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Pilot Barred From Using Perfume : डीजीसीए ने पायलटों और क्रू मेंबर्स के माउथवॉश और परफ्यूम लगाने पर लगाई रोक - breath analyser

डीजीसीए (DGCA) ने संशोधित दिशानिर्देशों के तहत पायलटों और चालक दल के सदस्यों को माउथवॉश, परफ्यूम का उपयोग करने पर रोक लगा दी है. पढ़िए पूरी खबर... Pilot barred from using perfume,Directorate General of Civil Aviation

Pilots and crew members banned from using mouthwash and perfume
पायलटों और क्रू मेंबर्स के माउथवॉश और परफ्यूम लगाने पर लगाई रोक
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 31, 2023, 5:37 PM IST

नई दिल्ली : नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने संशोधित दिशानिर्देशों के तहत पायलटों और चालक दल के सदस्यों को माउथवॉश, परफ्यूम का उपयोग करने से रोक दिया है. इस संबंध में मंगलवार को जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि चालक दल के सदस्यों के अलावा चार्टर ऑपरेटरों और फ्लाइंग स्कूलों के साथ सरकारी विभागों के चालक दल के सदस्य माउथवॉश, टूथ जेल और दवाओं जैसे अल्कोहल सामग्री वाले उत्पादों का उपयोग नहीं कर सकेंगे.

इतना ही नहीं जीडीसीए ने कहा है कि इन नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए उड़ान से पहले या उड़ान के बाद सांस का परीक्षण किया जा सकता है. इससे यह सुनिश्चत किया जा सकेगा कि परिचालन उड़ान में पूरी तरह से इनके प्रयोग से बचा गया है. इसके अलावा सभी तरह के रखरखाव करने वाले कर्मचारियों को अब विमान के किसी भी टैक्सी संचालन में शामिल होने से पहले ब्रेथ इनालाइजर की जांच से गुररना आवश्यक होगा. वहीं डीजीसीए ने शराब की खपत का पता लगाने के लिए विमानकर्मियों के चिकित्सा मूल्यांकन की प्रक्रिया से संबंधित एक संशोधित नागरिक उड्डयन आवश्यकता (सीएआर) लागू किया है. नए संशोधित नियमों के मुताबिक कोई भी चालक दल का सदस्य किसी भी दवा/फॉर्मूलेशन का सेवन नहीं करेगा या किसी भी पदार्थ जैसे माउथवॉश/टूथ जेल या किसी भी ऐसे उत्पाद का उपयोग नहीं करेगा जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो. इसके लिए ब्रेथ इनालाइजर से जांच की जा सकती है. यदि कोई भी चालक दल का सदस्य इस तरह से गुजर रहा है तो उड़ान का कार्यभार संभालने से पहले डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए.

नए प्रावधान के अनुसार डीजीसीए के वायु सुरक्षा निदेशालय/डीएमएस के प्रतिनिधि अपने विवेक के अनुसार उड़ान से पहले या उसके पूरा होने पर चालक के किसी भी सदस्य के ब्रेथ इनालाइजर से जांच के आदेश दे सकते हैं. नए नियमों में कहा गया है कि निर्धारित ऑपरेटरों के अलावा अन्य ऑपरेटरों के लिए सभी उड़ानों के प्रत्येक फ्लाइट क्रू और केबिन क्रू को उड़ान ड्यूटी अवधि के दौरान पहले हवाई अड्डे पर ब्रेथ इनालाइजर के टेस्ट से होकर गुजरना होगा. लेकिन जहां पर इसको लेकर बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं वहां फ्लाइट क्रू और केबिन क्रू को उड़ान के बाद ब्रेथ एनालाइजर के परीक्षण से गुजरना होगा. वहीं यदि फ्लाइट क्रू औऱ केबिन क्रू दिन से अधिक समय के लिए बसे स्टेशन से दूर हैं और उनके द्वारा उड़ान संचालित की जाता है तो ऑपरेटर उनकी उड़ान पूर्व ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करने की सुविधा प्रदान करेगा. एक रिपोर्ट के अनुसार, इस साल की पहली छमाही में 33 पायलट और 97 केबिन क्रू सदस्य अपने अनिवार्य अल्कोहल परीक्षण में विफल रहे. वहीं 2022 में, इस अवधि के लिए केवल 14 पायलट और 54 केबिन-क्रू सदस्यों को ड्यूटी के दौरान नशे में धुत्त पाया गया.

ये भी पढ़ें - Perfume Ban in Flight: पायलटों और क्रू मेंबर्स के परफ्यूम लगाने पर DGCA का बड़ा प्रस्ताव, पढ़ें खबर

नई दिल्ली : नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने संशोधित दिशानिर्देशों के तहत पायलटों और चालक दल के सदस्यों को माउथवॉश, परफ्यूम का उपयोग करने से रोक दिया है. इस संबंध में मंगलवार को जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि चालक दल के सदस्यों के अलावा चार्टर ऑपरेटरों और फ्लाइंग स्कूलों के साथ सरकारी विभागों के चालक दल के सदस्य माउथवॉश, टूथ जेल और दवाओं जैसे अल्कोहल सामग्री वाले उत्पादों का उपयोग नहीं कर सकेंगे.

इतना ही नहीं जीडीसीए ने कहा है कि इन नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए उड़ान से पहले या उड़ान के बाद सांस का परीक्षण किया जा सकता है. इससे यह सुनिश्चत किया जा सकेगा कि परिचालन उड़ान में पूरी तरह से इनके प्रयोग से बचा गया है. इसके अलावा सभी तरह के रखरखाव करने वाले कर्मचारियों को अब विमान के किसी भी टैक्सी संचालन में शामिल होने से पहले ब्रेथ इनालाइजर की जांच से गुररना आवश्यक होगा. वहीं डीजीसीए ने शराब की खपत का पता लगाने के लिए विमानकर्मियों के चिकित्सा मूल्यांकन की प्रक्रिया से संबंधित एक संशोधित नागरिक उड्डयन आवश्यकता (सीएआर) लागू किया है. नए संशोधित नियमों के मुताबिक कोई भी चालक दल का सदस्य किसी भी दवा/फॉर्मूलेशन का सेवन नहीं करेगा या किसी भी पदार्थ जैसे माउथवॉश/टूथ जेल या किसी भी ऐसे उत्पाद का उपयोग नहीं करेगा जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो. इसके लिए ब्रेथ इनालाइजर से जांच की जा सकती है. यदि कोई भी चालक दल का सदस्य इस तरह से गुजर रहा है तो उड़ान का कार्यभार संभालने से पहले डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए.

नए प्रावधान के अनुसार डीजीसीए के वायु सुरक्षा निदेशालय/डीएमएस के प्रतिनिधि अपने विवेक के अनुसार उड़ान से पहले या उसके पूरा होने पर चालक के किसी भी सदस्य के ब्रेथ इनालाइजर से जांच के आदेश दे सकते हैं. नए नियमों में कहा गया है कि निर्धारित ऑपरेटरों के अलावा अन्य ऑपरेटरों के लिए सभी उड़ानों के प्रत्येक फ्लाइट क्रू और केबिन क्रू को उड़ान ड्यूटी अवधि के दौरान पहले हवाई अड्डे पर ब्रेथ इनालाइजर के टेस्ट से होकर गुजरना होगा. लेकिन जहां पर इसको लेकर बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं वहां फ्लाइट क्रू और केबिन क्रू को उड़ान के बाद ब्रेथ एनालाइजर के परीक्षण से गुजरना होगा. वहीं यदि फ्लाइट क्रू औऱ केबिन क्रू दिन से अधिक समय के लिए बसे स्टेशन से दूर हैं और उनके द्वारा उड़ान संचालित की जाता है तो ऑपरेटर उनकी उड़ान पूर्व ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करने की सुविधा प्रदान करेगा. एक रिपोर्ट के अनुसार, इस साल की पहली छमाही में 33 पायलट और 97 केबिन क्रू सदस्य अपने अनिवार्य अल्कोहल परीक्षण में विफल रहे. वहीं 2022 में, इस अवधि के लिए केवल 14 पायलट और 54 केबिन-क्रू सदस्यों को ड्यूटी के दौरान नशे में धुत्त पाया गया.

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