमति प्राप्त करने के बाद, धोनी इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं. 2014 में पारित अदालत के अंतरिम आदेश के उल्लंघन में न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी करने की उनकी कथित कार्रवाई के लिए संपत कुमार को दंडित करने के लिए इस साल 11 अक्टूबर को आवेदन दिया था.

(पीटीआई)

चेन्नई: क्रिकेटर एमएस धोनी ने मैच फिक्सिंग मामले में उच्चतम न्यायालय और कुछ वरिष्ठ वकीलों के खिलाफ कथित बयानों के लिए आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने और समन जारी करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया है. शुक्रवार को मामला सूचीबद्ध कर लिया गया लेकिन सुनवाई नहीं हुई. 2014 में, धोनी ने तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक संपत कुमार को मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग से जोड़ने वाला कोई भी बयान देने से स्थायी रूप से रोकने के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया था.

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उन्होंने अदालत से हर्जाने के लिए उन्हें 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है. 18 मार्च, 2014 को पारित एक अंतरिम आदेश द्वारा, अदालत ने संपत कुमार को धोनी के खिलाफ कोई भी बयान देने से रोक दिया था. आदेश के बावजूद, संपत कुमार ने कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर किया जिसमें उनके खिलाफ मामलों में न्यायपालिका और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी. जब इसे मद्रास उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया, तो उसने दिसंबर, 2021 में अपनी फाइल पर इसे लिया.

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अवमानना ​​आवेदन दायर करने के लिए इस साल 18 जुलाई को एडवोकेट-जनरल आर शणमुगसुंदरम से सहमति प्राप्त करने के बाद, धोनी इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं. 2014 में पारित अदालत के अंतरिम आदेश के उल्लंघन में न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी करने की उनकी कथित कार्रवाई के लिए संपत कुमार को दंडित करने के लिए इस साल 11 अक्टूबर को आवेदन दिया था.

(पीटीआई)

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